श्रम न्यायालय केवल परिकल्पना के आधार पर प्रबंधन के फैसले को पलट नहीं सकता: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
1 Oct 2021 10:30 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय प्रबंधन के फैसले को ' बिना साक्ष्य बयान देकर ' पलट नहीं सकता और उसका फैसला महज परिकल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह देखते हुए कि श्रम न्यायालय ने खुद को "अपील की अदालत" में बदल दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने एक कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के प्रबंधन के फैसले को पलट दिया था।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11 ए के तहत एक श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, और इसका प्रयोग सनक या मनमर्जी से नहीं किया जा सकता है। हालांकि ट्रिब्यूनल सबूतों की जांच या विश्लेषण कर सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह कैसे किया गया है (मामला: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आरसी श्रीवास्तव)।
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11 ए श्रम न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की शक्तियों से संबंधित है, जो कामगारों को बर्खास्त करने या मुक्त करने के मामले में उचित राहत देते हैं।
एक अनुशासनात्मक जांच के बाद पारित बर्खास्तगी के आदेश को पलटते हुए एक बैंक कर्मचारी को बहाल करने के ट्रिब्यूनल के आदेश के संदर्भ में ये टिप्पणियां की गई हैं।
बेंच ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने अनुशासनात्मक जांच के दौरान दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करते हुए उनकी पूरी तरह से अनदेखी की और अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, जिसमें प्रतिवादी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने भी निर्णय पारित करते समय और न्यायाधिकरण के बहाली के आदेश को बरकरार रखते हुए एक स्पष्ट त्रुटि की है।
बेंच ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने खुद को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपील की अदालत में बदल दिया और घरेलू जांच के दौरान दर्ज किए गए निष्कर्षों की सराहना करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया।
न्यायालय के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने आरोप के व्यापक सिद्धांतों पर घरेलू जांच का परीक्षण उचित संदेह से परे साबित करने के लिए किया जो कि आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परीक्षण है, और इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गया कि घरेलू जांच का परीक्षण संभावनाओं की प्रधानता के सिद्धांतों पर किया जाना है।
बेंच ने कहा,
"यदि सबूत का एक टुकड़ा रिकॉर्ड पर है जो उस आरोप का समर्थन कर सकता है जो अपराधी के खिलाफ लगाया गया है, जब तक कि यह पूरी तरह से अस्थिर या विकृत न हो, आमतौर पर ट्रिब्यूनल द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, और अधिक तब जब घरेलू जांच जो आयोजित की गई है उसे निष्पक्ष और उचित पाया गया हो।"
कोर्ट ने कहा,
"श्रम न्यायालय का निर्णय केवल परिकल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह बिना साक्ष्य बयानों के आधार पर प्रबंधन के निर्णय को पलट नहीं सकता है। अधिनियम 1947 की धारा 11 ए के तहत इसका अधिकार क्षेत्र हालांकि विस्तृत है, लेकिन इसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायिक विवेकाधिकार, यह पुराना है, लेकिन इसे सनकपन या मनमौजी तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह सबूतों की जांच या विश्लेषण कर सकता है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह इसे कैसे करता है।"
पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21 नवंबर, 2014 के खिलाफ दायर अपील में अपना फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने 2006 में ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए पूर्ण वेतन के साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक कर्मचारी की बहाली को बरकरार रखा।
वर्तमान मामले में, प्रतिवादी कर्मचारी पर आरोप पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1988 को कथित अपराध के लिए तामील किया गया था, जो उसने 12 जनवरी, 1988 को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया था, के आरोप के साथ-
• बैंक परिसर के भीतर शराब पीना
• वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की
• प्रबंधन से गाली-गलौज करना
द्विपक्षीय समझौते के संदर्भ में एक विभागीय जांच की गई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के बाद जांच अधिकारी ने कर्मचारी के खिलाफ आरोपों को साबित कर दिया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने भी जांच अधिकारी के निष्कर्ष की पुष्टि की और 22 अगस्त, 1991 के एक आदेश द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त करने के दंड से दंडित किया।
ट्रिब्यूनल ने हालांकि आदेश को पलट दिया, पूरे वेतन, वरिष्ठता और सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में कर्मचारी की बहाली का निर्देश देते हुए कहा कि बैंक का प्रबंधन उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा और आरोपों को साबित नहीं किया गया।
ट्रिब्यूनल के आदेश को बैंक ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 29 सितंबर 2021 के आदेश के माध्यम से माना है कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया निर्णय कानून में टिकाऊ नहीं है।
शीर्ष न्यायालय ने कर्मचारी की बहाली के ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बैंक की अपील को इस स्पष्टीकरण के साथ अनुमति दी है कि भुगतान के संदर्भ में कोई वसूली नहीं होगी जो प्रतिवादी कामगार को इस अंतराल की अवधि में किया गया है।
केस: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आरसी श्रीवास्तव (2021 की सिविल अपील 6092)
उद्धरण : LL 2021 SC 525
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