कुनो में चीतों की मौत का मामला| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर 'गंभीरता से' विचार करने को कहा

Shahadat

9 Aug 2023 11:01 AM IST

  • कुनो में चीतों की मौत का मामला| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर गंभीरता से विचार करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अफ्रीकी महाद्वीप से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किए गए चीतों की मौत के संबंध में दायर याचिका को केंद्र की इस दलील को रिकॉर्ड में लेते हुए बंद कर दिया कि चीता परियोजना संचालन समिति के परामर्श पैनल के सभी सदस्यों से परामर्श किया जा रहा है। परियोजना को उचित तरीके से आगे बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि आगे होने वाली मौतों को रोका जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अब तक दर्ज की गई मौतों की संख्या कम नहीं है।

    जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ एक्सपर्ट कमेटी द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे भारत के चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को 'मार्गदर्शन और निर्देश' देने के लिए 2020 में न्यायालय द्वारा गठित किया गया था। एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से एनटीसीए को नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराने और उनकी सलाह और प्रस्तुतियां स्वीकार करने का निर्देश देने का आग्रह किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस एक्सपर्ट कमेटी के पास कोई और सुझाव है तो वे संघ से संपर्क कर सकते हैं। संघ को ऐसे सुझावों पर 'सही गंभीरता' से विचार करने का निर्देश दिया गया।

    केंद्र के अनुसार, संचालन समिति बनाई गई है और एनटीसीए इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है।

    जस्टिस नरसिम्हा ने केंद्र से कहा,

    "कमेटी का गठन ठीक है, लेकिन मुद्दा आम जनता और गैर सरकारी संगठनों की चिंता का है कि चीतों की मौत के बाद क्या हुआ है और क्या कदम उठाए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है।"

    आवेदन दायर करने वाले कुछ एक्सपर्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन ने अदालत में कहा कि हालांकि परियोजना का मार्गदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीता एक्सपर्ट का परामर्श पैनल गठित किया गया, लेकिन उनसे परामर्श नहीं किया जा रहा है। इंटरनेशनल एक्टपर्ट्स में से एक डॉ. लॉरी मार्कर ने भी न्यायालय को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि उनसे परामर्श नहीं किया जा रहा है।

    आवेदकों के वकील ने अदालत को बताया कि संचालन समिति के भीतर ही विशेषज्ञों का परामर्श पैनल है।

    उन्होंने कोर्ट को बताया,

    परामर्श पर समस्याएं आई हैं, वे कहते हैं कि उनसे परामर्श नहीं किया जा रहा है। यह एक्सपर्ट कमेटी है, जो चीतों के दैनिक प्रबंधन से निपट सकती है। इस बात पर विसंगतियां हैं कि क्या उनसे परामर्श किया गया है या नहीं। चीते मर रहे हैं, अभी आपातकालीन स्थिति है, लक्षण पता नहीं चल पा रहे हैं। हमें कुछ अवधि के लिए विशेषज्ञ निगरानी की आवश्यकता है।

    हालांकि, न्यायालय ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलील पर ध्यान दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है कि परियोजना को ठीक से प्रबंधित किया जाए और चीतों की मौत को रोका जाए।

    कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर आवेदकों के पास कोई और सुझाव है तो वे संघ से संपर्क कर सकते हैं.

    कोर्ट ने कहा,

    “हमें [संघ द्वारा] हलफनामे पर दिए गए बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता। किसी भी मामले में यह ऐसा क्षेत्र है, जिसे क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि इस न्यायालय के पास उक्त क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता नहीं है।

    किसी विशेष व्यक्ति को उक्त समिति में नामांकित करने की आवश्यकता है या नहीं, यह ऐसा मामला है जो विशेष रूप से भारत संघ के अधिकार क्षेत्र में है और हम उक्त समिति में किसी भी सदस्य को थोपना नहीं चाहते हैं।

    हलफनामे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि वर्तमान आवेदक द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर भी विचार किया जा रहा है और भारत संघ द्वारा संबोधित करने की मांग की जा रही है।

    कोर्ट ने आवेदन बंद करते हुए कहा,

    यदि आवेदक के पास कोई और सुझाव है तो उसे भारत संघ को भेजा जा सकता है। हम भारत संघ से ऐसे सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करते हैं।''

    केंद्र ने कोर्ट को यह भी बताया कि अब तक नौ चीतों की मौत का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टें गलत हैं।

    जस्टिस गवई ने इस संबंध में एएसजी से पूछा,

    ''न्यूज पेपर की रिपोर्ट में कहा गया कि 9 की मौत हो गई है। मीडिया 9 मौतों की रिपोर्ट क्यों कर रहा है?”

    एएसजी ने स्पष्ट किया कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से स्थानांतरित किए गए 20 चीतों में से 14 जीवित हैं। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 जीवित नहीं रह सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया रिपोर्टें शावकों की गिनती कर रही हैं।

    एएसजी ने कहा,

    “हम उचित अपडेट जारी करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों में बहुत सारे तथ्य गलत हैं। हम मीडिया रिपोर्टों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से बताया जाएगा कि क्या सही है और क्या नहीं।”

    जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की,

    "लेकिन मौतों की संख्या कम नहीं है।"

    एएसजी ने समझाया,

    “शावक 2 महीने तक मांद में रहते हैं, हम मांद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह प्रतिकूल हो सकता है। जब शावक बाहर आए तो तापमान 45-46 डिग्री था। अफ़्रीकी महाद्वीप में तापमान इसके विपरीत है। इनमें से कई चीतों ने तापमान से बचाने के लिए शीतकालीन कोट, हल्का फर विकसित किया। उन्होंने गर्मी में शीतकालीन कोट विकसित किया, क्योंकि यह स्थानांतरण का पहला वर्ष था। इससे संक्रमण और निर्जलीकरण हुआ है।“

    जस्टिस नरसिम्हा ने हालांकि एएसजी से पूछा,

    “एक बार स्थानांतरण हो जाने के बाद क्या यह नहीं सोचा गया कि यहां का तापमान अलग है। गर्मी के दौरान क्या कदम उठाए गए। शायद यही अपेक्षित था। इसे संबोधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए?”

    केंद्र ने प्रस्तुत किया कि चीतों ने शिकार करना, खोज करना, उनकी हत्या की रक्षा करना, क्षेत्र स्थापित करना आदि जैसे सामान्य गुण दिखाए हैं और मनुष्यों के साथ कोई नकारात्मक बातचीत की सूचना नहीं मिली।

    केंद्र ने अदालत को बताया,

    “ये सभी परियोजना की उपलब्धियां हैं। इस सभी नकारात्मक मीडिया प्रचार के बीच यह उजागर करना जरूरी है कि परियोजना ने अब तक क्या हासिल किया है।"

    एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया,

    “यह अनोखा अंतरमहाद्वीपीय अनुवाद पहली बार हो रहा है। कुल मिलाकर संकेत उत्साहवर्धक हैं। कुछ समस्याएं हैं, लेकिन चिंताजनक कुछ भी नहीं है। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम इस परियोजना में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का जवाब दे रहे हैं।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    2013 में इस बात की जांच करते हुए कि क्या कुनो में लुप्तप्राय एशियाई शेर को फिर से लाना आवश्यक है और अंततः सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल लॉ, वर्ल्ड वाइड फंड (इंडिया) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में केंद्र सरकार की पुनरुत्पादन योजना को हरी झंडी दे दी। जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत में नामीबियाई चीतों को आयात करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय (जो बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या 'एमओईएफसीसी' बन गया) के फैसले के खिलाफ अंतरिम आवेदन की अनुमति दी गई।

    लगभग सात साल बाद पर्यावरण मंत्रालय को अंततः अपनी महत्वाकांक्षी योजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, जब उसने प्रस्तुत किया कि चीतों को "सावधानीपूर्वक चुने गए निवास स्थान में प्रयोगात्मक आधार पर लाया जाएगा और उनका पालन-पोषण किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि क्या यह " भारतीय परिस्थितियां” में अनुकूलन कर सकता है। इस आवेदन को अनुमति देते हुए तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनवरी 2020 के आदेश द्वारा भारत के क्षेत्र में अफ्रीकी चीतों को पेश करने की केंद्र की योजना की निगरानी और सर्वेक्षण के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया।

    इस एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चीता से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से कथित तौर पर हटाए जाने से निराश और असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्टी ने अफ़्रीकी महाद्वीप से भारत के जंगलों में स्थानांतरित इन चीतों को छोड़ने की केंद्र की योजना में हस्तक्षेप करने के लिए यह कहते हुए अनिच्छा का संकेत दिया कि उसे 'सूक्ष्म-प्रशासक' की सटीक भूमिका को तेजी से पूरा करना होगा।

    सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने यह भी संकेत दिया कि केंद्र अदालत द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी की निगरानी की कल्पना करने वाले पहले के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करेगा।

    एसजी ने खंडपीठ को बताया,

    "वे इस बात पर कैसे ज़ोर दे सकते हैं कि उनकी सलाह अवश्य ली जानी चाहिए, भले ही इसकी आवश्यकता हो या नहीं?"

    फिर मई में- तब तक कुल तीन चीतों की मौत हो चुकी थी- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की और कुछ चीतों को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित करने पर विचार करने को कहा।

    खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल से कहा,

    "कुनो उन सभी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।"

    जवाब में केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया कि इस उद्देश्य के लिए गठित टास्क फोर्स, क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ, 'पूरी स्थिति के शीर्ष पर' है।

    कानून अधिकारी ने जोर देकर कहा,

    "हमारे पास कार्य योजना है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को अगली सुनवाई से पहले सरकार को अपने सुझाव देने का मौखिक निर्देश देने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।

    केस टाइटल- पर्यावरण कानून केंद्र WWF-I बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) नंबर 337/1995

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