किसान आंदोलन : 'पक्षकारों के किसी तरह के समझौते पर पहुंचने की संभावना है': एजी के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

6 Jan 2021 2:11 PM IST

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    सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने बुधवार को भारत के अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल को बताया कि वो किसान मामले की सुनवाई सोमवार यानि 11 जनवरी 2021 को करेंगे।

    सीजेआई ने कहा,

    "स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।"

    यह टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने यह देखने के बाद की कि जहां तक किसानों के विरोध का सवाल है स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

    इस पर, भारत के अटॉर्नी जनरल ने पीठ को सूचित किया कि

    " पक्षकारों के किसी तरह के समझौते पर पहुंचने की संभावना है।"

    पीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अटॉर्नी जनरल को सूचित किया कि अदालत सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता को प्रोत्साहित करना चाहती है।

    सीजेआई ने केके वेणुगोपाल को बताया,

    "हम स्थिति को समझते हैं। हम वार्ता को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हम सोमवार को मामले को रखेंगे और यदि आप ऐसा कहते हैं तो स्थगित कर देंगे।"

    सुनवाई 11 जनवरी 2021 सोमवार को होने वाली है।

    बेंच अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा हाल ही में संसद द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने देश भर के कई किसान समूहों के तीव्र विरोध को आकर्षित किया था।

    याचिका में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020, किसानों के अधिकार व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को चुनौती दी गई है।

    पहला अधिनियम विभिन्न राज्य कानूनों द्वारा स्थापित कृषि उपज विपणन समितियों (APMCS) द्वारा विनियमित बाजार यार्ड के बाहर के स्थानों में किसानों को कृषि उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। दूसरे अधिनियम अनुबंध खेती के समझौतों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना चाहता है। तीसरे अधिनियम में खाद्य स्टॉक सीमा और अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर मूल्य नियंत्रण की मांग की गई है।

    शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि,

    "किसान परिवारों को बलपूर्वक उनकी जमीन के कागज़ पर हस्ताक्षर करने /अंगूठे के निशान लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा, खेती की फ़सलें और आज़ादी हमेशा के लिए कॉरपोरेट घरानों के हाथों में होगी। वास्तव में, यह इन अधिसूचनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन, स्वतंत्रता और किसानों और उनके परिवार की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है। इसलिए, लागू किए गए नोटिफिकेशन को रद्द किया जाना चाहिए।"

    शर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि,

    "परिवारों को बलपूर्वक और उनकी भूमि पर कागज पर अंगूठे का निशान लगाने / हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाएगा, खेती की गई फसलें और स्वतंत्रता हमेशा के लिए कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में होगी जो विभिन्न राजनीतिक नेताओं से संबंधित हैं।"

    यह इन सूचनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन, स्वतंत्रता और किसानों और उनके परिवार की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए, लगाए गए नोटों को रद्द किया जा सकता है।"

    इस मामले में पहले की कार्यवाही में, बेंच ने प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का अपना इरादा जताया था। पीठ ने मामले में 8 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की भी अनुमति दी थी। हालांकि , पीठ ने किसी भी दिशा-निर्देश को पारित करने से परहेज किया क्योंकि इनमें से कोई भी प्रतिनिधि पीठ के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था।

    एक अन्य कदम के तहत पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों द्वारा एक पत्र याचिका भी दायर की गई है जिसमें पुलिस द्वारा बल के अत्यधिक उपयोग और प्रदर्शनकारी किसानों की अवैध हिरासत की विस्तृत जांच की मांग की गई है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार शांति से विरोध करने के किसानों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए प्रतिशोधी , अत्याचार और सत्ता का असंवैधानिक दुरुपयोग कर रही है।

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