केरल अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मार्टिन एंटनी को जमानत दी

LiveLaw News Network

11 March 2022 11:28 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को 2017 के यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Assault Case) में सह आरोपी ड्राइवर मार्टिन एंटनी को जमानत दे दी, जो लगभग 5 वर्षों से सलाखों के पीछे है। मामले में अभिनेता दिलीप (Dileep) एक मुख्य आरोपी है।

    न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी कि याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से कैद में है और अन्य सभी आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

    कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को तीन दिनों की अवधि के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए और संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाए।

    हालांकि ट्रायल कोर्ट लंबित मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

    अदालत को सूचित किया गया कि शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए समय के ढांचे के भीतर ट्रायल को तेज करने और पूरा करने के लिए निगरानी की जा रही है, लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए निष्कर्ष निकाला नहीं जा सका।

    बेंच ने एंटनी को जमानत देने से इनकार करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका में यह निर्देश जारी किया।

    उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई जमानत अर्जी इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई 13वीं नियमित जमानत अर्जी थी।

    एडवोकेट एलेक्स जोसेफ के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक ड्राइवर है जिसे कभी-कभी दिलीप की कंपनी द्वारा किराए पर लिया जाता था जब उनके ड्राइवर यूनियन के सदस्य उपलब्ध नहीं होते थे।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, वह घटना के दिन पीड़िता को उसके घर से शूटिंग लोकेशन पर ले जा रहा था क्योंकि दिलीप की कंपनी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। हालांकि रास्ते में एक अन्य वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और उस वाहन के यात्रियों ने बाद में याचिकाकर्ता को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की।

    याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उसे दूसरे वाहन पर ले जाया गया और अपराध करने के दौरान दूसरी कार के व्यक्ति उत्तरजीवी के वाहन को चला रहे थे।

    जब यह घटना सामने आई, तो याचिकाकर्ता को भी यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी के रूप में पेश किया गया, इस अनुमान के तहत कि वह वही था जिसने अपराध किए जाने पर उत्तरजीवी का वाहन चलाया था।

    वर्तमान याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 120बी, 201, 212, 342, 366, 376 (डी) और 506 (आई) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66ई और 67ए के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

    नियमित जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि यदि याचिकाकर्ता साक्ष्य पहलुओं आदि के संबंध में विवाद उठाना चाहता है, तो उसे सत्र न्यायालय के समक्ष किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय ने इस स्तर पर साक्ष्य के पहलुओं में प्रवेश करने से परहेज किया और याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आवेदन दाखिल करके सत्र न्यायालय के समक्ष इस तरह की दलीलें उठाने की स्वतंत्रता दी थी।

    याचिकाकर्ता के अनुसार उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की बेगुनाही दिखाने वाले पीड़ित सहित प्रासंगिक गवाहों के साक्ष्यों को देखे बिना यह देखा कि 'याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और गंभीर' प्रकृति के हैं और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

    2017 में, एक लोकप्रिय अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया था और एक साजिश के तहत चलती गाड़ी में बलात्कार किया गया था। कथित तौर पर दिलीप द्वारा साजिश रची गई थी। मामले के 8वें आरोपी होने के नाते अब उनके खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा चल रहा है।

    यह मामला 2022 में एक बार फिर सुर्खियों में आया जब फिल्म निर्देशक बालचंद्रकुमार ने अभिनेता के खिलाफ नए आरोपों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए।

    केरल उच्च न्यायालय ने मार्च 2022 में अभिनेता दिलीप द्वारा 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

    दिलीप ने मामले को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे को प्रभावित करने के लिए अभियोजन पक्ष का एक 'जानबूझकर और सुविचारित प्रयास' होने का आरोप लगाया था।

    उन्होंने आगे बताया है कि नई जानकारी वाली रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा 29 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की गई थी, ठीक उसी तारीख को जब निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के लिए अंतिम गवाह के रूप में अधिकारी से पूछताछ की जानी थी।

    आरोपी ने यह भी तर्क दिया है कि यह रिपोर्ट केवल इस कारण से टिकाऊ नहीं है कि यह न्यायालय की औपचारिक अनुमति के बिना आरोप तय किए जाने पर आगे की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट न्यायिक घोषणाओं के खिलाफ जाती है।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story