कर्नाटक : अयोग्य विधायकों ने उपचुनाव टालने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखेंगे
LiveLaw News Network
8 Nov 2019 7:41 AM GMT
कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने शुक्रवार को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया क्योंकि उनके भाग्य का फैसला अभी बाकी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।
नामांकन दाखिल करना सोमवार से शुरू
उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करना सोमवार 11 नवंबर से शुरू होगा और 18 नवंबर को समाप्त होगा, लेकिन उनकी अयोग्यता के खिलाफ उनकी रिट याचिकाओं पर फैसला आना बाकी है। उन्होंने इस संबंध में उनके द्वारा दायर आवेदन पर बुधवार को तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने कहा, "आप आवेदन दाखिल करें, हम देखेंगे।"
दरअसल शीर्ष अदालत ने 25 अक्टूबर को कांग्रेस और जेडीएस के 17 बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनके इस्तीफे के बाद तत्कालीन अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने उन्हें विधान सभा के शेष कार्यकाल के सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया था।जुलाई में जेडीएस-कांग्रेस सरकार गिर गई थी।
उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने उपचुनावों को 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की थी क्योंकि शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने के बजाय मामले को पूरी तरह तय करना चाहती है।