हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश की प्रतिकूल टिप्पणी के खिलाफ कर्नाटक के आईएएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Brij Nandan

16 July 2022 11:17 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक के आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के जस्टिस एचपी संदेश (HP Sandesh) द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। जे मंजूनाथ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाल ही में रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था।

    मंजूनाथ बेंगलुरु के पूर्व उप शहरी आयुक्त थे, जिन्हें जस्टिस संदेश द्वारा की गई कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद एसीबी ने गिरफ्तार किया था।

    जस्टिस संदेश ने डिप्टी अर्बन कमिश्नर के कार्यालय के खिलाफ रिश्वत मामले में एसीबी की जांच के संबंध में उसके खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी।

    एसीबी के प्रमुख, सीमांत कुमार सिंह एडीजीपी, ने पहले जस्टिस द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    कर्नाटक राज्य ने भी जस्टिस संदेश द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

    गुरुवार (14 जुलाई) को सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु ने चीफ जस्टिस से राज्य और एसीबी प्रमुख द्वारा दायर याचिकाओं के साथ मंजूनाथ की याचिका को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

    याचिका में यह कहा गया है कि यह टिप्पणी जस्टिस द्वारा की गई है, जो कर्नाटक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए एक अवसर दिए बिना कई प्रतिकूल टिप्पणियां और निर्देश दे रहे हैं।

    पूर्व आईएएस अधिकारी ने यह भी तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और उसके समक्ष मामले के दायरे से बाहर निकल गया है।

    12 जुलाई, 2022 को सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश से मामले में सुनवाई को तीन और दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया था।

    जस्टिस संदेश ने क्या टिप्पणी की थी?

    जस्टिस संदेश ने मौखिक रूप से कहा था कि एडीजीपी एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और हाईकोर्ट के एक जज ने उन्हें इसी तरह के हस्तक्षेप के लिए एक अन्य जज का तबादला होने का उदाहरण दिया था। जस्टिस संदेश ने ये मौखिक टिप्पणी उपायुक्त, बेंगलुरु (शहरी) से संबंधित एक मामले में जांच पर असंतोष व्यक्त करने के बाद की थी। जस्टिस ने पहले एसीबी को अपनी स्थापना के बाद से दायर सभी क्लोजर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

    सोमवार को मामले में एक अन्य घटनाक्रम में, जस्टिस संदेश ने लिखित में एक मौजूदा जज से प्राप्त स्थानांतरण की धमकी को दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के बारे में एसीबी के वकील द्वारा सूचित किए जाने के बाद मामले को 13 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए जस्टिस संदेश ने आदेश में इस प्रकार कहा,

    "सेवानिवृत्ति के कारण, इस अदालत द्वारा दिनांक 01-07-2022 को चीफ जस्टिस को विदाई देने के लिए एक रात्रिभोज की व्यवस्था की गई थी। मेरे बगल में बैठे एक बैठे न्यायाधीश ने इस शब्द के साथ शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक कॉल आया (नाम का खुलासा नहीं किया) और कहता है कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली से फोन किया, उसने मेरे बारे में पूछताछ की और तुरंत मैंने जवाब दिया कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं। जज यहीं नहीं रुके और कहा कि एडीजीपी उत्तर भारत से हैं और ताकतवर हैं। उन्होंने ट्रांसफर का उदाहरण भी दिया।"

    केस टाइटल: जे मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य | एसएलपी (सीआरएल) 21350/2022


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