जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना कृष्णा नदी जल विवाद मामले की सुनवाई से अलग हुए

LiveLaw News Network

14 Jan 2022 12:15 PM GMT

  • जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना कृष्णा नदी जल विवाद मामले की सुनवाई से अलग हुए

    सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना कृष्णा नदी विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई से अलग हो गए।

    बेंच ने 10 जनवरी को निम्नलिखित आदेश पारित किया,

    "रजिस्ट्री से अनुरोध किया जाता है कि वह कार्यवाही को एक बेंच के समक्ष रखे। इसमें से कोई भी वर्तमान बेंच के जज (डॉ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना, जेजे) प्रशासनिक पक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय के निर्देश के अनुसार अगली बेंच में नहीं होंगे। सभी अधिवक्ताओं के अनुरोध के अनुसार भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्देश शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकते हैं ताकि एक पीठ का गठन किया जा सके।

    पिछले साल अगस्त में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर उनके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कहा था।

    सीजेआई रमाना ने कहा था कि वह दोनों राज्यों से संबंधित हैं इसलिए इस मामले पर कानूनी रूप से फैसला नहीं करना चाहते।

    सीजेआई ने कहा,

    "मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं सुनना चाहता। मैं दोनों राज्यों से संबंधित हूं। अगर मामला मध्यस्थता में सुलझाया जा सकता है तो कृपया ऐसा करें। हम इसमें मदद कर सकते हैं। अन्यथा मैं इसे दूसरी बेंच में स्थानांतरित कर दूंगा।"

    सीजेआई ने राज्यों की ओर से पेश वकीलों से कहा,

    "मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपनी सरकारों को मनाएं और मामले को सुलझाएं। हम अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।"

    मामले में एक सौहार्दपूर्ण समझौता विफल होने के बाद सीजेआई रमाना ने गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

    कोर्ट आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में तेलंगाना राज्य के साथ विवाद पर दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

    याचिका तेलंगाना राज्य के खिलाफ बिजली के अंधाधुंध उपयोग के लिए जलाशयों के एकीकृत संचालन के नियमों और 2015 के समझौते के प्रावधानों के विपरीत आरोप लगाने के बाद दायर की गई।

    इसने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 87 के तहत कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने की मांग की। इसने केआरएमबी को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-आई) का अनुपालन करने के निर्देश भी दिए जाने की मांग की।

    केस शीर्षक: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story