मंदिरों के पुजारियों के वेतन संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Amir Ahmad

18 May 2026 3:17 PM IST

  • मंदिरों के पुजारियों के वेतन संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर के राज्य नियंत्रित मंदिरों में कार्यरत पुजारियों, सेवदारों और अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा सुविधाओं की समीक्षा के लिए न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से अनिच्छा जताते हुए याचिका खारिज की।

    याचिकाकर्ता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने स्वयं अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि मामला मंदिर कर्मचारियों की गरिमा और आजीविका से जुड़ा है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

    उपाध्याय ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है, क्योंकि उनके अनुसार केवल मंदिर ही राज्य नियंत्रण में हैं जबकि मस्जिदों और चर्चों पर ऐसा नियंत्रण नहीं है।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका पर विचार करने से साफ इनकार किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वह मंदिर पुजारियों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।

    इसके बाद अश्विनी उपाध्याय ने याचिका वापस लेने और उचित प्राधिकरण के समक्ष जाने की अनुमति मांगी। अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया।

    Next Story