सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में ED अधिकारी को तलब करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
Amir Ahmad
21 Nov 2025 2:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें अवमानना याचिका में ED अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। अवमानना याचिका यह आरोप लगाते हुए दायर की गई कि ED हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को नज़रअंदाज़ करते हुए जांच जारी रखे हुए है।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में अवमानना की कार्यवाही लंबित होने के कारण बेंच ED की याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट के सामने सभी दलीलें रखने की आज़ादी देते हुए बेंच ने स्पेशल लीव पिटीशन खारिज की।
यह मामला TASMAC से जुड़े मामले में फिल्म प्रोड्यूसर आकाश भास्करन और बिजनेसमैन विक्रम रविंद्रन के खिलाफ ED की जांच से संबंधित है। 20 जुलाई को हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और ED को निर्देश दिया कि वे जब्त किए गए सामान उन्हें वापस कर दें, क्योंकि पहली नज़र में यह पाया गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के अनुसार तलाशी के लिए कोई उचित अनुमति नहीं थी।
बाद में आकाश भास्करन ने स्टे ऑर्डर के बाद ED द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के असिस्टेंट डायरेक्टर विकास कुमार को नोटिस जारी किया।

