जस्टिस गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के महान सिद्धांतों से समझौता किया : जस्टिस कुरियन

LiveLaw News Network

17 March 2020 12:34 PM GMT

  • जस्टिस गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और  निष्पक्षता के महान सिद्धांतों से समझौता किया : जस्टिस कुरियन

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा सीट स्वीकार करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जस्टिस कुरियन ने कहा,

    "12 जनवरी 2018 को हम तीनों के साथ न्यायमूर्ति रंजन गोगोई द्वारा दिया गया बयान "हमने राष्ट्र के लिए अपने ऋण का निर्वहन किया है।"

    मुझे आश्चर्य है कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जिन्होंने एक बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस का परिचय दिया था, उन्होंने कैसे न्यायपालिका, की स्वतंत्रता पर निष्पक्ष सिद्धांतों और न्यायपालिका की निष्पक्षता से समझौता किया है।"

    जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकुर ने जनवरी 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कुछ विशिष्ट बेंचों को महत्वपूर्ण मामलों के मनमाने आवंटन का आरोप लगाया था।

    भारत के राष्ट्रपति ने सोमवार को न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया।

    3 अक्टूबर 2018 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति गोगोई 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोध्या, सबरीमाला, राफेल आदि मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए थे।

    LiveLaw से बात करते हुए जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा;

    "हमारा महान राष्ट्र बुनियादी संरचनाओं और संवैधानिक मूल्यों पर मजबूती से टिका हुआ है, मुख्य रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए धन्यवाद। जिस पल लोगों का यह विश्वास हिल गया है, उस पल यह धारणा है कि न्यायाधीशों के बीच एक वर्ग पक्षपाती हो रहा है।

    ठोस नींव पर निर्मित राष्ट्र का ढांचा हिल गया है। केवल इस एलाइनमेंट को मजबूत करने के लिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र और अन्योन्याश्रित नहीं बनाने के लिए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की गई थी "

    न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकन की स्वीकृति ने निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आम आदमी के विश्वास को हिला दिया है, जो कि भारत के संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक है।

    न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा,

    मैं न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के साथ एक अभूतपूर्व कदम के साथ सार्वजनिक रूप से देश को यह बताने के लिए सामने आया था कि इस आधार पर खतरा है और अब मुझे लगता है कि खतरा बड़े स्तर पर है।

    न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि यही कारण था कि मैंने सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद नहीं लेने का फैसला किया।

    इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस मदन लोकुर ने कहा;

    "इस बात को लेकर कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि न्यायमूर्ति गोगोई को अब क्या सम्मान मिलेगा, इसलिए इस अर्थ में यह नामांकन आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन जो आश्चर्य की बात है, यह इतनी जल्दी हो गया।

    यह स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अखंडता को फिर से परिभाषित करता है। न्यायपालिका का क्या आखिरी गढ़ गिर गया है? "

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