"सिर्फ इसलिए कि दिल्ली हाईकोर्ट पत्थर फेंकने जितनी दूर है?" : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने के खिलाफ एसएलपी नामंज़ूर की

LiveLaw News Network

4 Jan 2022 12:46 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट से निकटता का अनुचित लाभ उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के सुनवाई टालने के आदेशों के खिलाफ इसके पास आने के प्रयास की कड़ी आलोचना की।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने एसएलपी याचिकाकर्ता के वकील से कहा,

    "सिर्फ इसलिए कि दिल्ली हाईकोर्ट पत्थर फेंकने जितनी दूर है, आप सुनवाई टालने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं?"

    न्यायाधीश ने पूछा,

    "महाराष्ट्र, मणिपुर आदि में क्या होना चाहिए?"

    जब वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता "बहुत गरीब लोग" हैं, तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

    "देश के अन्य हिस्सों में भी गरीब हैं! सुनवाई टालने के खिलाफ एक एसएलपी? हम इस पर विचार नहीं करेंगे!"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की बेंच जुलाई, 2021 के दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के अगस्त, 2021 के सिंगल जज के मई, 2020 के फैसले के खिलाफ एलपीए को सूचीबद्ध करने के आदेश के खिलाफ एसएलपी की सुनवाई कर रही थी; डिवीजन बेंच द्वारा अगस्त, 2021 में अक्टूबर, 2021 में सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए आदेश पारित किया गया; अक्टूबर, 2021 में आदेश पारित कर नवंबर, 2021 में एलपीए को सूचीबद्ध किया गया; और नवंबर, 2021 में आदेश पारित कर एलपीए को 28 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    एलपीए दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के मई, 2020 के फैसले के खिलाफ हैं, जिसमें अपीलीय प्राधिकरण, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया और प्रतिवादी [सहायक आयुक्त, खाद्य और आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार] के याचिकाकर्ता (ओं) के उचित मूल्य की दुकान (दुकानों) के प्राधिकरण को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा गया है।

    रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, एकल न्यायाधीश ने कहा था, "...प्रतिवादी यह स्थापित करने में सक्षम है कि 90 कार्ड धारक याचिकाकर्ता को आवंटित क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। हालांकि यह स्वीकार किया जा सकता है कि वहां पोर्टेबिलिटी की अनुमति थी जहां एफपीएस ईपीओएस से जुड़े हैं।

    तथ्य यह है कि ये कार्ड धारक याचिकाकर्ता से जुड़े नहीं थे और जनवरी और फरवरी, 2018 के महीने में याचिकाकर्ता से खाद्यान्न नहीं लिया था, उनकी प्रामाणिकता के बारे में याचिकाकर्ता के मन में संदेह पैदा होना चाहिए था। इस तथ्य के साथ प्रतिवादी का दावा है, जिसे याचिकाकर्ता ने अस्वीकार नहीं किया है, कि ये 90 कार्ड धारक वास्तव में दिए गए पते पर भी नहीं रह रहे थे।

    यहां फिर से, हालांकि यह सच हो सकता है कि याचिकाकर्ता सीधे ऐसे सभी कार्ड धारकों के लिए सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार नहीं था, यह तथ्य याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित परिस्थितियों की समग्रता में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इन 90 में से से 88 कार्डधारकों को याचिकाकर्ता द्वारा केवल ओटीपी पद्धति के माध्यम से राशन दिया गया था।

    हालांकि, याचिकाकर्ता का आरोप है कि बीईएल डिवाइस एप्लिकेशन में एक खामी थी, यह तथ्य कि यह इतनी बड़ी हद तक केवल उन मामलों में हुआ जहां कार्डधारक याचिकाकर्ता से जुड़े नहीं थे, फिर से एक महत्वपूर्ण विचार बन जाता है। बेशक, याचिकाकर्ता ने 460 लेन-देन में बायो-मीट्रिक पद्धति के माध्यम से और 35 अन्य आईआरआईएस पद्धति के माध्यम से राशन दिया था; ओटीपी पद्धति का उपयोग केवल 114 लेनदेन में किया गया था, जिसमें से 90 ऐसे व्यक्तियों के लिए थे जो याचिकाकर्ता से जुड़े नहीं थे और दिए गए पते पर नहीं रहते थे। इन 90 कार्ड धारकों में से 44 को याचिकाकर्ता द्वारा विषम समय पर राशन दिया जाना भी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है।

    तथ्य यह है कि अन्य एफपीएस लाइसेंसधारी भी विषम घंटों और गैर-कार्य दिवसों पर राशन वितरित कर रहे थे, याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट करने के लिए छूट नहीं देता है कि इन 44 कार्ड धारकों को विषम समय पर राशन कैसे और क्यों दिया गया था। जैसा भी हो, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए सबूतों की फिर से सराहना करे कि ये लेनदेन वास्तविक नहीं थे।

    यह न्यायालय केवल ये जांच करने के लिए सीमित है यदि यह 'कोई सबूत नहीं' होने का मामला है। मुझे डर है कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई मामला नहीं बना पाया है। इसके अलावा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वर्तमान जैसे मामले में, प्रतिवादी को अपने मामले को एक उचित संदेह से परे साबित नहीं करना है, बल्कि ये केवल साक्ष्य की संभावनाओं की प्रबलता पर है।

    परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, भले ही याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से अपने खिलाफ आरोपित एक या दूसरी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम है, सामूहिक रूप से ली गई परिस्थितियों को 'कोई सबूत नहीं' होना का मामला नहीं बनाया जा सकता है।

    केस: मेसर्स पृथ्वी सिंह बनाम सहायक आयुक्त (दक्षिण), खाद्य और आपूर्ति विभाग

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