न्यायिक अधिकारियों की अखंडता उच्च स्तर की हो और एक भी भूल की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

29 Feb 2020 8:30 AM GMT

  • न्यायिक अधिकारियों की अखंडता उच्च स्तर की हो और एक भी भूल की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए गए अपने फैसले में न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय पर कानून की व्याख्या की है।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की अखंडता के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टियों के मामले में ' वॉश ऑफ ' का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किसी न्यायिक अधिकारी की अखंडता एक उच्चस्तर पर होनी चाहिए और यहां तक ​​कि एक भी भूल की अनुमति नहीं है, झारखंड के न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए थे।

    इस मामले में एक मुद्दा यह था कि चूंकि न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए पदोन्नति से पहले का उनके रिकॉर्ड के कोई मायने नहीं रहते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए पीठ ने सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत किया:

    (i) न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश प्रकृति में दंडात्मक नहीं है;

    (ii) न्यायिक अधिकारी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश का कोई सिविल परिणाम नहीं है;

    (iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए एक न्यायिक अधिकारी के मामले पर विचार करते समय न्यायिक अधिकारी के पूरे रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिए, हालांकि बाद के और समकालीन रिकॉर्ड को अधिक वजन दिया जाना चाहिए;

    (iv) इसके बाद की पदोन्नति का मतलब यह नहीं है कि किसी न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लेते समय पहले के प्रतिकूल रिकॉर्ड को नहीं देखा जा सकता है;

    (v) 'वॉश-ऑफ' सिद्धांत न्यायिक अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होता है, विशेष रूप से अखंडता से संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में;

    (vi) न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग बड़े परिश्रम और संयम के साथ करना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आम तौर पर उच्च न्यायालय की उच्च शक्ति समिति की सिफारिश पर निर्देशित होती है।

    न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कुछ आरोपों का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि स्क्रीनिंग समिति और स्थायी समिति द्वारा निष्कर्षों पर दखल देने की आवश्यकता नहीं है 




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