जब नागरिकता के निर्धारण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की जाती है तो न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक: गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

9 Feb 2022 2:30 AM GMT

  • जब नागरिकता के निर्धारण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की जाती है तो न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक: गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दरमियान कहा, "उस व्यक्ति, जिसे किसी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह भारत का नागरिक नहीं है, निर्वास‌ित करने की सिफारिश करने की व्यापक और महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, उससे कम से कम यह उम्मीद की जाती है कि वह संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराए।"

    कोर्ट यह टिप्पणी केंद्र सरकार की उन व्यापक शक्तियों के संदर्भ में किया, जिनमें किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता की जांच करने और भारतीय नागरिक नहीं पाए जाने पर उसे निर्वासित करने की श‌क्‍ति निहित है।

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता रसीदाबेन ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने बेटे की रिहाई की मांग की है। बेटा विवाहित है और उसके तीन बच्चे हैं। याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिए चुनाव कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड प्रस्तुत किया। उसने बताया कि वह लंबे समय से अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रह रही है और एक दिहाड़ी मजदूर के के रूप में काम करती रही है, वहीं उसके बेटे (आमिर) का जन्म हुआ था।

    अनपढ़ होने के कारण वह अपने बेटे के जन्म का पंजीकरण नहीं करा सकी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ('SOG') को शक था कि आमिर एक बांग्लादेशी नागरिक है, उसे डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। एसओजी ने उसे आश्वासन दिया कि एक निश्चित जांच पूरी करने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि आमिर 18.06.2020 से नजरबंद है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके बेटे को हिरासत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसके माता-पिता की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया गया है। इसके अलावा, प्रतिवादी बंदी के वंश की जांच करने में विफल रहे थे और चूंकि वह पश्चिम बंगाल मूल के थे, इसलिए उनकी नागरिकता पर संदेह था। उन्हें पहले भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन एक दिन के भीतर रिहा कर दिया गया था। बंदी का बांग्लादेश से कोई संबंध नहीं था और वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था।

    प्रतिवादी ने कहा कि जब आमिर को हिरासत में लिया गया था तो वह भारत में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके अलावा, भारत में उसका प्रवेश अवैध था और उसका आधार कार्ड नागरिकता का दस्तावेज नहीं था। प्रतिवादियों ने उसे जारी किए गए चुनाव कार्ड में याचिकाकर्ता के जन्म वर्ष में कुछ विसंगतियां भी पाईं।

    इसके अतिरिक्त, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में आमिर के जन्मस्थान को देवदांगे, बांग्लादेश के रूप में दर्शाया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की उम्र उसके आधार कार्ड और चुनाव कार्ड में भी अलग-अलग थी। यही कारण था कि उसे हिरासत में लिया गया।

    जजमेंट

    बेंच ने पाया कि आमिर और अन्य बंदियों को एक मस्जिद के पास पकड़ा गया था और उन्होंने अपनी बांग्लादेशी नागरिकता स्वीकार कर ली थी। उनके पास कोई वीजा, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य प्रमाण नहीं था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 (2) (जी) के तहत शक्तियों के अनुसार इन व्यक्तियों को हिरासत में लिया था।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास भारत में विदेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने, विनियमित करने का अधिकार है। सरकार के आदेशों के अनुसार विदेशी को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि, अंतरिम उपायों के रूप में विदेशी व्यक्ति की गिरफ्तारी, नजरबंदी या कारावास का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

    इसके अलावा, बंदी के वीजा और पासपोर्ट के बारे में पूछताछ की गई थी, जिसे वह पेश नहीं कर सका। हालांकि, कई अन्य दस्तावेज थे, जो बाद में प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई थी।

    इसके अलावा, माता-पिता की राष्ट्रीयता की जांच नहीं की गई। इस हिरासत से पहले भी एसओजी ने उसे हिरासत में लिया था और कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसकी पत्नी और बच्चे भारतीय नागरिक थे।

    कोर्ट ने फॉरेनर्स एक्ट की धारा 9 का हवाला देते हुए कहा कि प्रूफ ऑफ बर्डेन उस व्यक्ति पर है, जो कथित तौर पर विदेशी है। हालांकि, बंदियों को अपनी राष्ट्रीयता साबित करने का अवसर नहीं दिया गया था।

    जस्टिस गोकानी और जस्टिस देसाई ने कहा कि बंदी की पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं है। अधिकारियों के पास आमिर के बारे में गलत विवरण था और इन विवरणों के आधार पर, अधिनियम की धारा 3 (2) (जी) के अनुसार, राज्य सरकार ने निर्वासन का आदेश दिए जाने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।

    न्यायालय ने अधिकारियों को आगाह किया, "हमें बताया गया है कि.. बंदी अब भी हिरासत में है। जब राष्ट्रीयता के मुद्दे की जांच किए बिना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में गंभीर दोष देखा जाता है .. तो यह न्यायालय हस्तक्षेप करना उचित समझता है।"

    बेंच ने राष्ट्रीयता के मुद्दे को दर्ज किए बिना, याचिका को बंदी की रिहाई की सीमा तक अनुमति दी।

    केस शीर्षक: रसीदाबेन पत्नी सिद्दीकभाई दाउदभाई बनाम गुजरात राज्य

    केस नंबर: आर/एससीआर.ए/2844/2020

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