निष्पादन में कठिनाई से बचने के लिए निर्णय में दी गई राहत पर स्पष्टता होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
12 March 2022 12:54 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मामले में हाल ही में कहा कि निर्णय में सटीक राहत पर स्पष्टता होनी चाहिए जो न्यायालय द्वारा दी गई है ताकि यह निष्पादन में किसी प्रकार की जटिलता या कठिनाई पैदा न कर सके।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के 28 मार्च, 2019 के आदेश के खिलाफ दावेदारों के भूस्वामियों की अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।
हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश में देखा था कि 12 फरवरी, 1979 की बिक्री विलेख को बाजार मूल्य के निर्धारण के अनुसार माना जाना था क्योंकि यह 1 अक्टूबर, 1980 की अधिसूचना की तारीख के समय के करीब था। हालांकि हाईकोर्ट ने भूस्वामियों को देय होने वाले वास्तविक बाजार मूल्य या मुआवजे का निर्धारण नहीं किया।
बेंच ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रमीना देवी (मृत) एलआरएस बनाम झारखंड राज्य मामले में कहा,
" यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वास्तविक बाजार मूल्य पर कोई स्पष्टता नहीं है और अंतिम आदेश पारित करते समय हाईकोर्ट ने ने सटीक बाजार मूल्य या मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया है। बाजार मूल्य और/या मुआवजे का निर्धारण के लिए कोई वास्तविक मूल्यांकन नहीं है।
इस तरह के अस्पष्ट आदेश पर डिक्री कैसे तैयार की जा सकती है और इस तरह के आदेश को कैसे निष्पादित किया जा सकता है? निर्णय में सटीक राहत पर स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे इसके अमल में आगे कोई जटिलता या निष्पादन में कठिनाई पैदा न हो। प्रत्येक वादी को पता होना चाहिए कि उसे न्यायालय से क्या वास्तविक राहत मिली है, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश में पूर्ण स्पष्टता का अभाव है।"
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता की भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ("अधिनियम, 1894") के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी। 1 अक्टूबर 1980 को धारा 4 के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने रु. 180/ डेसिमल के हिसाब से अवॉर्ड किया। मूल भूस्वामियों ने अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत जिला न्यायालय में संदर्भ दिया।
रेफरेंस कोर्ट से पहले दावेदारों ने 1977 से 1979 के बीच पंजीकृत सेल डीड पर भरोसा किया था, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अधिग्रहित भूमि का मूल्यांकन सही तरीके से निर्धारित किया गया था और भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित अवॉर्ड बरकरार रखा।
इससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 12 फरवरी, 1979 की बिक्री विलेख पर बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना था क्योंकि यह 1 अक्टूबर, 1980 की अधिसूचना की तारीख के समय के करीब था।
हाईकोर्ट ने अपीलों का निपटारा किया और रेफेरेंस कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों को इस हद तक संशोधित किया कि मुआवजे का निर्धारण और भुगतान 12 फरवरी, 1979 की बिक्री विलेख के आधार पर किया जाए न कि बिक्री डीड दिनांक 29 दिसंबर 1976 के आधार पर।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
जस्टिस एमआर शाह द्वारा लिखे गए फैसले में बेंच ने यह इंगित करने के लिए आक्षेपित निर्णय का उल्लेख किया कि हाईकोर्ट ने सभी बिक्री विचार के साथ-साथ भूमि के स्थान पर बिक्री विलेख की तारीख 12.02.1979 के संबंध में चर्चा नहीं की।
विलुबेन झलेजार ठेकेदार बनाम गुजरात राज्य, (2005) 4 एससीसी 789 में फैसले का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा,
"यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाईकोर्ट द्वारा प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, जिन्हें बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।"
पीठ ने आगे कहा,
"यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिक्री विलेख दिनांक 12.02.1979 और धारा 4 की अधिसूचना के बीच एक वर्ष और आठ महीने का समय अंतराल है, इसलिए यदि अंततः, यह पाया जाता है कि दोनों बिल्कुल तुलनीय हैं तो मामले में 12% प्रति वर्ष की दर से उपयुक्त मूल्य वृद्धि पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यांत्रिक रूप से यह माना है कि दावेदार दिनांकित बिक्री विलेख में उल्लिखित मूल्य/बिक्री विचार पर विचार करने के लिए मुआवजे के हकदार होंगे। 12.02.1979 बिक्री विलेख/बिक्री के उदाहरण पर विचार करते समय, बिक्री विलेख की तारीख और धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख से निकटता एक प्रासंगिक कारक हो सकता है लेकिन साथ ही अन्य कारक,जैसा कि यहां देखा गया है, अधिग्रहित भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।"
इस तर्क के साथ खंडपीठ ने 28 मार्च, 2019 के आदेश को रद्द कर दिया और अपील पर नए सिरे से विचार करके निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट वापस भेज दिया।
कोर्ट ने कहा,
"उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 28.03.2019 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश, 2007 की प्रथम अपील संख्या 40 और 2007 के 41 में पारित किए गए हैं अपास्त किए जाते हैं और अपीलों को हाईकोर्ट में कानून के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने और निर्णय लेने के लिए भेजा जाता है और बिक्री विलेख दिनांक 12.02.1979 को बिक्री के उदाहरण के रूप में विचार करते हुए प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद और उसके बाद सटीक निर्णय लेने और निर्धारित करने के लिए भेजा जाता है।
केस शीर्षक: प्रमिना देवी (मृत) एलआरएस वी. झारखंड राज्य| 2022 की सिविल अपील संख्या 1762
कोरम: जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना
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