जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकार को हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश दिए
LiveLaw News Network
19 Oct 2019 12:05 AM IST
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत सभी उन सभी लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिन्हें हिरासत में रखा गया है।
यह आदेश चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस रशीद अली डार की खंडपीठ ने सैयद तसादक हुसैन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया था कि हिरासत में लिए गए गरीब और आर्थिक रूप से अस्थिर लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं है। इन लोगों को राज्य में हालिया आदेशों के तहत हिरासत में लिया गया है।
इस संबंध में अदालत ने कहा,
"उत्तरदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि हिरासत में रखे गए सभी लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो सदस्य, सचिव, जम्मू और कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सहायता ली जा सकती है। कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाताओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी व्यवस्था की जा सकती है। "
याचिका में शिकायत दर्ज की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 22 में किए गए संशोधनों को जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 22 में 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके खंड 4 को निम्नलिखित बातों के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।
"निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को दो महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा, जब तक कि उपयुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार एक सलाहकार बोर्ड का गठन न किया गया हो, जो उक्त अवधि की समाप्ति से पहले रिपोर्ट करता है। दो महीने की इस तरह की नजरबंदी के पर्याप्त कारण हैं। "
उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि पीएसए अधिनियम की धारा 8 और 16 के तहत व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए संभागीय आयुक्तों या जिला मजिस्ट्रेटों में शक्तियों का वितरण अवैध और मनमाना था। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 10 भी कानून के विपरीत है।
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