जम्मू कश्मीर के व्यवसायी के लिए हैबियस कॉरपस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक
LiveLaw News Network
20 Sept 2019 12:47 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर के व्यवसायी डॉक्टर मुबीन शाह के लिए दाखिल हैबियस कॉरपस याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने व्यवसायी की पत्नी आसिफा मुबीन शाह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने उसके पति को 7 अगस्त से अवैध हिरासत में रखा है।
सॉलिसिटर जनरल ने किया याचिका का विरोध
इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और यह कहा कि पहले ही ऐसी याचिका जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध किया गया कि हाईकोर्ट में यह याचिका व्यवसायी के दोस्त की तरफ से लगाई गई है लेकिन वह उसे नहीं जानते। इस मुद्दे पर सहमति जताते हुए पीठ ने हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करेगा।