जलीकट्टू-नागराजा फैसला गलत आधार पर था कि जानवरों के अधिकार होते हैं : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

8 Dec 2022 4:58 AM GMT

  • जलीकट्टू-नागराजा फैसला गलत आधार पर था कि जानवरों के अधिकार होते हैं : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की।

    जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रवि कुमार की 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाओं के वर्तमान बैच को शुरू में भारत संघ द्वारा 07.01.2016 को जारी अधिसूचना को रद्द और निरस्त करने और एनिमल वेलफेयर

    बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य। (2014) 7 SCC 547 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए संबंधित राज्यों को निर्देश देने के लिए दायर किया गया था।। जबकि मामला लंबित था, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया गया था।

    तत्पश्चात, उक्त संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को दाखिल किया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले को एक संविधान पीठ को सौंप दिया था कि क्या तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में जलीकट्टू का संरक्षण कर सकता है जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है।

    मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की एक पीठ ने महसूस किया था कि जलीकट्टू के इर्द-गिर्द घूमती रिट याचिका में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं और रिट याचिकाओं में उठाए गए सवालों के अलावा इस मामले में पांच सवालों को संविधान पीठ को तय करने के लिए भेजा गया था।

    बुधवार को हुआ कोर्ट-रूम एक्सचेंज इस प्रकार है-

    तमिलनाडु राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को तर्क दिया था,

    "नागराज के संबंध में मेरा निवेदन है कि नागराजा सही कानून नहीं रखता है। नागराजा के तीन स्तंभ हैं- प्रतिकूलता; ; तत्कालीन स्थिति को दर्शाने वाली बोर्ड की तीन रिपोर्टें; और तीसरा, कि जानवरों के वैधानिक अधिकार हैं जो वस्तुतः संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से उठाए गए हैं। प्रतिकूलता और परिदृश्य के संबंध में सहमति के आधार पर विरोध को पूरा किया जाता है और तब प्रचलित परिदृश्य को अब प्रचलित परिदृश्य द्वारा ले लिया जाता है। जो आपके द्वारा देखे गए नियमों और बोर्ड के इस रुख पर आधारित है कि वर्ष 2018, 19, 20, 21, 22 के लिए परिदृश्य में बदलाव हुआ है और जिन्हें नियमों के आधार पर सख्ती से लागू किया गया है तमिलनाडु राज्य में जो स्थिति तब प्राप्त हुई थी वह आज नहीं है। हम जानवरों के अधिकारों के मुद्दे से बचे हैं और मैं प्रस्तुत करता हूं कि निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि उनके पास अधिकार हैं, जानवरों के अधिकार हैं, क्योंकि मनुष्यों के कर्तव्य होते हैं। यदि मनुष्यों के कर्तव्य हैं, तो जानवरों के अधिकार हैं और वे अधिकार 3 और 11 (1960 अधिनियम के) के तहत हैं और उन अधिकारों की रक्षा करनी होगी। यह उस फैसले का आधार है। मैं निवेदन करता हूं कि न तो हमारे संविधान में और न ही इस अधिनियम में यह कहने की कोई आवश्यकता है कि मनुष्यों पर कर्तव्य पशुओं के समान अधिकारों की ओर ले जाते हैं। और उन अधिकारों, इस अधिनियम के तहत अधिकारों को अनुच्छेद 51 ए और 'पांच स्वतंत्रता' (पशु कल्याण) से प्रवाहित होने के रूप में फैसले से जोड़ा गया है, और 3 और 11 को मिलाकर यह कहा गया है कि यह निर्णय अधिकारों का संग्रह है। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे संविधान में कोई आवश्यकता नहीं है। मंज़ूरी के दर्द पर ये कानूनी कर्तव्य हैं, कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अव्यवस्थित हो जाएंगे।"

    रोहतगी ने बुधवार को अपनी दलीलें जारी रखीं।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस: "जब मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे कुछ करें या न करें, जहां तक मुकदमेबाजी का सवाल है, तो इसका एक ही प्रभाव होगा, चाहे आप मानते हों कि जानवरों के अधिकार हैं या मनुष्यों के पास दायित्व।

    रोहतगी: "शुरुआत से ही पूरा फैसला इस आधार पर आगे बढ़ता है कि इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम केवल जानवरों को दिए गए अधिकार से संबंधित हैं और मनुष्यों से कोई लेना-देना नहीं है। आप कैसे एक दृष्टिकोण रख सकते हैं। केवल जानवरों का और मनुष्यों का नहीं?...किसी भी शब्दकोश में 'मानववाद' का अर्थ नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 51ए में प्रयोग किया गया है, जैसा कि नागराजा फैसले में न्यायाधीशों द्वारा दिया गया था। आप 'मानवीय' के बारे में सोच रहे थे। 'मानवीय' और 'मानवता' मानवतावाद' पूरी तरह से अलग हैं। पूर्व में एक मानवीय, दयालु, दयालु दृष्टिकोण है। मानवतावाद का इससे कोई लेना-देना नहीं है, मानवतावाद का अर्थ है एक तर्कवादी जो धर्म या किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करता है ... अदालत कैसे तय करेंगी है कि जलीकट्टू या बैलगाड़ी दौड़ आवश्यक है या नहीं, कि यह परिहार्य है और अभी भी दर्द पैदा कर रहा है? यह संस्कृति, मनोरंजन या धर्म का एक हिस्सा है, जो कुछ भी है।

    अदालत यह तय करने का मध्यस्थ नहीं है कि यह गैर-जरूरी है या नहीं।

    क्या आप कह सकते हैं कि इंसान को पार्क में घूमना जरूरी नहीं है? उसे चलने की जरूरत नहीं है, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उसे यह करने की जरूरत नहीं है, उसे वह करने की जरूरत नहीं है? मैंने कहा कि आप 11(1)(एम) (1960 अधिनियम का) एक ऐसी गतिविधि की अनुमति देते हैं जो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए हो सकती है। घोड़े को पालतू बनाने के बाद यदि आप घोड़े की सवारी करते हैं तो यह केवल मनोरंजन के लिए है।"

    जस्टिस के एम जोसेफ: "मान लीजिए कि स्थानीय निकाय के अधिकारी कुछ जानवरों, जैसे कुत्तों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वे उनके साथ बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। क्या कोई यह कहते हुए रिट दायर कर सकता है कि वो ऐसा ना करें और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों या प्राधिकरण के अध्यक्ष को परमादेश जारी किया जाता है कि धारा 3 (1960 अधिनियम की) के तहत कर्तव्य दिया गया है?"

    रोहतगी: "यह एक इंसान के खिलाफ लागू किया जा रहा है लेकिन एक जानवर के कहने पर"

    बेंच: "लेकिन यह एक जानवर की ओर से है।"

    रोहतगी: "हम वह 'हिम्मत' कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई कानून कह सकता है कि अतिरिक्त पीड़ा न देने के लिए आप पर एक दायित्व है, यदि आप ऐसा करते हैं तो दंड होगा। ठीक है। यह वहीं रुक जाता है। यह नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस कार्रवाई को करने के लिए जानवर के पास एक समान अधिकार है।

    बेंच: "जंगलों के क्षरण या वन्यजीव संरक्षण का उदाहरण लें। पेड़ों का संरक्षण अधिनियम, आपके पास हर राज्य में है, पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है। क्या कोई इंसान नहीं आ सकता और कह सकता है कि बहुत सारे लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? एक निश्चित कार्य न करने का आपका कर्तव्य एक परमादेश द्वारा लागू किया जा सकता है?"

    रोहतगी: "हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना लगता है कि यह जानवरों बनाम इंसानों का मामला है, जो पर्यावरण के विपरीत है जो इंसानों के लिए है, इंसानों द्वारा।"

    बेंच : "क्या एक संस्कृति का संरक्षण मानव के लाभ के लिए हो सकता है?"

    रोहतगी: "संस्कृति मनुष्य के कल्याण का एक हिस्सा होगी। यह अनुच्छेद 29 से अपना रंग लेगी। 29 कहता है कि लोगों को 'संरक्षण' का अधिकार होगा। यह ' सुरक्षा' या ' प्रचार' नहीं कहता है। यह कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को, जिसकी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे 'संरक्षण' करने का अधिकार होगा। यह एक बहुत ही अजीब अभिव्यक्ति है- 'संरक्षण'। जैसे आपके पास खेती का अधिकार है, आपके पास संरक्षण का अधिकार है... जब आप एक जानवर को पालते हैं, तो आपको उस जानवर के अधीन होना पड़ता है जिसे मैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहता हूं।

    यदि आप एक घोड़े को पकड़ते हैं जो जंगल में दौड़ रहा है, तो आप उसे एक अखाड़े में छोड़ते हैं, फिर आप धीरे-धीरे उसे वश में करने की कोशिश करते हैं, आप उस पर बैठते हैं, वह आपको फेंक देता है, फिर आप घोड़े को चाबुक मारते हैं, आप उसे आधे दिन तक खाना नहीं देते, आप उसे अधीनता के लिए मजबूर करते हैं। वो अधीन हो जाता है, तो आप उसे एक गाजर देते हैं। अगर कुत्ता अच्छा काम करता है, तो आप उसे एक बिस्कुट देते हैं। यह कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है।"

    बेंच: (हल्के अंदाज में ) "यह जानवरों तक ही सीमित नहीं है।"

    रोहतगी: "हां, मैं यही कहने वाला था। कहा गया था कि 'छड़ी छोड़ो, बच्चे को बिगाड़ो'। बेशक, अब कोई शारीरिक दंड नहीं है ... इसलिए गुण द्वारा एक नाजुक संतुलन सुनिश्चित किया जाना है। नियमों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के आधार पर कि अनावश्यक चीजें (दर्द या पीड़ा) नहीं होती हैं।"

    बेंच: "तो 'अनावश्यक' के बजाय, क्या आप कह सकते हैं कि यह उद्देश्य के लिए 'अपरिहार्य' है?"

    रोहतगी: " हां, 'अनिवार्य' भी एक मुहावरा है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो, गधे के लिए बोझ का जानवर बनना या घोड़े के लिए किसी को बैठाना नहीं था। आज भी देश के कई हिस्सों में , कई पहाड़ी इलाकों में, ये गधे दिन और दिन में 50 किलो वजन उठाते हैं। केरल और अन्य जगहों पर, जानवर लकड़ी ले जाते हैं। क्या उन्हें लकड़ी ढोनी चाहिए? ... भले ही आप खेत की जुताई के लिए बैल का इस्तेमाल करते हों या बोझ के एक जानवर के रूप में, क्या आप इसे वश में नहीं करेंगे, क्या आप इसे पालतू नहीं बनाएंगे (सांडों को नियंत्रित करने वाले नागराजा के फैसले में टिप्पणियों के आलोक में)? तो ये निष्कर्ष बिना मिसाल के, बिना चर्चा के पहुंचे हैं और इसलिए, वे पर इंक्यूरियम को लेकर अतिसंवेदनशील हैं।

    बेंच: "जलीकट्टू में जानवरों के साथ क्रूरता का शिकार होने के अलावा, दूसरा आयाम यह है कि बहुत सारे मनुष्य भी अपनी जान गंवा रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं- जीवन जाने की वजह से अनुच्छेद 21 खो रहा है। आप उसे क्या कहते हैं?"

    रोहतगी: "गतिविधि के हर क्षेत्र में, लोग अपनी जान गंवाते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए, हो सकता है कि आप लापरवाही से गाड़ी नहीं चला रहे हों, कोई और कर सकता है, कोई ट्रक पलट सकता है, कोई पुल गिर सकता है, कोई इमारत गिर सकती है, और आपकी मृत्यु हो सकती है। "

    बेंच: "लेकिन यहां, आप इसे होने के लिए सक्षम कर रहे हैं। राज्य इसे होने दे रहा है। और तो और, राज्य सक्रिय रूप से इसे बढ़ावा दे रहा है।"

    रोहतगी: "यहां भी, राज्य लोगों को सौ मील प्रति घंटे ड्राइव करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ... एक मंत्री कह रहा है कि यह आगरा के लिए एक शानदार सड़क है, इसलिए 120 मील प्रति घंटे की गति से ड्राइव करें। यह उसी तरह 21 को खींचने जैसा है जैसे निर्णय (नागराजा) ने 51ए को 3 और 11 में फैला दिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग मर जाएंगे, जैसे अकाल में...अदालत इस फैसले में जो कर रही है वह कानून है। अदालतें कानून नहीं बनाती हैं। आप सब कुछ एक साथ पढ़ते हैं जैसे एक चला गया है और दूसरे में बांध दिया गया है?"

    कंबाला पर तर्क

    प्रतिवादी-राज्य कर्नाटक के लिए एडवोकेट निखिल गोयल: "कंबाला जलीकट्टू से अलग है। यह लगभग 100- 135 मीटर की दौड़ है। यह केवल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होता है। भैंसें भी केवल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं।। दौड़ लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए कीचड़ भरे पानी के खेतों में होती है। यह भैंस की एक अलग नस्ल भी है। इसमें स्थानीय ग्रामीण भाग लेते हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह स्वाभाविक रूप से अत्याचारी है।हाईकोर्ट द्वारा इस बात की जांच करने के लिए एक समिति को नियुक्त किया गया है कि आपके नागराजा फैसले के बाद जमीन पर क्या बो रहा है है। कोड़े मारने आदि के संबंध में तस्वीरों के अलावा कोई डेटा नहीं है ... किसी अधिनियम का दुरुपयोग होने की प्रवृत्ति, अधिनियम का दुरुपयोग होने की आशंका, विधायी कार्रवाई का आधार नहीं हो सकती है ... साथ ही, यहां कुछ ऐसा है जो निर्णय (नागराजा में) के आधार को हटाने के बराबर है। यदि आप 11(3) में जाते हैं, तो कुछ अपवाद हैं जो विधायिका प्रदान करती है। एक अपवाद नाक में रस्सी डालने के लिए है। यदि एक अपवाद के रूप में एक केंद्रीय कानून द्वारा 11(3) के तहत नाक में रस्सी डालने की अनुमति है, तो हमने उस 11(3) में संशोधन किया है और कंबाला को जोड़ा है...।"

    तमिलनाडु राज्य के खिलाफ याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने जवाब में कहा: "2017 के बाद से जब रिट याचिका दायर की गई थी, बाद के वर्षों में, इस अदालत के रिकॉर्ड पर हस्तक्षेप आवेदन तैयार और दायर किए गए हैं।

    वे इस अदालत के सामने विस्तृत रिपोर्ट लाते हैं जो अनिवार्य रूप से दो स्रोतों पर आधारित हैं- पहला स्रोत उन लोगों की प्रत्यक्षदर्शी जांच है जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने तस्वीरें लीं, उन्होंने अपने नोट्स संकलित किए और उन्होंने इसे एक रिपोर्ट में बनाया। दूसरा तत्व रिपोर्ट विभिन्न विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। आपके पास ऐसी स्थितियां हैं जहां राज्य के कई जिलों में मौतें हुई हैं और चोटें आई हैं।

    यदि राज्य के कई जिलों में मौतें और चोटें हुई हैं, तो हमने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से मीडिया रिपोर्टों के आधार पर और उन्हें रिपोर्ट में संकलन किया है। मीडिया रिपोर्टें साल दर साल आ रही हैं, मौतों, अत्याचारों की रिपोर्टिंग, निश्चित रूप से एस राज्य सरकार को उन खबरों का खंडन करना चाहिए था और कहना चाहिए था 'क्षमा करें, यह झूठ है और आप गलत खबर फैला रहे हैं।'

    ये कागजी खबरें नहीं हैं जिन्हें हमने एक साथ बांधकर अदालत में पेश किया है। बल्कि राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। हमारे अनुसार राज्य जो पेश कर रहा है, वह ढोंग है। आप इस सामग्री के साथ रिकॉर्ड पर बहस कैसे कर सकते हैं? आप इसका खंडन करने वाला हलफनामा दायर नहीं करते हैं, और जब यह इंगित किया गया था तो आप कहते हैं 'नहीं, नहीं, नहीं, कृपया अनुकूल दिशा-निर्देश जारी करें'? आप, आपके व्यापक अनुभव के साथ, उस तरह भोले नहीं होंगे जैसा कि तमिलनाडु राज्य चाहता है कि आप बनें। आपको रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच करनी होगी- कई टैमर बैल पर झपटते हैं, बैल अखाड़े में टैमर्स पर गिर जाता है, घबराया हुआ बैल वापस हमला करता है... क्रूरता का पूरा विचार सिर्फ अभाव नहीं था, बल्कि सनसनी, शोर था , लड़ाई-या-उड़ान प्रतिक्रिया।

    यहां, एक उड़ान प्रतिक्रिया है... फील्ड जांचकर्ता हैं जो वहां गए थे और उसी के आधार पर उन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की है..."

    बेंच: "क्या आपने अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई?"

    दीवान: "हां, हमने शुरू में किया था। कुछ प्राथमिकी हुईं थीं।"

    बेंच : "क्या हम उन तस्वीरों के आधार पर कोई धारणा बना सकते हैं जो आपने हमें दिखाई हैं? किसी भी वर्ष में छिटपुट उदाहरण हो सकते हैं लेकिन हम संविधान की आड़ में योजना के आधार पर परीक्षण कर रहे हैं कि क्या सहमति के बाद प्रश्नगत राज्यों में लागू वैधानिक संशोधनों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है, यह कहां तक वैध है या नहीं?

    यदि हम तस्वीरों के आधार पर छाप बनाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। हम यह नहीं मान सकते कि 1960 के अधिनियम में राज्य द्वारा संशोधन कानून में खराब है क्योंकि यहां तस्वीर है। क्या हम इन तस्वीरों के आधार पर ये निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं कि कानून खराब है?"

    केस : एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू पी ( सी) नंबर 23/2016 और इससे जुड़े मामले

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