वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयत दार के रूप में अधिकार स्थापित करने के लिए प्रोबेट यानी प्रमाणित इच्छा पत्र या प्रशासन के पत्र लेने की अनिवार्यता आवश्यक ? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
LiveLaw News Network
17 Feb 2021 11:38 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतदार के रूप में अधिकार स्थापित करने के लिए प्रोबेट यानी प्रमाणित इच्छा पत्र या प्रशासन के पत्र लेने की अनिवार्य आवश्यकता, केवल हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई वसीयत पर लागू होती है, जो उच्च न्यायालयों के सिविल अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर होती है और उन क्षेत्रों के बाहर बनाई गई वसीयत की सीमा, जिसमें वे उन क्षेत्रों के भीतर अचल संपत्ति को सम्मिलित किया गया है, को कवर करती है।
न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने कहा,
ऐसे व्यक्ति के लिए कोई निषेध नहीं है जिसका मामला इन प्रावधानों के दायरे से बाहर है, प्रस्तुत करने से लेकर, एक वसीयत के तहत अधिकार का दावा करने और कानूनी उत्तराधिकारियों सहित अन्य द्वारा विभाजन या अन्य राहत के लिए किसी भी कार्यवाही के शुरु किए जाने पर।
अदालत ने दो ट्रांसफर याचिकाओं का निपटारा करते हुए इस मुद्दे पर विचार किया था। अदालत ने उल्लेख किया कि, बलबीर सिंह वासु बनाम लखबीर सिंह में, अदालत ने उन मामलों के बीच अंतर को नोटिस नहीं किया, जहां एक पक्षकार न्यायिक कार्यवाही में वसीयत पर भरोसा करने के लिए हकदार है, भले ही पहले प्रोबेट / प्रशासन के पत्र को प्राप्त किए बिना न्यायिक कार्यवाही में वसीयत को प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध हो।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा :
धारा 57, 213 और 264 का एक संचयी पठन दिखाएगा: (i) कि वसीयत के तहत एक निष्पादक या वसीयत दार होने का दावा करने वाला व्यक्ति, न्याय की अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में, जब तक कि वह प्रोबेट ( यदि एक निष्पादक नियुक्त किया गया है) या वसीयत के साथ प्रशासन के पत्र प्राप्त नहीं करता है, पर भरोसा नहीं कर सकता है, यदि इस तरह की वसीयत को व्यक्तियों के कुछ वर्गों द्वारा निष्पादित किया गया है; और (ii) कि कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर और राज्य द्वारा सरकारी अधिसूचना में सूचित न्यायालयों के भीतर प्रोबेट या प्रशासन के पत्र देने का अधिकार क्षेत्र।
इसलिए, निम्नानुसार ये है: (i) जब तक कि परीक्षक, अधिनियम में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी भी वर्ग से संबंधित नहीं है; और (ii) जब तक वसीयत नहीं बनती है या वसीयत द्वारा कवर की गई कुछ संपत्तियां किसी अधिसूचित क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर, स्थित हैं,एक वसीयतकर्ता या वसीयत दार के लिए प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों की तलाश की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार, पीठ इस प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ी कि वर्ष 2016 से साकेत, नई दिल्ली में जिला न्यायालय की फाइल पर लंबित विभाजन सूट (2012 में स्थापित), जिला न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित किया जाना चाहिए या नहीं या क्या उत्तराखंड उच्च न्यायालय की फाइल पर 2019 से लंबित वसीयतनामे का मामला जिला न्यायालय, साकेत को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ताकि वहां पहले से लंबित विभाजन सूट के साथ ही इस पर मुकदमा चलाया जा सके?
ट्रांसफर की दलीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि अतिरिक्त जिलान्यायालय, साकेत, दिल्ली की फाइल पर लंबित विभाजन सूट को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा और वसीयतनामा कार्यवाही के साथ जोड़ा जाएगा।
केस : रविन्द्र नाथ अग्रवाल बनाम योगेंद्र नाथ अग्रवाल [ ट्रांसफर ( सिविल) नंबर 970/ 2016]
पीठ : न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन
वकील : सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन, वकील
मनीष कुमार, वकील नित्या रामकृष्णन, वकील एच एस शर्मा,
उद्घरण: LL 2021 SC 85
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