INX मीडिया केस : चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, 26 को सुनवाई

LiveLaw News Network

20 Nov 2019 6:26 AM GMT

  • INX मीडिया केस : चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, 26 को सुनवाई

    INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब 26 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा।

    बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की पीठ के सामने दलील दी कि उन्हें जेल में 91 दिन हो चुके हैं। ट्रिपल टेस्ट परीक्षण में भी वो पास हो चुके हैं। इसके अलावा किसी अन्य केस को आदेश में शामिल किया गया है।

    दरअसल चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    चिदंबरम को नहींं मिली थी ज़मानत

    गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लंड्रिंग मामले में 15 नवंबर को चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका रही है।

    चिदंबरम ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

    वहीं ईडी ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुए दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने तथा धमकी देने की कोशिश कर सकते हैं। चिदंबरम ने उन्हें सीबीआई के मामले में जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 22 अक्तूबर के आदेश का जिक्र किया था और इस बात उल्लेख किया था कि यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ साक्ष्य से छेड़छाड़ करने, विदेश भागने और गवाहों को प्रभावित करने का कोई सबूत नहीं है।

    वहीं ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में वकील रोहित टंडन के केस का हवाला दिया है जो कि गलत है। वैसे सीबाआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को जमानत मिल चुकी है।

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