न्यायिक अधिकारियों के चयन में साक्षात्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: सुप्रीम कोर्ट ने ' खेल के नियम बदलने' के मुद्दे की सुनवाई में कहा
LiveLaw News Network
6 Sept 2022 7:43 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की कि क्या चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद "खेल के नियमों" को बदला जा सकता है। कुछ हाईकोर्ट द्वारा आयोजित जिला न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया से संबंधित मामलों के एक बैच में यह मुद्दा उठा। प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या प्रक्रिया के दौरान चयन मानदंड को बदला जा सकता है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले में पेश एडवोकेट को कहा, "जब योग्यता, अहर्ता के संबंध में नियमों में बदलाव होता है, तब आप कह सकते हैं कि नियमों में बदलाव किया गया है। लेकिन आकस्मिकता के आधार पर, यदि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि या कमी की जाती है, तो क्या वह नियमों में बदलाव के समान होगा ?"
पीठ ने कहा,
"नियोक्ता को कुछ विवेक दिया गया है। उद्देश्य है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या अपनाया गया तंत्र जांच में खड़ा होगा। उदाहरण के लिए, योग्यता के संबंध में, हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से ऊपर है योग्य है, और फिर आप इसे 25 बनाते हैं। या आप डिग्री धारक कहते हैं और फिर इसे डबल डिग्री बनाते हैं। खेल शुरू होने के बाद यह नियम बदल जाएगा। लेकिन जब यह साक्षात्कार से संबंधित है, जो एक आकस्मिकता से जुड़ता है, तो क्या वह नियम में बदलाव के समान होगा या नहीं? उदाहरण के लिए, योग्यता की शर्त कानून स्नातक है। अब वे यह लागू करना चाहते हैं कि 50% अंकों के साथ कानून स्नातक आवेदन कर सकते हैं। खेल शुरू होने के बाद यह नियम का परिवर्तन है और आप इस नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। "
पीठ ने टिप्पणी की,
"जब जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चयन की बात आती है, तो जाहिर तौर पर साक्षात्कार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको व्यक्ति को उसके ज्ञान के आधार पर परखने की जरूरत है। किताब पढ़कर उसने जो ज्ञान प्राप्त किया वह अलग है। क्या उनके पास जो व्यावहारिक ज्ञान है वह अलग है। इसलिए, साक्षात्कार बहुत अधिक महत्व रखता है। हमें न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता है, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो सिर्फ किताबों के माध्यम से जाए। "
एक संबंधित मामले में अनुवादकों/दुभाषियों की ओर से पेश हुए एक वकील ने आग्रह किया कि परिणाम घोषित होने से एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियमों में बदलाव किया गया था। जस्टिस बनर्जी ने कहा, "हमें सिद्धांत को देखना होगा। दुभाषिए मौके पर ही व्याख्या करते हैं। उन्हें भाषा, दोनों भाषाओं पर बहुत मजबूत आदेश होना चाहिए। थोड़ी सी गलत व्याख्या आपदा का कारण बन सकती है"।
जस्टिस बनर्जी ने टिप्पणी की, "कलकत्ता हाईकोर्ट में, मुझे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी पदोन्नत किया गया था, ने कहा था कि आप कोई अंक नहीं दे रहे हैं। मैंने अभी कुछ उत्तर पुस्तिकाएं देखीं, मैंने उन्हें डाल दिया। मेज पर रखा और कहा कि कम से कम आदेश समझ में आने चाहिए। आदेशों को समझना चाहिए। यदि यह मानक है, तो मैं उन्हें पास अंक कैसे दे सकती हूं। कई व्यावहारिक समस्याएं हैं जिन्हें मानकों को बनाए रखने के लिए मौके पर ही सुलझाना पड़ता है। किस उद्देश्य के लिए चयन किया जाए ? एक न्यायिक अधिकारी के लिए, यदि वह खुद को ठीक से व्यक्त करने की स्थिति में है, तो वह निर्धारित है। अगर अंग्रेजी वो है , जिस भाषा में उसे अपने निर्णय लिखने होते हैं जब तक उसकी अंग्रेजी समझने वाली और सही है, लेकिन जब आप एक दुभाषिया का चयन कर रहे हों..."
राजस्थान हाईकोर्ट के लिए सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया, "आपने माना है कि आपके पास विचार करने का अधिकार है लेकिन चयन का अधिकार नहीं है। और यदि कोई परिवर्तन होता है, तो यह देखा
गया है कि परिवर्तन मनमाना है। यदि यह मनमाना है, अदालत इसे रद्द कर देगी लेकिन यह देखते हुए कि किसी दिए गए मामले में, इसकी आवश्यकता हो सकती है, तो अदालत को यह तय करना होगा कि विचार के क्षेत्र में रहने के अधिकार का सिद्धांत है बल्किचयन का अधिकार नहीं , क्या यह एक लागू सिद्धांत होगा। और फिर इसे मनमानी परीक्षण से जोड़ दें। क्या, यदि आपको कोई परिवर्तन करना है और परिवर्तन चयन के महत्वपूर्ण मानदंड में परिवर्तन नहीं है, बल्कि न्यूनतम अंकों के तय करने का परिवर्तन है, लेकिन योग्यता में परिवर्तन नहीं, क्या वह खेल के नियम में परिवर्तन के समान होगा ? यदि हाईकोर्ट ने न्यूनतम निर्धारित नहीं किया और परीक्षा ली, तो उन्हें उपयुक्त पाए गए लोगों से 13 रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें चुनना होगा भले ही वाई को 13 अंक मिले थे? यह मानते हुए कि किसी दिए गए मामले में कुछ बदलाव है, लेकिन परिवर्तन मनमाना नहीं है और इसकी आवश्यकता किसी चीज़ से हो रही है, तो क्या हर मामले में इसे रद्द करने की आवश्यकता होगी? मैं इस तर्क का समर्थन करूंगी। आपने देखा है कि जहां अधिक कठोर जांच के लिए परिवर्तन होते हैं, यह मनमाना नहीं है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाले उम्मीदवार के लिए है। "
जिला न्यायाधीश के पद के उम्मीदवारों के लिए एडवोकेट पी वी दिनेश ने कहा,
"विद्वान सीनियर एडवोकेट यह धारणा दे रही हैं कि हम कठोर जांच के खिलाफ हैं। हमारा यह भी विचार है कि कठोर जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या वहां क्या प्रक्रिया है जो नियम द्वारा निर्धारित की गई है और हाईकोर्ट किसी नियम के विपरीत कार्य कर सकता है या नहीं। ये वो है जो केरल मामले में हुआ।"
पीठ ने कहा,
"विभिन्न चरणों में परीक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि नियम 45% है, तो हाईकोर्ट इसे 55% कर सकता है। मान लीजिए कि नियम कहता है कि न्यूनतम अंक 20% होने चाहिए, नियम बनाने वाले प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी इसलिए कह सकते हैं कि 20% से अधिक क्यों नहीं। मान लीजिए, एक मामले में, नियम कहता है कि अंक 45% से अधिक नहीं हो सकते हैं, प्राधिकरण 45% से अधिक निर्धारित कर सकता है। "
पीठ ने तब एडवोकेट्स से कहा कि वे अपने मामलों की जड़ के संबंध में एक छोटा नोट तैयार करें- मानदंड क्या है, चयन मानदंड, प्रशासनिक मानदंड, विज्ञापन, भर्ती क्या थी, नियम क्या था, परिवर्तन की प्रकृति क्या है। "जब तक हम इन भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित निचोड़ को नहीं समझते हैं, तब तक हमारे लिए यह बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किस स्तर पर नियम बदल सकते हैं, आप किस हद तक नियम बदल सकते हैं। "
इस मुद्दे को तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान हाईकोर्ट और अन्य (2013) 4 SCC 540 मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संविधान पीठ को भेजा गया था। तेज प्रकाश में, पीठ ने मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 3 SCC 512 में पहले के फैसले के सही होने पर संदेह किया था जहां यह आयोजित किया गया था कि प्रक्रिया के दौरान चयन मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता है क्योंकि "यह खेल के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर होगा, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। "
मंजुश्री मामले को साक्षात्कार के अंकों के लिए कट-ऑफ के बाद के लाए जाने को अमान्य माना गया, जिसे मूल रूप से अधिसूचना में निर्धारित नहीं किया गया था।
तेज प्रकाश में तीन बेंच के जज ने संदेह जताया कि क्या खेल के नियमों में बदलाव के खिलाफ प्रतिबंध को पूर्ण और गैर- मोलभाव वाला माना जा सकता है।
पीठ ने तेज प्रकाश मामले को पांच जजों की संविधान पीठ में भेजते हुए कहा,
" हमारी राय में बिना किसी और जांच के मंजुश्री मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत का आवेदन बड़े सार्वजनिक हित या एक कुशल प्रशासनिक तंत्र की स्थापना के उद्देश्य में नहीं होगा। "
सलाम समरजीत सिंह बनाम मणिपुर हाईकोर्ट इंफाल और अन्य (2016) 10 SCC 484 ने भी लगभग इसी तरह के मुद्दे को निपटाया और उसे भी तेज प्रकाश (सुप्रा) के साथ 10.08.2017 के आदेश से टैग किया गया । शिवानंदन सी टी और अन्य बनाम केरल हाईकोर्ट और अन्य [रिट याचिका (सिविल) सं. 229/ 2017] में भी इसी तरह के मुद्दे को उठाते हुए संविधान पीठ को भेजा गया है।
विशेष रूप से, ये सभी मामले जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित हैं।
केस : तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान हाईकोर्ट और अन्य।