सेना अधिनियम का इरादा गंभीर अपराधों के लिए भी कम सजा देकर सैन्य कर्मियों की रक्षा करना नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

3 Feb 2022 9:15 AM GMT

  • सेना अधिनियम का इरादा गंभीर अपराधों के लिए भी कम सजा देकर सैन्य कर्मियों की रक्षा करना नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना अधिनियम का इरादा गंभीर अपराधों के लिए भी कम सजा देकर सैन्य कर्मियों की रक्षा करना नहीं है।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने सिक्किम हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सिक्किम राज्य द्वारा दायर एक अपील की अनुमति देते हुए कहा,

    "अगर यह विधायिका का इरादा था - कि गंभीर अपराधों के लिए भी कम सजा देकर सेना अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की रक्षा करनी है - तो अधिनियम कोर्ट-मार्शल और सामान्य आपराधिक अदालतों के समवर्ती क्षेत्राधिकार के लिए बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता। " हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि सैन्य अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला कोर्ट-मार्शल को सौंप दिया जाए।

    इस मामले में बलबीर सिंह नामक राइफलमैन को कथित रूप से गोली मारने वाले आरोपी सेना के जवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 15 दिसंबर 2014 को सक्षम सैन्य अधिकारी द्वारा आरोपी की हिरासत जांच अधिकारी को सौंप दी गई। 28 फरवरी 2015 को सेशन ट्रायल केस नंबर 03/2015 के रूप में मामला दर्ज किया गया था और आरोप तय किए गए थे। सत्र न्यायालय ने माना कि चूंकि घटना के समय आरोपी और मृतक दोनों सेना अधिनियम 1950 द्वारा शासित थे, सेना अधिनियम की धारा 69 के मद्देनज़र, अभियुक्त पर केवल एक सामान्य कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि सत्र न्यायालय द्वारा। इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया था कि वह प्रतिवादी की यूनिट के सीओ या सक्षम सैन्य अधिकारी को कोर्ट-मार्शल द्वारा उसके मुकदमे के लिए लिखित नोटिस दें। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के इस आदेश को बरकरार रखा और सिक्किम राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    इस मामले में सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यदि कमांडिंग ऑफिसर सेना अधिनियम की धारा 125 के तहत अपराध के संबंध में कोर्ट-मार्शल शुरू करने के लिए विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो आपराधिक अदालत के पास सेना के कर्मियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा।

    कोर्ट ने कहा कि यदि नामित अधिकारी कोर्ट-मार्शल के सामने कार्यवाही शुरू करने के लिए इस विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो सेना अधिनियम सामान्य आपराधिक अदालत द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "सत्र न्यायाधीश सक्षम थे और धारणा या अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कोई त्रुटि नहीं थी। हाईकोर्ट के निर्णय का परिणाम सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्पष्ट होने के बावजूद सेना के अधिकारियों पर कोर्ट-मार्शल आयोजित करने के लिए एक दायित्व थोपना है।"

    उक्त टिप्पणी अभियुक्त की ओर से उठाये गये इस तर्क पर विचार करते हुए की गयी थी कि यदि ट्रायल सामान्य आपराधिक अदालत द्वारा संचालित किया जाता है न कि सेना अधिनियम के तहत कोर्ट-मार्शल द्वारा, तो आरोपी सेना अधिनियम के तहत कम सजा का लाभ नहीं उठा पायेगा।

    अदालत ने कहा कि धारा 69 की उप-धारा (ए) में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 'सिविल अपराध' का दोषी ठहराया जाता है, जो कि लागू कानून के तहत मौत या आजीवन कारावास के लिए दंडनीय है, तो वह कोड़े मारने जैसी सजा के अलावा किसी भी सजा को भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा जो पूर्वोक्त कानून द्वारा अपराध के लिए सौंपी गई है और ऐसा कम दंड जैसा कि इस अधिनियम में वर्णित है।

    उप-धारा (बी) में प्रावधान है कि अन्य सभी अपराधों में, दोषी व्यक्ति को लागू कानूनों के तहत दी गई सजा या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास या अधिनियम में प्रदान की गई ऐसी कम सजा भुगतनी होगी।

    इस प्रावधान का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा:

    "कानून के शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विधायिका ने गंभीर अपराधों के लिए अलग-अलग दंड प्रदान किए हैं जो कानून के तहत मौत या आजीवन कारावास, और अन्य सभी अपराधों के लिए से दंडनीय हैं। पूर्व के मामले में, धारा 69 की उप-धारा (ए) प्रदान करती है कि कोर्ट-मार्शल उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दे सकता है। इसके अलावा, कोर्ट-मार्शल सेना अधिनियम (जैसे पदच्युत, सेवा से बर्खास्तगी, आदि, धारा 7127 के तहत प्रदान की गई) के तहत कम सजा भी दे सकता है। उप-धारा (ए) में "और" शब्द का उपयोग विधायिका के इरादे को स्पष्ट करता है, जो यह सुनिश्चित करना है कि सेना के अधिकारियों के पास गंभीर अपराधों के लिए सजा देने के लिए पर्याप्त विवेक है, जो कि दंड संहिता के तहत स्वीकार्य है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति जो अन्यथा मौत या आजीवन कारावास के लिए उत्तरदायी है, उसे सेना अधिनियम के तहत कम सजा दी जा सकती है। इसके विपरीत, धारा 69 की उप-धारा (बी) शब्द "या" का उपयोग करती है। यह इंगित करने के लिए कि दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत कम गंभीरता वाले अपराधों के लिए, सेना के अधिकारी कम सजा का आदेश दे सकते हैं"

    अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज करते हुए, पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए इस प्रकार कहा:

    यदि प्रतिवादी के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि एक व्यक्ति जिसे सेना अधिनियम के तहत कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराया गया है और दंडित किया गया है, वह उस व्यक्ति की तुलना में लाभप्रद स्थिति में होगा, जिसे एक सामान्य आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। यदि यह विधायिका का इरादा था - कि गंभीर अपराधों के लिए भी कम सजा देकर सेना अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की रक्षा करनी है - तो अधिनियम कोर्ट-मार्शल और सामान्य आपराधिक अदालतों के समवर्ती क्षेत्राधिकार के लिए बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता। यद्यपि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की तुलना में सेना अधिनियम विशेष कानून है, यदि इसके पठन में सामान्य कानून के लिए कोई योग्यता या अपवाद नहीं बनाता है, तो अदालत के लिए अधिनियम में ऐसी योग्यताओं को पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार, हम प्रतिवादी के इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

    मामले का विवरण:

    केस : सिक्किम राज्य बनाम जसबीर सिंह

    उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (SC) 116

    केस संख्या: 2022 की सीआरए 85 | 1 फरवरी 2022

    पीठ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत

    उपस्थिति: अपीलकर्ता राज्य के लिए एडवोकेट जनरल विवेक कोहली, भारत संघ के लिए एएसजी अमन लेखी, प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार डे

    जजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story