"वकीलों की चतुराई को चिन्हित करना होगा, एक पति और पत्नी के बीच 60 मामले!": सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद मामले में कहा

LiveLaw News Network

7 April 2022 8:32 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को वैवाहिक विवाद (Matrimonial Dispute) के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, "वकीलों की चतुराई को चिन्हित करना होगा, एक पति और पत्नी के बीच 60 मामले!"

    यह टिप्पणी न्यायमूर्ति हिमा कोहली की ओर से आई, जब याचिकाकर्ता के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि पति और पत्नी द्वारा शादी के 30 साल और अलग होने के 11 साल में 60 मामले दर्ज किए गए हैं।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत से मामले को शांत करने और इसे मध्यस्थता केंद्र के पास भेजने का आग्रह किया।

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "क्या करें। कुछ लोग लड़ना पसंद करते हैं, वे हमेशा अदालत में रहना चाहते हैं। अगर वे अदालत नहीं देखते हैं, तो उन्हें नींद नहीं आती है।"

    आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ससुर की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने देखा है कि उसके बेटे और उसकी पत्नी के बीच संबंध खत्म हो गए हैं।

    उन्होंने कहा कि प्रतिवादी द्वारा अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद, उनके लिए एक साथ रहना संभव नहीं है, इसलिए उनके पति का परिवार उन्हें उसी क्षेत्र में समान आवास देने के लिए तैयार है।

    जबकि शुरू में बेंच नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक थी, दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा मध्यस्थता के लिए जाने के लिए सहमति व्यक्त करने के बाद, बेंच ने मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया।

    पीठ ने आयोजन सचिव को मामले को मध्यस्थ के पास भेजने और कार्यवाही में तेजी लाने का प्रयास करने और 6 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

    अदालत के सवाल के जवाब में कि क्या पत्नी व्यापक समझौता करने की इच्छुक है, वकील ने कहा कि वह मध्यस्थता के लिए जाने को तैयार है। हालांकि उनकी चिंता यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

    वकील ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पत्नी को उसके ससुराल में रहने की अनुमति देने के बाद भी उसे पहली मंजिल पर बंद कर दिया गया था।

    पीठ ने कहा कि प्रतिवादी विभिन्न अदालतों के समक्ष मामलों पर बहस करते हुए मध्यस्थता नहीं कर सकता है।

    बेंच ने कहा कि मध्यस्थता किसी भी तरह से एक समयबद्ध प्रक्रिया है।

    पीठ ने पत्नी के वकील को संबोधित करते हुए कहा,

    "ऐसा लगता है कि आप लड़ने में बहुत रुचि रखते हैं। आपको दोनों नहीं दिया जा सकता है। मध्यस्थता समयबद्ध है।"

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