भारत की आज़ादी तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार बदले के खतरे के बिना सत्ता से सीधे बात करेंगे : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
19 May 2020 5:21 PM IST
भारत की आज़ादी तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि पत्रकार बदले के खतरे के बिना सत्ता से सीधे बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर रिट याचिका में दिए गए अपने फैसले में अहम टिप्पणी की।
अर्नब ने अपनी रिट याचिका में याचिकाकर्ता के खिलाफ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज सभी शिकायतों और एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जिन्होंने निर्णय सुनाया, ने कहा कि, एक पत्रकार को पीछे हटाने के लिए उपायों की खोज कर कई शिकायतों के अधीन करने के लिए और कई राज्यों व क्षेत्राधिकारों में एक ही नींव पर होने वाली एफआईआर और शिकायतों का सामना करना पड़ता है इसका उसकी स्वतंत्रता के अभ्यास पर प्रभाव पड़ता है।
कोर्ट ने कहा:
"यह प्रभावी रूप से नागरिक को देश में शासन के मामलों और सूचित समाज की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार के अधिकार की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा। हमारे फैसले मानते हैं कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत पत्रकार का अधिकार बोलने और व्यक्त करने के लिए नागरिक के अधिकार से अधिक नहीं है। लेकिन हमें एक समाज के रूप में यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं हो सकता। स्वतंत्र मीडिया तब मौजूद नहीं रह सकता है जब समाचार मीडिया एक स्थिति का पालन करने के लिए जंजीर में हो। "
टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य का उल्लेख करते हुए, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एमआर शाह भी शामिल थे, ने कहा कि एक ही कार्रवाई के कारण के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली कई कार्यवाहियों के अधीन व्यक्ति को कम से कम प्रभावी तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
पीठ ने कहा,
"एक ताजा जांच या उसी से जुड़े संज्ञेय अपराध के आधार पर एक दूसरी प्राथमिकी" सत्ता की जांच की वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग के अभ्यास "का गठन करेगी और संविधान के अनुच्छेद 226/227 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ये एक फिट मामला हो सकता है, "
टीटी एंटनी और इसके बाद आने वाले कई अन्य उदाहरणों के आधार पर उल्लेख किया।
न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों पर कोई भी उचित प्रतिबंध आनुपातिकता मानक के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें से एक घटक यह है कि अपनाए गए उपाय को राज्य के वैध उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय होना चाहिए।
पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही कारण के आधार पर अलग-अलग न्यायालयों में होने वाली कई कार्यवाहियों पर ये कहकर मंजूरी नहीं दी जा सकती कि अपराध पर मुकदमा चलाने में राज्य के वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सबसे कम प्रतिबंधात्मक और प्रभावी तरीका है।
न्यायालय निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा :
"जिस तरह से याचिकाकर्ता को जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कई राज्यों में एक ही टेलीविजन शो से जुड़े समान आरोपों के आधार पर कई एफआईआर के अधीन किया गया है, इससे कोई संदेह नहीं है कि एक नागरिक के रूप में और उचित उपचार के लिए एक पत्रकार के रूप में याचिकाकर्ता के अधिकारों (अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत) की रक्षा करने के लिए इस अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक है और विचारों का एक स्वतंत्र चित्रण करने करने की आवश्यकता है। "
ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने की आवश्यकता होती है जिससे कई अधिकार क्षेत्र होने से कार्यवाही की बहुलता होगी और याचिकाकर्ता को अनावश्यक परेशान किया जाएगा, जो एक पत्रकार है। "
फैसले में युवल नोवल हरारी द्वारा लिखित पुस्तक "21 वीं सदी के लिए 21 पाठ" से टिप्पणी की गई है : "जिन सवालों का आप जवाब नहीं दे सकते हैं वे आम तौर पर आपके लिए उस जवाब से बेहतर हैं जिस पर सवाल नहीं कर सकते।"
न्यायालय ने उल्लेख किया कि सभी एफआईआर या शिकायतें जो विविध क्षेत्राधिकारों में दर्ज की गई हैं, वो एक ही घटना से उत्पन्न हुई हैं - आर भारत पर 21 अप्रैल 2020 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रसारित प्रसारण। इस आरोप की नींव है कि आईपीसी की धारा 153, 153A, 153B, 295A, 298, 500, 504 और 506 के प्रावधानों के तहत अपराध किए गए हैं।
पीठ ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर को CBI को ट्रांसफर करने की अर्नब गोस्वामी की याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि एफआईआर समान शब्दों में लिखी गई है और पैराग्राफ की भाषा, सामग्री और अनुक्रमण और उनकी संख्या भी समान है।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, महाराष्ट्र राज्य की ओर से "निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत" किया है कि सुप्रीम कोर्ट विविध राज्यों में दर्ज अन्य सभी प्राथमिकी और शिकायतों को रद्द करने के लिए आगे बढ़ सकता है, हालांकि, मुंबई में दर्ज एफआईआर पर जांच जारी रहेगी।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन विभिन्न एफआईआर को रद्द करना मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा की गई एफआईआर की मेरिट के आधार पर न्यायालय द्वारा किसी भी विचार की अभिव्यक्ति नहीं होगी।
हालांकि, अदालत ने एफआइआर को रद्द करने और सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए मांगी गई वैकल्पिक राहत के लिए प्रार्थनाओं का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया।