सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की कमान प्रशासकों की समिति को सौंपने पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ाया

Brij Nandan

23 Aug 2022 5:11 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की कमान प्रशासकों की समिति को सौंपने पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ाया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके अनुसार IOA के मामलों को प्रशासकों की एक समिति (CoA) को सौंप दिया गया था।

    इस मामले का उल्लेख जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी के समक्ष किया गया। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सीओए पर यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

    चार हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी।

    18 अगस्त को, भारत के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली एक पीठ ने यथास्थिति का आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि सीओए ने अभी तक पदभार नहीं संभाला है। हालांकि, सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने नोटिस जारी नहीं किया था, क्योंकि इस मामले का केवल भारत के सॉलिसिटर जनरल ने मौखिक रूप से उल्लेख किया था।

    पूरा मामला

    यह मुद्दा तब उठा जब 2010 में सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार हुए चुनावों के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के गठन की मांग करते हुए याचिका दायर की।

    इस संदर्भ में, दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस नजमी वज़ीरी और जस्टिस मनमोहन शामिल थे, ने यह देखते हुए कि आईओए समिति राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार जारी नहीं है। 16 अगस्त, 2022 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि यदि खेल महासंघ ने देश के कानून का पालन नहीं किया, उसे सरकार से कोई मान्यता नहीं मिलेगी और उसे मिलने वाले लाभ और सुविधाएं तुरंत बंद हो जाएंगी।

    तदनुसार, आईओए के मामलों को प्रशासकों की एक समिति (सीओए) के हाथों में सौंप दिया गया था।

    इस मामले पर पिछली सुनवाई में, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए कहा कि सीओए की नियुक्ति को बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था और इस प्रकार, आईओए के निलंबन का कारण बन सकता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को फीफा ने निलंबित कर दिया है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल ही में, फीफा ने एआईएफएफ को "तीसरे पक्षों के अनुचित प्रभाव" के रूप में अपने मामलों को संभालने के लिए सीओए के गठन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया था।

    तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशासकों की समिति (सीओए) को समाप्त करने का निर्देश पारित किया।

    इस संदर्भ में, भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

    केस टाइटल: भारतीय ओलंपिक संघ बनाम भारत संघ एंड अन्य| डायरी सं. 25767/2022

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