भारतीय न्यायपालिका हमेशा कल्याणकारी राज्य बनाने में सबसे आगे रही है: सीजेआई एनवी रमाना
LiveLaw News Network
15 Nov 2021 1:51 PM IST
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के समापन समारोह में बोलते हुए कहा,
"भारतीय न्यायपालिका हमेशा हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में सबसे आगे रही है। देश का इतिहास हमें बताता है कि संवैधानिक अदालतें (उनके दिल में संविधान के साथ) हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों के साथ रही हैं।"
यह अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम/अभियान था और देश के हर शहर और गांव तक न्यायिक जागरूकता पहुंचने के उद्देश्य के साथ दो अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक चलाया गया था।
छह सप्ताह की लंबी अवधि के दौरान, कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने देश के ग्रामीण, आदिवासी और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए सीजेआई रमाना ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नालसा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मध्यस्थता और लोक अदालतों जैसी एडीआर विधियों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और जमीनी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
यह देखते हुए कि पीड़ित लोगों को अच्छे कपड़े पहनने वाले वकीलों या भवनों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अपनी पीड़ा के उन्मूलन की आवश्यकता है, सीजेआई ने आगे कहा कि हाशिए के समुदायों के मामलों को संभालने में प्रशिक्षित कानूनी सहायता व्यवसायी बड़े बदलाव कर सकते हैं।
गौरतलब है कि उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट संविधान द्वारा हमें दी गई जिम्मेदारी से अवगत हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को राज्य की न्यायपालिका के परिवार का मुखिया बताया और उनसे अपने न्यायिक परिवार की देखभाल करने को कहा।
उन्होंने आगे कहा,
"हमने संविधान द्वारा हमें सौंपी गई जिम्मेदारी और न्याय के अंतिम उपाय के रूप में लोगों द्वारा हम पर किए गए अपार विश्वास को संभाला है।"
उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों के फैसलों का लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, निर्णय सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए और संवैधानिक अदालतों के लिए अत्यंत स्वतंत्रता के साथ कार्य करना आवश्यक है।
सीजेआई ने कहा कि देश के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट संविधान द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं।
सीजेआई रमाना ने आगे कहा,
"न्यायपालिका पर जनता द्वारा आशा के अंतिम उपाय के रूप में निहित विश्वास इस तथ्य की गवाही देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट संवैधानिक योजना के प्रति बेहद जागरूक हैं, जिसे हम सभी द्वारा शब्दों और भावना में सम्मानित किया जाता है। यह प्राथमिक रूप से संवैधानिक अदालतों की पूर्ण स्वतंत्रता और विपरीत परिस्थितियों में आवश्यक साहस के साथ कार्य करने की क्षमता है, जो हमारी संस्था के चरित्र को परिभाषित करती है। संविधान को बनाए रखने की हमारी क्षमता हमारे त्रुटिहीन चरित्र को बनाए रखती है। हमारे लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है।"
सीजेआई रमाना ने यह देखते हुए कि वर्ष 1933 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह प्रचलित दृष्टिकोण था कि गरीबी एक दुर्भाग्य है जिसके लिए कानून बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, कहा कि सत्तारूढ़ औपनिवेशिक शक्ति द्वारा भारतीय जनता की दुर्दशा को कम करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया।
उन्होंने कहा,
"स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे मौलिक मिशन सभी के लिए सम्मान और समानता का जीवन खोजना था। हमारे लोगों के संघर्षों और आकांक्षाओं ने हमारे संविधान को आकार दिया, वह दस्तावेज जिसने हमें एक समतावादी भविष्य का वादा किया।"
सीजेआई रमाना ने महत्वपूर्ण रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि अमीरों और वंचितों के बीच का अंतर अभी भी एक वास्तविकता है। उन्होंने आगे कहा कि गरीबी, असमानता और अभावों के बावजूद हम कितनी भी पोषित घोषणाओं पर सफलतापूर्वक पहुँचते हैं, यह सब व्यर्थ लगेगा।
उन्होंने आगे जारी रखते हुए कहा कि कल्याणकारी राज्य का हिस्सा होने के बावजूद लाभ वांछित स्तर पर इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहे हैं। एक सम्मानजनक जीवन जीने के बारे में लोगों की आकांक्षाओं को अक्सर गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने इस पृष्ठभूमि के खिलाफ नालसा द्वारा शुरू किए गए गहन जागरूकता अभियान की सराहना की, क्योंकि यह देखा गया कि नालसा की योजनाएं और गतिविधियां लाभार्थी के बीच पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक पुल के रूप में कार्य करती हैं।
हाईकोर्टों के महत्व पर बोलते हुए सीजेआई रमाना ने कहा कि संविधान ने हाईकोर्ट को अधिक जिम्मेदारियां प्रदान की हैं। यह न केवल एक संवैधानिक न्यायालय है बल्कि एक तथ्यान्वेषी न्यायालय भी है। स्थानीय रूप से संबंधित होने के कारण हाईकोर्ट को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए स्थानीय विशिष्टताओं पर विचार करने के लिए बेहतर स्थिति में रखा गया है।
राज्य न्यायपालिका के महत्व के बारे में सीजेआई रमाना ने इस प्रकार कहा:
"राज्य न्यायपालिका को लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होने के कारण उनकी समस्याओं और व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में संवेदनशील और जागरूक होना चाहिए। विशेष रूप से इसे पीड़ितों और साथ ही अभियुक्तों दोनों के बारे में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। उनकी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करना चाहिए। आखिरकार, कानून को मानवीय रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। याद रखें कि यह निचली अदालत हैं, जिसने सबसे पहले संकट में एक महिला, देखभाल की जरूरत वाले बच्चे, या एक अवैध बंदी द्वारा संपर्क किया जाता है।"
अंत में इस बात पर जोर देते हुए कि जमीनी स्तर पर एक मजबूत न्याय वितरण प्रणाली के बिना हम एक स्वस्थ न्यायपालिका की कल्पना नहीं कर सकते, सीजेआई रमाना ने कहा कि सभी स्तरों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।
नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए सीजेआई रमाना ने कहा कि वह न्यायमूर्ति ललित की अधिक प्रशंसा नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें दृष्टि हो सकती है। उन्होंने भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की भी सराहना करते हुए कहा कि वह अपने विचारों में स्पष्ट हैं।
उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की भी सराहना की और उन्हें एक अच्छा सज्जन कहा।
अंत में उन्होंने कहा कि वह भारत के राष्ट्रपति का संरक्षण पाकर धन्य हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने और देश में कानूनी सहायता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 'ईमानदारी से धन्यवाद' दिया।
इस कार्यक्रम में बोलते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायमूर्ति रमाना और न्यायमूर्ति ललित ने स्वामी विवेकानंद के शब्दों से सीखा है कि किसी को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य से महान कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है।
एजी ने आगे कहा,
"उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे उत्साह के साथ काम किया कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सहायता के संबंध में उनके अधिकार और उन्हें उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूक किया जाता है। यह अखिल भारतीय कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 21 और 39 ए के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी छलांग है। देश के आम नागरिक, गरीब, अनपढ़ और अर्ध-अक्षर सीजेआई रमाना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस खानविलकर के प्रयासों के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।"
इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा सीजेआई एनवी रमाना ने भाग लिया।