भारत श्रवण कुमार की भूमि है, बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की उचित देखभाल करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Avanish Pathak

20 Oct 2023 2:20 PM GMT

  • भारत श्रवण कुमार की भूमि है, बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की उचित देखभाल करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि हमारा देश 'महान' श्रवण कुमार की भूमि है, जिन्होंने वृद्ध अंधे माता-पिता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, हाल ही में कहा कि भारतीय समाज के पारंपरिक मानदंड और मूल्य बुजुर्गों की देखभाल के कर्तव्य पर जोर देते हैं।

    यह देखते हुए कि बच्चों से अपने बुजुर्ग माता-पिता की उचित देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने यह भी कहा कि बच्चों का यह कर्तव्य न केवल एक मूल्य-आधारित सिद्धांत है, बल्कि कानून द्वारा अनिवार्य "बाध्य कर्तव्य" है।

    न्यायालय ने 85 वर्षीय व्यक्ति (छविनाथ) द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उसने अपने बेटों के खिलाफ उसकी देखभाल करने और भावनात्मक आश्रय देने के बजाय उसे परेशान करने और उसकी संपत्ति से बेदखल करने की शिकायत की थी।

    आगे कहा गया कि उन्होंने अपनी शिकायत के निवारण के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के समक्ष पहले ही एक अभ्यावेदन दायर कर दिया है, जो अभी भी विचाराधीन है।

    याचिकाकर्ता की शिकायतों पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने संबंधित एसडीएम को छह सप्ताह के भीतर मामले में सभी हितधारकों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लेने का निर्देश देते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

    अंत में न्यायालय ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार, बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने और उनकी गरिमा को बनाए रखने और बुढ़ापे में उनका सम्मान करने के लिए बाध्य हैं।

    इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में, बच्चे अपने माता-पिता से संपत्ति प्राप्त करने के बाद अपने बूढ़े माता-पिता को छोड़ देते हैं। इस संबंध में, प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण से श्रवण कुमार की कहानी का जिक्र करते हुए, जो अपने माता-पिता के प्रति पितृभक्ति के लिए जाने जाते हैं।

    केस टाइटलः छविनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य [WRIT - C No. - 2023/29678]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 398

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story