आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत चोर को चोरी की संपत्ति का 'मालिक' नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

20 May 2023 1:01 PM IST

  • आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत चोर को चोरी की संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक चोर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69ए के तहत संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 69ए को लागू करने के लिए यह अनिवार्य है कि निर्धारण अधिकारी को पता होना चाहिए कि धारा 69ए के तहत सूचीबद्ध और कवर की गई वस्तुएं/सामान निर्धारिती के स्वामित्व में हैं।

    आयकर अधिनियम की धारा 69ए मूल्यांकन अधिकारी को किसी भी अस्पष्ट धन, बुलियन, आभूषण, या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में मानी गई आय पर विचार करने की अनुमति देती है यदि करदाता संपत्ति का स्वामी पाया जाता है।

    जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने कर निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा मालवाहक ठेकेदार के रूप में निर्धारिती द्वारा उठाए गए कोलतार के लिए किए गए परिवर्धन को बरकरार रखा था, जो कथित तौर पर इसके द्वारा प्रेषिति को निर्देशानुसार वितरित नहीं किया गया था।

    हाईकोर्ट ने निर्धारिती को कथित रूप से उसके द्वारा गबन किए गए कोलतार का मालिक पाया था। इस प्रकार, इसने अधिनियम की धारा 69ए के तहत कोलतार की कम डिलीवरी के लिए किए गए परिवर्धन को सही ठहराया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपील में - इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या किसी व्यक्ति को धारा 69ए के तहत 'मालिक' माना जा सकता है यदि उसका स्वामित्व अवैध है - संपत अयंगर की आयकर कानून पर टिप्पणी में निहित चर्चा को संदर्भित किया गया था, जहां यह कहा गया था कि एक निर्धारिती को उसके कब्जे में कुछ भी उसकी आय के रूप में समझे जाने से पहले मालिक होना चाहिए। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि चोर चोरी की संपत्ति का स्वामी है।

    पीठ ने यह भी माना कि आयकर सहायक आयुक्त बनाम एस पिचाईमानिकन चेट्टियार, 1984 (147) ITR 251 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि निर्धारिती, जिसे प्रतिबंधित सोना रखने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 (बी) (ii) के तहत दोषी ठहराया गया था, आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

    शीर्ष अदालत ने माना था कि धारा 69ए के तहत कर लगाने की देनदारी तभी उत्पन्न हो सकती है जब निर्धारिती को माल का मालिक दिखाया जाए। उक्त मामले में, अदालत ने नोट किया था कि निर्धारिती को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा केवल एक वाहक के रूप में दोषी ठहराया गया था न कि सोने के मालिक के रूप में। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से कहा था कि माल के वास्तविक मालिक भूमिगत हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने आगे ध्यान दिया कि आयकर आयुक्त बनाम के आई पावुन्नी, (1998) 232 ITR 837 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि कानून संपत्ति के प्रतिधारण पर रोक लगाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी संपत्ति स्वामित्व के बिना है। इस प्रकार, वर्जित या निषिद्ध वस्तुओं का भी स्वामित्व और अवैध रूप से कब्जा किया जा सकता है।

    शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों विचारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति वर्जित या निषिद्ध वस्तुओं का स्वामी हो सकता है और फिर भी वह धारा 69ए के दायरे में हो सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "दूसरे शब्दों में, स्वामित्व की अवैधता धारा 69ए की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकती है कि मूल्यांकन अधिकारी को निर्धारिती को वस्तु का मालिक होना चाहिए।"

    हालांकि, अदालत ने कहा कि, स्वामित्व का पता लगाए बिना, या ऐसे मामले में जहां यह स्पष्ट है कि कोई और मालिक है, एक व्यक्ति जो सामान के अवैध कब्जे में पाया जाता है, उसे धारा 69ए के तहत मालिक नहीं कहा जा सकता है।

    अदालत ने टिप्पणी की कि अगर अदालत किसी चोर को धारा 69 ए के अर्थ के भीतर संपत्ति के मालिक के रूप में पहचानती है तो यह औचित्य से परे कानून पर दबाव डालेगा।

    अदालत ने कहा,

    "एक चोर को संपत्ति के मालिक के रूप में पहचानने का मतलब यह भी होगा कि संपत्ति के मालिक को मालिक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा, जो वास्तव में सबसे चौंकाने वाला परिणाम होगा।"

    पीठ ने कहा,

    "जब किसी व्यक्ति का कब्ज़ा उपयुक्त मामलों में हो सकता है, जब उसके कब्जे के स्रोत और गुणवत्ता के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो एक मूल्यांकन अधिकारी को उसे मालिक होने का औचित्य साबित करना चाहिए।"

    अदालत ने कहा, हालांकि, जब तथ्य ज्ञात हो कि वाहक मालिक नहीं है और कोई और मालिक है, तो उक्त वाहक का वर्णन करने के लिए मालिक के रूप में परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं जो अन्यायपूर्ण होने के अलावा सबसे अवैध हैं।

    इसलिए, यह देखते हुए कि निर्धारिती का कोलतार का क़ब्ज़ा एक अमानतदार के रूप में शुरू हुआ, जिसे एक वाहक के रूप में उक्त माल सौंपा गया था, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि माल का स्वामित्व निर्धारिती को नहीं दिया गया, जो केवल माल का वाहक था। ऐसे में आरोपी को इसका 'मालिक' होना नहीं कहा जा सकता ताकि धारा 69ए को आकर्षित किया जा सके। पीठ ने इस प्रकार अपील की अनुमति दी और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए अतिरिक्त कर को रद्द कर दिया।

    केस : एम/एस डीएन सिंह बनाम आयकर आयुक्त व अन्य।

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 451

    अपीलकर्ता के वकील: रमेश पी भट्ट, सीनियर एडवोकेट। दिग्गज पाठक, एओआर, श्वेता शर्मा, एडवोकेट। रोहित प्रिय रंजन, एडवोकेट, प्राची कोहली, एडवोकेट

    प्रतिवादी के वकील: एन वेंकटरमण, एएसजी, राज बहादुर यादव, एओआर, उदय खन्ना, एडवोकेट। सौरभ मिश्रा, एडवोकेट, दीक्षा राय, एडवोकेट, शुभ्रांशु पाधी, एडवोकेट।

    आयकर अधिनियम, 1961: धारा 69ए- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धारा 69ए के अर्थ में एक चोर को संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 69ए को लागू करने के लिए, यह अनिवार्य है कि मूल्यांकन अधिकारी को यह पता होना चाहिए कि धारा 69ए के तहत सूचीबद्ध और कवर किए गए वस्तुएं /सामान निर्धारिती के स्वामित्व में हैं।

    पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति वर्जित या निषिद्ध वस्तुओं का स्वामी हो सकता है और फिर भी वह धारा 69ए के दायरे में हो सकता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि, स्वामित्व का पता लगाए बिना, या ऐसे मामले में जहां यह स्पष्ट है कि कोई और मालिक है, एक व्यक्ति जो सामान के अवैध कब्जे में पाया जाता है, उसे धारा 69ए के तहत मालिक नहीं कहा जा सकता है।

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