आय, उम्र, बड़ा परिवार बच्चों की कस्टडी के मामलों में एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
10 Jun 2022 9:41 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आय, उम्र, बड़ा परिवार बच्चों की कस्टडी के मामलों में संतुलन बनाने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पांच साल के बच्चे की कस्टडी दादा को देते हुए इस प्रकार कहा, जिसने कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया था।
इस मामले में लड़के के दादा ने एक रिट याचिका (बंदी प्रत्यक्षीकरण) दायर कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लड़के की मौसी उन्हें अपने बेटे और बहू के घर में प्रवेश नहीं करने दे रही है और उन्हें बच्चे से मिलने भी नहीं दिया। हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए मौसी को कस्टडी मंजूर कर ली। इससे नाराज दादा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता-दादा ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि उनकी आयु 71 वर्ष है और उनकी पत्नी की आयु 63 वर्ष है, यह नहीं माना जा सकता है कि दादा-दादी पोते की बेहतर देखभाल करने की स्थिति में नहीं होंगे। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता - दादा की तुलना में मौसी लड़के की देखभाल और पालन पोषण करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी।
अपीलकर्ता-दादा द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से सहमत होते हुए, अदालत ने कहा:
"इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अविवाहित होने के कारण मौसी की स्वतंत्र आय होती है; दादा-दादी से छोटी है और बड़ा परिवार होने के कारण दादा-दादी की तुलना में बेहतर देखभाल होगी। हमारे समाज में अभी भी दादा-दादी हमेशा पोते की बेहतर देखभाल करेंगे। दादा-दादी की अपने पोते की देखभाल करने की क्षमता और / या योग्यता पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दादा-दादी मूल की बजाय ब्याज से ज्यादा प्यार करते हैं। भावनात्मक रूप से भी दादा-दादी हमेशा अपने पोते की बेहतर देखभाल करेंगे। दादा-दादी पोते-पोतियों के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़े होते हैं।"
हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा कि वर्तमान आदेश अभिभावक और सरंक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होना चाहिए, जो सक्षम अदालत के समक्ष लंबित है।
अदालत ने अपील का निपटारा करते हुए कहा, " हम दादा-दादी और मौसी और उनके परिवार (मातृ पक्ष पर) दोनों से संयुक्त और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने और भाईचारे के संबंध रखने का अनुरोध करते हैं जो नाबालिग के बड़े हित में होगा। हम सभी संबंधित लोगों से कड़वाहट को भूलने का अनुरोध करते हैं। अतीत और भविष्य में नाबालिग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसने दुर्भाग्य से, केवल पांच साल की उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया है। इस आशा और विश्वास के साथ, हम वर्तमान कार्यवाही को बंद करते हैं। "
स्वामीनाथन कुंचू आचार्य बनाम गुजरात राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 547 |सीआरए 898/ 2022 | 9 जून 2022
पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस
वकील: एडवोकेट डी एन रे अपीलकर्ता के लिए, प्रतिवादी के लिए एडवोकेट रऊफ रहीम
हेडनोट्स
बाल कस्टडी - आय और / या उम्र और / या बड़ा परिवार कस्टडी के मामलों में संतुलन को झुकाने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है - किसी को अपने पोते की देखभाल करने के लिए पैतृक दादा-दादी की क्षमता और / या योग्यता पर संदेह नहीं करना चाहिए - दादा-दादी पोते के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़े हुए हैं। (पैरा 7.2)