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मां की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मेघालय हाईकोर्ट ने पिता को दिया निर्देश, अपने साथ कश्मीर लेकर गए शिशु को करें पेश

LiveLaw News Network
4 Oct 2019 3:32 AM GMT
मां की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मेघालय हाईकोर्ट ने पिता को दिया निर्देश, अपने साथ कश्मीर लेकर गए शिशु को करें पेश
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मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी किया है, जो एक 5 महीने के शिशु की तरफ से दायर की गई थी।

याचिका शिशु की मां ताहेरा हक ने दायर की थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसके पति और बच्चे के पिता, आरिफ हुसैन मीर बच्चे को जम्मू और कश्मीर ले गए हैं और ताहेरा ने बच्चे की कस्टडी उसे देने की मांग की है।

ताहेरा के वकील ए.एस.सद्दीकी ने जम्मू-कश्मीर की वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रस्तुत किया कि बच्चे को उसकी मां की कस्टडी से ले लिया गया है और उसकी पहुंच से भी दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक मां बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक है। विशेष रूप से जब शिशु स्तनपान करने वाला हो और यह बच्चे के सर्वोत्तम हित और स्वास्थ्य में होगा कि वह अपनी मां के पास लौट आए।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति एच.एस. थंगखीव की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। पीठ ने मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और पिता को निर्देश दिया है कि वह मामले की अगली सुनवाई पर बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। अब इस मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी।



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