इतिहास के कठिन समय में अनुच्छेद 226 और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने लोगों की मदद की: जस्टिस एसके कौल

Brij Nandan

21 Jan 2023 9:30 AM IST

  • Justice SK Kaul

    Justice SK Kaul

    "हमारे इतिहास में कठिन समय में, यह अनुच्छेद 226 और बुनियादी ढांचे का सिद्धांत ने समाज और बड़े पैमाने पर लोगों की सहायता की है।“

    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने गुरुवार (19 जनवरी) को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की।

    दरअसल, याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया गया कि क्या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील के वैधानिक प्रावधान के कारण उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

    गौरतलब है कि न्यायाधीश की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उपराष्ट्रपति द्वारा 1973 के केशवंदा भारती के फैसले को गलत मिसाल कायम करते हुए आलोचना करने के बाद 'संविधान का बुनियादी ढांचा' पर बहस चल रही है।

    सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किए गए रिट उपाय को 'बंद' नहीं किया जा सकता है और सेवानिवृत्त सैनिकों और मृतक रक्षा कर्मियों के पतियों को वास्तव में कोई उपाय नहीं बचा है।

    तीन जजों में जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अभय एस ओका शामिल थे।

    दातार ने कहा,

    "उच्च न्यायालय का वैकल्पिक उपाय सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है।"

    सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया कि एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, एआईआर 1990 एससी 2263 और रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विपरीत था, इसके मुख्य प्रबंधक द्वारा संदर्भित, (2020) ) 6 एससीसी 1।

    सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत, जो न्यायाधिकरण को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, शीर्ष अदालत अपील का एकमात्र और अंतिम निकाय है, जो धारा 30 और 31 के तहत अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

    अधिनियम की योजना के अनुसार, ट्रिब्यूनल के एक फैसले के खिलाफ चुनौती के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले मामलों में 'सामान्य सार्वजनिक महत्व' वाले कानून का एक प्वाइंट शामिल होता है, या ऐसा मुद्दा जिसे शीर्ष अदालत सार्थक समझती है।

    इसे ध्यान में रखते हुए, जस्टिस कौल ने टिप्पणी की,

    "मुझे क्या परेशानी है कि कुछ मामलों में कोई उपाय नहीं है, जैसे कि पेंशन, विकलांगता पात्रता, वगैरह जैसे बड़े प्रभाव नहीं हैं। यह तो अभी की बातें हैं। लेकिन, यह अदालत केवल कानून के पर्याप्त सवालों वाले मामलों को ही लेती है, इस शर्त को पूरा नहीं करने वाले मामलों की जांच केवल एक मंच तक सीमित है, जिसका कोई उपाय नहीं है।"

    उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए दो स्तरीय न्यायिक जांच आवश्यक है।

    अधिनियम में प्रदान किए गए अपीलीय उपाय की सशर्तता की ओर इशारा करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा,

    "कोई अन्य उपाय उपलब्ध होना चाहिए अन्यथा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश अंतिम होगा, जब तक कि आम सार्वजनिक महत्व का कोई सवाल न हो।"

    उन्होंने कहा कि देश में किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अपवाद के साथ उसका निर्णय अंतिम और अपूरणीय है। यह खतरनाक है।

    यह स्वीकार करते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक समीक्षा की शक्ति, भले ही ऐसी शक्ति प्रदान की गई हो, कई मायनों में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों के संबंध में सीमित होगी, जस्टिस कौल ने प्रासंगिक वैधानिक संशोधनों को शामिल करने का सुझाव दिया जो उच्च न्यायालय को अनुमति देता है। न्यायालयों को उन मामलों से निपटना चाहिए जिनमें पर्याप्त महत्व का कानूनी प्रश्न शामिल नहीं है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी और उच्च न्यायालय भी अपनी सीमाओं के बारे में सावधान रहेंगे।"

    अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल संजय जैन ने वादा किया,

    "मैं संबंधित अधिकारियों के साथ इन सुझावों को उठाऊंगा और वापस आऊंगा।"

    जस्टिस कौल ने शीर्ष विधि अधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ उन मामलों में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जिनमें उच्च न्यायालयों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित होगा।

    पीठ ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली।

    केस टाइटल : भारत संघ और अन्य बनाम परशोतम दास | सीए संख्या 447/2023 और संबंधित मामले।


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