केरल हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई, लाइव स्ट्रीमिंग करके इतिहास रचा
LiveLaw News Network
30 March 2020 8:51 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अति आवश्यक मामलों पर सुनवाई की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करके इतिहास रचा। जस्टिस ए के जयसकरण नांबियार और जस्टिस शाजी पी चैली की पीठ ने अपने-अपने घर से कार्यवाही में हिस्सा लिया।
पीठ ने लगभग 30 जरूरी मामलों पर विचार किया, जिसमें जमानत याचिकाएं और रिट याचिकाएं शामिल रहीं। अधिवक्ताओं ने अपने ऑफिस/ घर से 'ज़ूम' ऐप के माध्यम से कार्यवाही में भाग लिया। राज्य और केंद्र के कानून अधिकारी भी कार्यवाही में शामिल हुए। कोई भी व्यक्ति 'ज़ूम' ऐप के माध्यम से कार्यवाही को लाइव देख सकता था।
सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तौर-तरीकों की रूपरेखा तैयार करना अभी शेष है, हालांकि जुलाई 2018 में इसके लिए सहमति बनी थी। पिछले महीने, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक विशेष मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी थी।
पीठ द्वारा सोमवार को सुनवाई के लिए रखा एक उल्लेखनीय मामला केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका था, जिसमें कर्नाटक सरकार द्वारा केरल में अंतर-राज्यीय सड़कों पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने के लिए निर्देश की मांग की गई थी।
पीठ ने केरल के एडवोकेट जनरल से अनुरोध किया है कि वह कल 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें।
कोर्ट ने लॉकडाउन के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक सू मोटो केस भी शुरू किया।
पिछले हफ्ते, कोर्ट ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए 21-दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर 14 अप्रैल तक अपने संचालन को निलंबित करने का फैसला किया था। शनिवार को अदालत ने घोषणा की थी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल मामलों की सुनवाई करेगी।