आईआईटी की फीस का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ओसीआई कैंडिडेट की भारतीय छात्रों के साथ समानता की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

11 Jan 2022 10:13 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) द्वारा ली जाने वाली फीस के संबंध में भारतीय नागरिकों के साथ समानता की मांग करते हुए एक प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) उम्मीदवार द्वारा दायर एक इंटरलोक्यूटरी आवेदन में नोटिस जारी किया।

    इस मामले को जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय ने प्रस्तुत किया कि आईआईटी मद्रास याचिकाकर्ता को विदेशी नागरिक से ली जाने फीस का भुगतान करने के लिए कह रहा है।

    शेनॉय ने पिछले साल न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया जिसमें ओसीआई उम्मीदवारों को भारतीयों के समान सामान्य श्रेणी में एनईईटी परामर्श में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मौके पर उपस्थिति दर्ज की और इसमें जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

    "मैं जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहता हूं। यौर लॉर्डशिप, आपकी मदद की जरूरत है।"

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

    "यह कुछ ऐसा है जो एक व्यापक मुद्दा है। हम नहीं चाहते कि हमारे भारतीय छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया जाए।"

    एसजी ने आगे कहा,

    "विदेशी छात्र अमीर घर से आते हैं।"

    न्यायमूर्ति नज़ीर ने कहा,

    "एसजी के तर्क में मैरिट है। आप दोनों तरीके चाहते हैं? आप यहां अध्ययन करना चाहते हैं और फिर अपने देश वापस जाना चाहते हैं? आप भारतीय नागरिकता का विकल्प क्यों नहीं चुनते और इस देश की सेवा क्यों नहीं करते?"

    शेनॉय ने कहा,

    "याचिकाकर्ता यहां रह रहा है। यह कोई आसान जवाब नहीं है। उन्हें जवाब दाखिल करने दें और यौर लॉर्डशिप आप अगले सप्ताह इस पर विचार कर सकते हैं।"

    आवेदन में यह तर्क दिया गया कि विदेशी नागरिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस बहुत अधिक है क्योंकि एनआरआई और विदेशी नागरिक विदेशी मुद्रा में कमाते हैं, लेकिन भारत में रहने और काम करने वाले ओसीआई विदेशी मुद्रा में नहीं कमाते हैं।

    यह आगे तर्क दिया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के ओसीआई को एनआरआई और विदेशी नागरिकों के बराबर रखना मनमानी है।

    आवेदन में कहा गया है,

    "काउंसलिंग के संबंध में और फीस के प्रयोजनों के लिए ओसीआई छात्रों के इलाज के बीच इस झूठे अंतर को बनाकर जेएबी ने माननीय न्यायालय के आदेश को रद्द करने और इसे अर्थहीन करने का प्रयास किया है।"

    आवेदन एडवोकेट ए रेयना श्रुति और एडवोकेट संजना ग्रेस थॉमस द्वारा तैयार किया गया था और आवेदन एडवोकेट के.वी. भारती उपाध्याय के माध्यम से दायर किया गया।

    केस टाइटल: निधि ईडाला रेड्डी वी. यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य| एसएलपी (सी) संख्या 17153/2021

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