"अगर उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा है, तो हम इसे अनदेखा कर देंगे": जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुरेश चव्हाणके के ट्वीट पर अवमानना की अर्जी पर कहा

LiveLaw News Network

17 Sep 2020 11:02 AM GMT

  • अगर उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा है, तो हम इसे अनदेखा कर देंगे: जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुरेश चव्हाणके के ट्वीट पर अवमानना की अर्जी पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुदर्शन टीवी के एडिटर-इन-चीफ सुरेश चव्हाणके के खिलाफ अदालत द्वारा उनके शो 'बिंदास बोल' का प्रसारण रोकने का आदेश पारित करने के बाद उनके ट्वीट्स के लिए स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना का मुकदमा दायर करने की याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

    याचिकाकर्ता फिरोज इकबाल खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप चौधरी ने कहा कि उन्होंने चव्हाणके के खिलाफ अदालत के आदेश के जवाब में उनके ट्वीट के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाने की याचिका दायर की है क्योंकि अदालत के आदेश के जवाब में उनके ट्वीट "अपमानजनक" हैं।

    इसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए कहा: "श्री चौधरी अगर उन्होंने (चव्हाणके) कुछ मूर्खतापूर्ण कहा है, तो हम इसे अनदेखा कर देंगे।"

    पीठ जिसमें जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिसइंदु मल्होत्रा ​​भी शामिल हैं, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेशों के तहत शुक्रवार को पीठ के गठन की अनुमति के अधीन शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक मुख्य मामले को स्थगित कर दिया। (क्योंकि पीठ अन्यथा कल नहीं बैठी है)

    वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि चैनल ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और इस मामले पर जल्द विचार के लिए अनुरोध किया है क्योंकि प्रसारण को रोक दिया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को चैनल को पहली नजर में ये टिप्पणी करने के बाद शो के बाकी एपिसोड टेलीकास्ट करने से रोक दिया था कि इसका उद्देश्य "मुस्लिम समुदाय को कलंकित करना" था। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि "एक समुदाय को अपमानित करने का एक कपटपूर्ण प्रयास" है और कहा कि एक संवैधानिक न्यायालय बहुलतावादी समाज में किसी भी समुदाय को कलंकित करने की अनुमति नहीं दे सकता है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इस आधार पर चैनल के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके द्वारा आयोजित शो के प्रसारण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि वह यूपीएससी में मुसलमानों के प्रवेश को सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं।

    चैनल ने अपने जवाबी हलफनामे में दावा किया है कि वह विदेशों से आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले समूहों के प्रशिक्षण केंद्रों के मुस्लिम समूहों को फंडिंग को देखते हुए "खोजी पत्रकारिता" कर रहा है।

    Next Story