'अगर सॉलिसिटर जनरल उपलब्ध नहीं हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था करें': दिल्ली दंगों के मामले में स्थगन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

Brij Nandan

1 Feb 2023 5:01 AM GMT

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत के सॉलिसिटर जनरल की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में स्थगन की दिल्ली पुलिस की मांग पर नाराजगी व्यक्त की।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा,

    “अगर सॉलिसिटर जनरल उपलब्ध नहीं हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।“

    पीठ छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तनहा को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी।

    इस मामले में कुछ सह-अभियुक्तों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के मद्देनजर याचिका दायर की गई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

    इससे पहले दिन में, जब पहली बार मामला कोर्ट के समक्ष आया था, तो दिल्ली पुलिस की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। पीठ ने इसके बाद मामले को दिन के बाद के हिस्से के लिए स्थगित करने का फैसला किया। जब मामला शाम 4 बजे फिर से उठा, तो केंद्र की ओर से पेश वकील रजत नायर ने कहा, "एसजी यहां हैं। संविधान पीठ अभी शुरू हुई है।

    जस्टिस कौल ने टिप्पणी की,

    "मैंने उन्हें देखा। लेकिन मुद्दा यह है कि इसे कैसे सुना जाएगा?”

    नायर ने कहा,

    "कृपया इसे अगले सप्ताह रखा जाए। वे यहां होंगे।"

    इस पर जस्टिस कौल ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की,

    "हमें वेल्ला (बेरोजगार) समक्ष रखा है। हम यहां बैठेंगे और जब आपका मन करेगा तब आप आएंगे।"

    नायर ने कहा,

    "हमें खेद है।"

    जस्टिस कौल ने आगे टिप्पणी की,

    "तो किसी और को आना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था करें। एसजी कई मामलों में आवश्यक होना चाहिए। क्या यह सॉलिसिटर जनरल का मामला है? मैं यह भी नहीं जानता। पिछली बार भी हमने आपको वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा था।”

    अदालत ने तब निम्नलिखित आदेश पारित किया,

    "एक बार फिर स्थिति सुनवाई की अंतिम तिथि के अनुसार है। जब पहली बार मामले को बुलाया गया तो सॉलिसिटर जनरल वहां नहीं थे और जब दोबारा बुलाया गया तो कहा गया कि वह कुछ समय पहले मौजूद थे और फिर चले गए हैं। सॉलिसिटर जनरल कई मामलों में व्यस्त हो सकते हैं और यह हमने उल्लेख किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर सुनवाई की अगली तारीख के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम मान लेंगे कि सरकार के पास इस मामले में कुछ कहने के लिए नहीं है। मामले को 21 फरवरी तक सूचीबद्ध करें।“

    जस्टिस कौल ने कहा,

    "हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। अगली बार ऐसा न करें। कृपया दोबारा अनुरोध न करें क्योंकि हम उन्हें सुनने और आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।"

    केस टाइटल: स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली व अन्य बनाम आसिफ इकबाल तन्हा व अन्य। बनाम एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 4287-4289 ऑफ 2021


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