"अगर एक चैनल मुस्लिमों द्वारा OBC का लाभ लेने पर आपत्ति जताता है तो इसे सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता" : सुदर्शन टीवी के लिए श्याम दीवान ने दलील दी
LiveLaw News Network
18 Sept 2020 4:44 PM IST
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिए गए स्थगन आदेश पर विवाद करते हुए, चैनल ने कहा है कि यह शो "खोजी पत्रकारिता" से बना है, जो आतंकवादी जुड़े संगठनों के "अवैध विदेशी धन" को यूपीएससी के लिए कोचिंग संस्थानों के लिंक का खुलासा करता है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम करते हैं।
चैनल के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि एडिटर-इन-चीफ का मानना है कि यह शो खोजी पत्रकारिता से जुड़े ठोस तथ्यों पर आधारित है और सच्चाई को अपने दर्शकों तक पहुंचाना मीडिया का कर्तव्य है। उन्होंने आश्वासन दिया कि चैनल इस बात से सचेत है कि कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग है और जहां तक कहानी का संबंध है, यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है और वो सिर्फ तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, "तथ्यों की जांच की गई है, उन्हें मिलाया गया है। मुझे विश्वास है कि बोलने और अभिव्यक्ति के मेरे मौलिक अधिकार के तहत, मैं टीवी मीडिया को ये प्रोजेक्ट देने का हकदार हूं।"
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे जकात फाउंडेशन छात्रों को सिविल सेवा के लिए आवेदन करने का प्रयास कर रहा है और फंडिंग के स्रोत का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का जोर यह है कि एक "साजिश" है और कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि एक निश्चित समुदाय के सदस्यों को सिविल सेवा में शामिल नहीं होना चाहिए।
नौकरशाही में घुसपैठ करने के लिए एक दागी संगठन से धन प्राप्त किया जा रहा है। हमारे चैनल ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को उजागर करने का प्रयास किया है और जिस तरह से कुछ व्यक्तियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा में भर्ती किया जा रहा है, जिसमें कट्टरपंथी अपने गलत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समर्थन के साथ शामिल कर रहे हैं, उन्होंने कहा।
उन्होंने उन समूहों (कथित रूप से पाक-समर्थक समूहों) की सूची दी, जिन्होंने फाउंडेशन के लिए अत्यधिक धन का स्रोत बनाया और उस राशि को भी सूचीबद्ध किया जो कथित रूप से दान की गई है।
उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि ज़कात फाउंडेशन के संस्थापक सैयद ज़फ़र महमूद को प्रसारण में अपना पक्ष रखने के लिए संपर्क किया गया था। उन्होंने कहा, यह कहानी के दोनों पक्षों को सामने लाने के चव्हाणके के प्रयास को प्रदर्शित करता है।
सांप्रदायिकता के मुद्दे पर दीवान ने कहा,
"एक अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक योजना का लाभ ले रहा है और ये ही राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है जिसके कारण हम एक बहस की मांग कर रहे हैं। अगर कोई न्यूज चैनल ओबीसी कोटे का लाभ लेने वाले मुसलमानों पर आपत्ति उठा रहा है तो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता है और इस देश में बार-बार ये सवाल उठता है और यह बहस सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। "
पूर्व-प्रकाशन सेंसरशिप के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्व प्रतिबंध की अनुमति देता है।
उन्होंने कहा,
"मान लीजिए कि इस प्रकरण से पहले एक पूर्व-प्रकाशन प्रतिबंध था, मेरा जवाब है कि जनता को जानकारी के एक बड़े हिस्से पर हार का सामना करना पड़ सकता है जिसे उसने साबित करने का प्रयास किया जहां तक मेरे बोलने की स्वतंत्रता और पूर्व प्रतिबंध का सवाल है, तो वह टीवी प्रसारण के संदर्भ में नियोजित नहीं है। उचित प्रतिबंधों के संबंध में, हमारे कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज तक पूर्व प्रतिबंध की अनुमति देता हो ... यहां तक कि सिनेमैटोग्राफी के संबंध में पूर्व-सेंसरशिप के संबंध में, मुझे बताया गया कि अभी भी एक याचिका लंबित है और चुनौती के अधीन है।"
OTT प्लेटफार्मों के गैर-विनियमन का उल्लेख करते हुए दिवान ने कहा,
"इस इंटरनेट युग में जब नेटफ्लिक्स आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो यह प्रतिबंध सिर्फ एक रचनात्मक होगा। यह अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 19 (1) (ए), 21 और 14 के संबंध में प्रस्तुत किया जाना है।"
उन्होंने कहा कि चैनल 15 साल से काम कर रहा है और उसने हमेशा कानून के तहत काम किया है। उन्होंने इस प्रकार कहा,
"जब एक पत्रकार ने विदेशी फंडिंग के संबंध में जांच की और सामग्री पाई। मुझे लगता है कि हमारे देश में, उस व्यक्ति को इस बात की आलोचना करने और घटनाओं के अपने संस्करण को प्रस्तुत करने का अधिकार है। वह सही हो सकता है या गलत हो सकता है ... जनता या सूचित नागरिक कॉल कर सकते हैं और खुद के लिए एक निर्णय ले सकते हैं कि क्या वे इस पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं ... हर किसी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी समाचार चैनल द्वारा पेश किया जा रहा है, उस पर भरोसा करें। यह तथ्य कि कुछ समाचार कुछ लोगों को असहज कर सकते हैं। लोकतंत्र की आधारशिला यही है । "
उन्होंने आश्वासन दिया कि चैनल यहां है और प्रसारण के बाद, यदि कोई हो, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है।
"बोलने की आजादी के अभ्यास को संवैधानिक न्यायालय की निषेधाज्ञा द्वारा अदम्य घोषित किया जा सकता है। बेशक गिरावट मानव स्वभाव का एक हिस्सा है और कुछ निश्चित आंकड़े हो सकते हैं जो सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन, कुल मिलाकर, यह वह व्यक्ति है जिसने संख्याओं में कमी की है और अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से शोध किया। एक प्रसारण के बाद की मशीनरी है जो काफी मजबूत है। यदि किसी को लगता है कि मानहानि या असत्य का कोई तत्व है और वे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त जांच और संतुलन है।"
दूरदर्शन बनाम आनंद पटवर्धन के मामले का जिक्र करते हुए जिसमें "पिता, पुत्र और पवित्र युद्ध" का प्रसारण था, दीवान ने प्रस्तुत किया:
"प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात जनता के सामने रखने का अधिकार है और इसको नष्ट करना प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करना है।"
उन्होंने जोड़ा,
"हम, एक लोकतंत्र में एक नागरिक के रूप में, सूचित किए जाने का अधिकार रखते हैं। उस आधार पर, कार्यक्रम को अंतिम एपिसोड तक प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रोग्राम कोड का कोई उल्लंघन नहीं होगा। और अगर है, तो उसे ठीक किया जा सकता है। "