'COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की पहचान में और देरी नहीं की जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

28 July 2021 2:48 AM GMT

  • COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की पहचान में और देरी नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2020 के बाद दोनों या एक माता-पिता को खो चुके बच्चों की पहचान में और देरी नहीं की सकती है और आगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कई एजेंसियों से सहायता लेने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक डिवीजन बेंच ने अनाथ की पहचान के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को बाल कल्याण और सुरक्षा अधिकारियों को पुलिस, डीसीपीयू, सिविल सोसाइटी संगठनों, ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी और आशा नेटवर्क से सहायता लेने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आदेश दिया।

    खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह किशोर न्याय अधिनियम और नियमों में उपलब्ध तंत्र के अतिरिक्त होगा और इसलिए जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के बाल स्वराज पोर्टल पर जानकारी प्राप्त होने पर अपलोड करना जारी रखें।

    इसके अलावा जिलाधिकारियों को चरण पांच तक आवश्यक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है जैसा कि बाल स्वराज पोर्टल पर दिखाई देता है ताकि एनसीपीसीआर योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी कर सके।

    कोर्ट ने बाल कल्याण समितियों को अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने और अनाथों को आवश्यक सहायता और पुनर्वास प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

    सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित विवरण देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है;

    - मार्च 2020 के बाद अनाथ या अपने एक माता-पिता को खोने वाले बच्चों की संख्या

    - सीडब्ल्यूसी से पहले पैदा हुए बच्चों की संख्या

    - जिन बच्चों को राज्यों द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है।

    - जरूरतमंद बच्चों को आईसीपीएस योजना के तहत उपलब्ध कराई गई 2000 रूपये की राशि के भुगतान के संबंध में जानकारी।

    बेंच ने अनाथों की शिक्षा के मुद्दे के बारे पर कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाथों को कम से कम इस शैक्षणिक वर्ष के लिए एक ही स्कूल में जारी रखने की अनुमति दी जाए, चाहे वह निजी या सार्वजनिक स्कूल हो। यदि निजी स्कूलों में जारी रखने में कठिनाई होती है, तो उन्हें आरटीई अधिनियम के तहत अन्य स्कूलों में समायोजित किया जा सकता है। राज्यों को उन छात्रों की जानकारी देनी होगी जिन्हें निजी और सार्वजनिक स्कूलों में समायोजित किया गया है।

    बेंच ने एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल, एनसीपीसीआर की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) नटराज और भारत संघ की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी द्वारा दिए गए निवेदनों पर विचार करने के बाद निर्देश जारी किए हैं।

    एमिकस क्यूरी की प्रस्तुतियां

    बेंच ने एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल द्वारा बताए गए 2 मुद्दों पर ध्यान दिया;

    - मार्च 2020 के बाद अनाथ हो गए बच्चों की पहचान और उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम।

    - अनाथ बच्चों की शिक्षा से संबंधित मुद्दा

    एमिकस ने 7 जून के आदेश के जवाब में राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकारों द्वारा वादा किए गए लाभ सभी अनाथों को दिए गए हैं जिनकी पहचान की गई है।

    एमिकस क्यूरी ने प्रस्तुत किया कि अधिकांश अनाथों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया है और तत्काल चिंता अब अनाथों की पहचान के तरीकों और साधनों का पता लगाने और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचने को सुनिश्चित करने की है।

    एमिकस क्यूरी ने जमीनी स्तर पर अन्य एजेंसियों को शामिल करने का सुझाव दिया, ताकि उन मौतों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके जिनके परिणामस्वरूप बच्चे अनाथ हो गए हैं।

    एनसीपीसीआर की ओर से प्रस्तुतियां

    एनसीपीसीआर के लिए एडवोकेट नटराज ने उन बच्चों के नवीनतम आंकड़ों के माध्यम से अदालत का रुख किया, जो अनाथ हो गए हैं, माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है, या दोनों को खो दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पश्चिम बंगाल में अनाथों की संख्या अवास्तविक प्रतीत होती है। लगभग सभी राज्यों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अधूरी है क्योंकि पोर्टल पर 75320 बच्चों का पंजीकरण है लेकिन चरण 5 तक की जानकारी केवल 1126 बच्चों के लिए है।

    एएसजी ने कोर्ट को यह भी बताया कि केंद्र और राज्यों की 34 योजनाएं हैं। लेकिन योजना के लाभों के संवितरण की निगरानी एनसीपीसीआर द्वारा तभी की जा सकती है जब राज्यों द्वारा चरण 5 तक की जानकारी अपलोड की जाती है। इसके अलावा, एनसीपीसीआर के पास इन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति है।

    भारत सरकार की प्रस्तुतियां

    एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का जिक्र करते हुए अदालत को बताया कि सहायता के लिए पात्र बच्चों की पहचान के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पुलिस, नागरिक समाज संगठनों, ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी और आशा नेटवर्क की सहायता से उन बच्चों की पहचान के लिए अभियान चलाएं जिनके माता-पिता COVID के कारण खो गए हैं।

    पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी देखा कि अनाथों के लिए घोषित कल्याणकारी योजनाओं को उन बच्चों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, जिन्होंने COVID के कारण माता-पिता को खो दिया है और उन सभी बच्चों को कवर करना चाहिए जो मार्च 2020 से अनाथ हो गए हैं, चाहे वह COVID के कारण हो या नहीं।

    पीठ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम्स में COVID वायरस के पुन: संक्रमण में स्वत: संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी। किशोर गृहों, बाल देखभाल केंद्रों आदि में फैले COVID के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मार्च 2020 में स्वतः संज्ञान मामला शुरू किया गया था। इस वर्ष दूसरी लहर के दौरान न्यायालय ने उन बच्चों के मुद्दे पर ध्यान दिया जो COVID महामारी अवधि के दौरान अनाथ हो गए।

    न्यायालय ने 28 मई को केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे उन बच्चों की पहचान करें जो मार्च, 2020 के बाद अनाथ हो गए हैं, चाहे वह महामारी के कारण हो या अन्यथा और उनकी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के 'बाल स्वराज' पोर्टल पर अपलोड करें। बाल अधिकारों की। पीठ ने ऐसे अनाथों को अवैध रूप से गोद लेने पर नियंत्रण करने के निर्देश भी दिए हैं।

    पीठ ने इससे पहले केंद्र से अनाथों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत घोषित लाभों के बारे में विवरण मांगा था।

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