हैदरपोरा एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

12 Sep 2022 5:53 AM GMT

  • हैदरपोरा एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हैदरपोरा एनकाउंटर (Hyderpora Encounter) में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने देखा कि राज्य द्वारा अंतिम संस्कार उचित तरीके से किया गया है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करें और साथ ही उन्हें उस कब्र स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति दें जहां माग्रे के शव को दफनाया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "एक शव को दफनाने के बाद, इसे कानून के तहत माना जाता है। हस्तक्षेप अदालत के कानून के तहत है। एक बार दफनाने के बाद शरीर को विचलित नहीं किया जाना चाहिए। एक अदालत शरीर के विघटन का आदेश नहीं देगी जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि विच्छेदन न्याय के हित में है।"

    पीठ ने उल्लेख किया कि राज्य ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि शरीर को अंतिम संस्कार करने के बाद दफनाया गया था, जिसमें शरीर को धोना और धार्मिक प्रथा के अनुसार उसका कफन शामिल था। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मृतक को उचित अंत्येष्टि नहीं दी गई।

    पीठ ने कहा,

    "हम पिता यानी अपीलकर्ता की भावनाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं, हालांकि, कानून की अदालत को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि कानून के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।"

    पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को न्यायसंगत और समान बताया और आगे की अपील को खारिज कर दिया।

    जस्टिस सूर्य कांत और जेबी पारदीवाला की एक पीठ मोहम्मद लतीफ माग्रे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके बेटे अमीर माग्रे के शव की मांग की गई थी, जो नवंबर 2021 में श्रीनगर में हैदरपोरा एनकाउंटर में मारा गया था।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि वह एक निर्दोष था जो सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ में मारा गया।

    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने उनके परिवार को उस स्थान पर धार्मिक संस्कार करने की अनुमति दी थी जहां जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अमीर माग्रे को दफनाया था, लेकिन परिवार को शव सौंपने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को माग्रे परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

    पिता ने उच्च न्यायालय के फैसले को इस हद तक चुनौती दी कि जिसमें शव सौंपने से इनकार कर दिया।

    याचिका का विरोध करते हुए, जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश वकील अर्धेंदुमौली प्रसाद ने प्रस्तुत किया,

    "जहां तक राज्य का संबंध है, वह एक आतंकवादी था। यह विवाद में नहीं है कि कुछ अन्य ऐसे लोग हैं जिन्हें दफनाया गया है और उन्हें जानबूझकर अपने ही स्थान पर नहीं दफनाया गया है, क्योंकि यह महिमामंडन को ध्यान में रखता है। युवा दिमाग बहकाया जाता है..आतंकवादी घुस आते हैं और वे बहुत अच्छी बातें कहते हैं और युवा दिमाग आतंकवाद में खींचे जाते हैं। यही कारण है कि राज्य जानबूझकर उन्हें एक ही शहर या एक ही गांव में दफन नहीं करते हैं।"

    प्रसाद ने 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी के अंतिम संस्कार का जिक्र करते हुए कहा,

    "यौर लॉर्डशिप आपने देखा है कुछ साल पहले क्या हुआ था, जब एक आतंकवादी मारा गया था और शव वापस दे दिया गया था।"

    उन्होंने आगे कहा कि हैदरपोरा मुठभेड़ नवंबर 2021 में हुई थी और शरीर 8 महीने के बाद विघटित अवस्था में होगा।

    मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने इस बात को रेखांकित किया कि मृतक के शरीर पर अंतिम संस्कार करने से सुरक्षा संबंधी कोई चिंता नहीं होगी।

    उन्होंने कहा कि एक पिता को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने का "पवित्र अधिकार" है। मृत व्यक्ति के पिता की याचिका पर प्रकाश डालते हुए सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने कहा,

    "मेरा बेटा चला गया है। मैं आपको यह दिखाने के लिए भी तैयार हूं कि मेरा बेटा आतंकवादी नहीं है। लेकिन मैं इसमें नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैं केवल अंतिम संस्कार करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से, एक बार जब आपको आतंकवादी करार दिया जाता है, तो आपका परिवार को भी निशाना बनाया जाता है। मेरी सबसे बुनियादी और पवित्र चीज (अंतिम संस्कार) करने के लिए मुझसे जाग्रत किया जाता है। यह एक घाव है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। कम से कम मुझे ठीक करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

    अंतिम संस्कार के बारे में पीठ को सूचित करने के लिए ग्रोवर ने इस्लामी धार्मिक ग्रंथों का व्यापक संदर्भ दिया। लाश को ढकने की जरूरत है और परिवार को आखिरी बार चेहरा देखने का मौका मिलना चाहिए। परिवार की मौजूदगी में नमाज पढ़नी चाहिए।

    ग्रोवर ने कहा,

    "इन धार्मिक संस्कारों को राज्य नकार नहीं सकता। धार्मिक लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।"

    जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वकील ने कहा कि जहां तक अंतिम संस्कार करने का सवाल है, जैसा कि उच्च न्यायालय को दिए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि अंतिम संस्कार किया गया।

    उन्होंने कहा कि इस्लामी धार्मिक प्रथाओं के अनुसार अनुष्ठान किए जाते हैं और अदालत उस प्रभाव से संतुष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि प्रार्थना की अनुमति देने से इसी तरह के अन्य मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

    वकील ने कहा,

    "लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे आतंकवादियों का सामना हो रहा है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो उच्च न्यायालय अंतिम संस्कार समारोह करने के लिए इसी तरह की प्रार्थनाओं से भर जाएगा। हम सभी ने देखा कि क्या हुआ जब कुछ साल पहले शव दिया गया था। हम खंडपीठ द्वारा पहली प्रार्थना के रूप में तैयार और सहमत हैं।"

    इसके लिए सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, भले ही ऐसा व्यक्ति दुश्मन हो, उसे दफनाने का अधिकार है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

    पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

    इस मामले पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय से एक सप्ताह के भीतर याचिका पर फैसला करने का अनुरोध किया था।

    तदनुसार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को आमिर माग्रे के परिवार को उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी (धार्मिक अनुष्ठान / दफनाने के बाद प्रार्थना) करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने भी परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की सीमा तक एकल पीठ के निर्देश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने कहा था कि आमिर के परिवार ने उनकी कब्र खोलकर उनका चेहरा देखने की अनुमति मांगी है। हालांकि, कोर्ट ने इस पहलू पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आमिर के पिता ने अंतिम संस्कार के लिए अपने बेटे के शरीर को निकालने की प्रार्थना छोड़ दी थी और किसी भी मामले में, शव दफनाने के तुरंत बाद सड़ना शुरू हो जाता।

    केस टाइटल: मोहम्मद लतीफ़ माग्रे बनाम जम्मू और कश्मीर और अन्य संघ शासित प्रदेश।| एसएलपी (सी) संख्या 12743/2022 XVI-A


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