हैदराबाद मुठभेड़ : तेलंगाना हाईकोर्ट ने शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखने के निर्देश दिए, सुनवाई 12 को
LiveLaw News Network
9 Dec 2019 4:10 PM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखा जाए।
हाईकोर्ट ने कहा है चूंकि सुप्रीम कोर्ट बुधवार 11 दिसंबर को इस मामले से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा इसलिए हाईकोर्ट 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा प्राप्त एक प्रतिनिधित्व का संज्ञान लिया जिसमें हैदराबाद की 27 वर्षीय पशु चिकित्सक से बलात्कार और जलाकर हत्या करने के 4 आरोपियों की मुठभेड़ 'हत्याओं' के संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था।
दरअसल शुक्रवार सुबह तड़के एक मुठभेड़ में सभी आरोपी मारे गए, पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने भागने का प्रयास किया था और पुलिस पर हमला किया था।
उच्च न्यायालय की दो जजों की पीठ के सामने शुक्रवार रात आठ बजे तेलंगाना के एडवोकेट जनरल पेश हुए और पीठ को सूचित किया था कि चारों आरोपियों का पोस्टमार्टम महबूबनगर के जिला सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक की निगरानी में किया जा रहा है जिसमें हैदराबाद के गांधी अस्पताल के फोरेंसिक डॉक्टर भी शामिल हैं। पोस्टमार्टम की वीडियो ग्राफी भी की जा रही है।
कोर्ट ने वीडियो को एक सीडी या पेन-ड्राइव में महबूबनगर के प्रमुख जिला न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया और न्यायाधीश को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को इसे देने के निर्देश दिए थे।
पीठ ने सभी चार आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर की रात 8 बजे तक संरक्षित करने का भी निर्देश दिया था और कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ 9 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई