"विधान के माध्यम से हटाए गए प्रावधानों को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है?": सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता तय करेगा
LiveLaw News Network
5 May 2022 12:37 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि वह 26 जुलाई, 2022 को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता के सवाल पर सुनवाई करेगा। बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई आखिरकार उसी दिन होगी।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ मद्रास बार में दायर एक आवेदन पर फैसला सुना रही थी जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) में न्यायिक सदस्य के पद पर छह व्यक्तियों की नियुक्ति के कार्यकाल को चुनौती दी गई थी।
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को चुनौती देने वाली मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक रिट याचिका में आवेदन दायर किया गया था।
कोर्ट ने आश्चर्य जताया,
"जब अध्यादेश (ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस, 2021) को सटीक प्रावधानों के साथ हटा दिया गया था, तो उन्हें एक अलग कानून के माध्यम से कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है?"
आवेदकों ने तर्क दिया कि CETSTAT की नियुक्ति मद्रास बार एसोसिएशन मामले (2021) के फैसले के उल्लंघन में की गई है, जहां कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस में कुछ प्रावधानों को अलग रखा है, जिसमें विभिन्न ट्रिब्यूनल के सदस्यों की अवधि चार साल तय की गई है।
भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने कहा कि कार्यकाल नीति का मामला है और यह अदालत के दायरे से बाहर है।
बाद में, उन्होंने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 5 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, ट्रिब्यूनल का सदस्य चार साल की अवधि के लिए या जब तक वह साठ-सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पद धारण करेगा।
एजी ने यह भी कहा कि आवेदकों का कार्यकाल 10 अप्रैल, 2023 तक जारी है, इसलिए आईए से निपटने के बजाय ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को मुख्य चुनौती देना बेहतर है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी कारण से मुख्य अधिनियम को चुनौती नहीं दी जा सकती है और आईए को उनकी योग्यता के आधार पर निपटाया जाएगा। चूंकि संबंधित आवेदकों की शर्तें समाप्त हो रही हैं, कोर्ट ने जुलाई, 2022 में मुख्य अधिनियम की चुनौती पर सुनवाई करने का फैसला किया।
पिछले साल 14 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जिसमें सदस्यों की अवधि 4 वर्ष निर्धारित की गई थी और जिसमें सदस्यों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। (मद्रास बार एसोसिएशन केस IV)
हालांकि, मद्रास बार एसोसिएशन मामले में घोषणा के कुछ सप्ताह बाद, 2021 में संसद द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में उन्हीं प्रावधानों को शामिल किया गया है।
इस प्रावधान की वैधता और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की संवैधानिक वैधता मद्रास बार एसोसिएशन और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश द्वारा दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती है।
आक्षेपित अधिनियम की धारा 5 को इस हद तक चुनौती दी गई है कि यह अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल को चार साल के "प्रकट रूप से छोटे कार्यकाल" के लिए निर्धारित करता है और न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
याचिका में कहा गया है कि धारा 5 भी कम से कम पांच साल के लिए नियुक्तियों का कार्यकाल तय करने के इस न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ चलती है, जैसा कि रोजर मैथ्यू में है।