बलात्कार के अलावा यौन उत्पीड़न के मामलों का इन- कैमरा ट्रायल हो, यौन इतिहास से जुड़े सवालों को अनुमति ना दें : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा

LiveLaw News Network

13 Aug 2022 4:26 AM GMT

  • बलात्कार के अलावा यौन उत्पीड़न के मामलों का इन- कैमरा ट्रायल हो, यौन इतिहास से जुड़े सवालों को अनुमति ना दें : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा

    न्यायालयों के यौन अपराधों के पीड़ितों के साथ संवेदनशील तरीके से निपटने के महत्व को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने वाली महिलाओं के लिए पीड़ा और उत्पीड़न से बचने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।

    अदालत ने निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों में बंद कमरे में सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 के अनुसार, केवल बलात्कार के मामलों में बंद कमरे में सुनवाई अनिवार्य है। कोर्ट ने इस दायरे का विस्तार किया है।

    इसके अलावा, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया कि पीड़ित से जिरह संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से की जाए।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि यौन उत्पीड़न के शिकायतकर्ताओं के लिए कानूनी कार्यवाही अधिक कठिन होती है क्योंकि वे आघात और सामाजिक शर्म से निपटते हैं। इस प्रकार, ऐसे मामलों को उचित रूप से संभालने के लिए न्यायालयों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

    कोर्ट ने इस प्रकार आदेश दिया:

    निचली अदालतों का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वे अपने सामने पीड़ित व्यक्तियों के साथ उचित तरीके से निपटें:

    ए) सीआरपीसी की धारा 327 के तहत या जब मामले में अन्यथा पीड़ित व्यक्ति (या अन्य गवाह) यौन उत्पीड़न/हिंसा के अपने अनुभव के बारे में गवाही दे रहा हो, उपयुक्त होने पर इन कैमरा ( बंद कमरे में ) कार्यवाही की अनुमति देना;

    बी) यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्क्रीन की स्थापना की अनुमति देना कि पीड़ित महिला को गवाही देते समय या वैकल्पिक रूप से आरोपी को नहीं देखना है, आरोपी को कमरे से बाहर जाने का निर्देश देना जब पीड़ित महिला की गवाही दर्ज की जा रही है;

    ग) यह सुनिश्चित करना कि आरोपी का वकील पीड़ित महिला से सम्मानजनक तरीके से और अनुचित प्रश्न पूछे बिना जिरह करे, विशेष रूप से पीड़ित महिला के यौन इतिहास के बारे में। साथ ही जिरह को इस तरह से आयोजित करने की अनुमति देना कि आरोपी के वकील अदालत में अपने प्रश्न प्रस्तुत करें, जो फिर उन्हें पीड़ित महिला के सामने रखे;

    घ) जहां तक संभव हो, एक बार में जिरह पूरी करना।

    अदालतों के यौन उत्पीड़न और यौन हमलों की शिकायतकर्ताओं से संवेदनशील तरीके से निपटने के महत्व को रेखांकित करते हुए, अदालत ने कहा कि-

    "सभी अदालतों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस तथ्य से अवगत रहें कि कानूनी प्रक्रिया उन शिकायतकर्ताओं के लिए और भी कठिन हो जाती है जो यौन उत्पीड़न और हमले के पीड़ितों से जुड़े अनुचित कलंक के कारण संभावित रूप से आघात और सामाजिक शर्म से निपटते हैं। इस पर विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां पुलिस ऐसी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहती है, न्यायालयों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।"

    अदालत ने अपर्णा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में फैसले पर भरोसा किया, जहां यह नोट किया गया था कि यौन अपराधों के पीड़ितों को न्याय की तलाश करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसे मामलों को उचित रूप से संवेदनशील तरीके से संभालने के लिए आपराधिक प्रक्रिया को यौन अपराधों की गंभीरता और आवश्यकता की पहचान में ढाला गया था। इस प्रकार, यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे इसे सुगम बनाएं।

    तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय दुर्गम न हो, अदालत ने निचली अदालतों को अपने सामने पीड़ित व्यक्तियों से उचित तरीके से निपटने का निर्देश दिया।

    इस मामले में, अपीलकर्ता, एक योग प्रशिक्षक ने आरोप लगाया कि संस्थान के तत्कालीन कुलपति ने मार्च 2019 में संस्थान में उसे अनुचित तरीके से छुआ, जिस पर उसने खुद को अलग कर लिया और उस पर चिल्लाई। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी मांगों से इनकार करने पर उसे सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दी गई थी। उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने एक बार नहीं बल्कि दो बार पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की। हालांकि, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और वह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पास चली गई। जेएमएफसी ने पुलिस को एक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया, हालांकि, कोविड -19 महामारी की शुरुआत के कारण जेएमएफसी के समक्ष कार्यवाही में देरी हुई।

    आखिरकार, जेएमएफसी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, प्रथम दृष्टया, "आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपराध की घटना" को "दिखाया गया" था। बहरहाल, जेएमएफसी ने माना कि पुलिस से सबूत एकत्र किए बिना मामले का फैसला नहीं किया जा सकता है और यह धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता की ओर से दायर मामले पर कार्रवाई करने के लिए उचित और सही नहीं लगता है। जेएमएफसी ने आरोपों को एक शिकायत के रूप में मानना जारी रखा और शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत गवाहों से पूछताछ करने की स्वतंत्रता प्रदान की। जेएमएफसी के इस आदेश पर अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सवाल उठाया था।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि जेएमएफसी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं था और सीआरपीसी की धारा 156 (3) में अभिव्यक्ति " कर सकता है" के उपयोग से संकेत मिलता है कि जेएमएफसी के पास शिकायतकर्ता को धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने के बजाय धारा 200 और 202 सीआरपीसी के तहत गवाहों की जांच करने का निर्देश देना विवेकाधिकार था। तदनुसार, अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के अर्जी खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यौन उत्पीड़न, यौन हमला या इसी तरह के किसी भी आपराधिक मामलों में, जिसमें पीड़िता को पहले से ही पीड़ित किया जा चुका है, अदालतों को शिकायतकर्ता पर और बोझ नहीं डालना चाहिए और पुलिस पर जांच के लिए दबाव डालना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता के लिए अपनी शिकायत के संबंध में महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त करना संभव नहीं है और इस तरह के सबूतों के अभाव में मामले की सच्चाई तक पहुंचना संभव नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि शिकायतकर्ता को रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सबूत लाए बिना अपने मामले को साबित करने की आवश्यकता होगी, जो कि अन्यायपूर्ण होगा। इस प्रकार, अदालत ने माना कि जेएमएफसी ने पुलिस को जांच का निर्देश देने के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है।

    इस प्रकार, अपील की अनुमति दी गई थी।

    केस : XYZ बनाम महाराष्ट्र राज्य |

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 676

    हेडनोट्स

    यौन उत्पीड़न/हिंसा के मामलों में सुनवाई - यौन उत्पीड़न और यौन हमलों के पीड़ितों के साथ न्यायालयों के संवेदनशील तरीके से निपटने के महत्व को दोहराया गया- दिशानिर्देश:

    ए) सीआरपीसी की धारा 327 के तहत या जब मामले में अन्यथा पीड़ित व्यक्ति (या अन्य गवाह) यौन उत्पीड़न/हिंसा के अपने अनुभव के बारे में गवाही दे रहा हो, उपयुक्त होने पर इन कैमरा ( बंद कमरे में ) कार्यवाही की अनुमति देना;

    बी) यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्क्रीन की स्थापना की अनुमति देना कि पीड़ित महिला को गवाही देते समय या वैकल्पिक रूप से आरोपी को नहीं देखना है, आरोपी को कमरे से बाहर जाने का निर्देश देना जब पीड़ित महिला की गवाही दर्ज की जा रही है;

    ग) यह सुनिश्चित करना कि आरोपी का वकील पीड़ित महिला से सम्मानजनक तरीके से और अनुचित प्रश्न पूछे बिना जिरह करे, विशेष रूप से पीड़ित महिला के यौन इतिहास के बारे में। साथ ही जिरह को इस तरह से आयोजित करने की अनुमति देना कि आरोपी के वकील अदालत में अपने प्रश्न प्रस्तुत करें, जो फिर उन्हें पीड़ित महिला के सामने रखे;

    घ) जहां तक संभव हो, एक बार में जिरह पूरी करना। (पैरा 30-35)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 154 - प्राथमिकी - पुलिस अधिकारी किसी भी तरह के विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब उन्हें कोई शिकायत प्राप्त होती है जो एक संज्ञेय अपराध के गठन का खुलासा करती है - शिकायत के अपराध की जांच की जाती है या नहीं, यह जांच और / या ट्रायल के स्तर पर निर्धारित किया जाना है। अगर, जांच करने के बाद, पुलिस को पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो वे धारा 173 सीआरपीसी के तहत बी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना उनके लिए खुला नहीं है - (पैरा 18)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 156(3) - मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को जांच करने या शिकायत के मामले के रूप में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश देने का विवेकाधिकार है। लेकिन इस विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है और न्यायिक तर्क द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए - जहां मजिस्ट्रेट न केवल शिकायत के प्रथम दृष्टया पढ़ने पर आरोपित संज्ञेय अपराध के गठन को पाता है बल्कि ऐसे तथ्य भी मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं पुलिस जांच की आवश्यकता है, धारा 156 (3) में दिए गए विवेक को केवल इसलिए पढ़ा जा सकता है क्योंकि पुलिस को जांच का आदेश देना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। जिन मामलों में, आरोपी या अन्य व्यक्तियों के शारीरिक कब्जे में दस्तावेजी या अन्य सबूत होने का आरोप लगाया गया है, जिसे पुलिस को सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके जांच करने और पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा जाएगा, मामले को जांच के लिए पुलिस को भेजा जाना चाहिए।। (पैरा 24)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 156(3) - यौन उत्पीड़न, यौन हमलों या इसी तरह के किसी भी आपराधिक मामलों में जिसमें पीड़िता को पहले से ही आघात पहुंचाया जा चुका है, अदालतों को शिकायतकर्ता पर और बोझ नहीं डालना चाहिए और पुलिस पर जांच के लिए दबाव डालना चाहिए। इस तथ्य का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता के लिए अपनी शिकायत के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। (पैरा 25)

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