हिजाब फैसला: हाईकोर्ट जजों को धमकाने का आरोपी व्यक्ति एफआईआर रद्द करने या स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
LiveLaw News Network
13 April 2022 5:00 PM IST
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया। उक्त व्यक्ति ने कथित तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब मामले फैसला देने वाले जजों को धमकी दी थी। आरोपी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर अपने खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर को रद्द करने या उसे मदुरै में स्थानांतरित करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता तमिलनाडु तौहीद जमात की राज्य लेखा परीक्षा समिति का सदस्य हैं। उसने मदुरै में एक छोटी सी सभा को संबोधित करते किया। आरोप है कि इस सभा ने उसने विवादित हिजाब फैसले के संबंध में भड़काऊ भाषण दिया था। नतीजतन, मदुरै में उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया और 19 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और तब से वह हिरासत में है।
इस बीच, विवादित भाषण का वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित किया गया और सुधा कथवा ने कर्नाटक में याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर कर्नाटक में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत और अधिवक्ता ए वेलन पेश हुए।
अधिवक्ता ए लक्ष्मीनारायणन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की एफआईआर के संबंध में दो अलग-अलग राज्यों में विभिन्न अदालतों / पुलिस स्टेशनों से संपर्क करना उनके लिए असंभव होगा। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि दो अलग-अलग जांच एजेंसियों द्वारा समानांतर दोनों एफआईआर में जांच जारी रखना उचित प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।
उन्होंने कहा,
"याचिकाकर्ता बेहद जरूरी परिस्थितियों में वर्तमान याचिका दायर कर रहा है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों (मदुरै, तमिलनाडु और बैंगलोर, कर्नाटक) में उसके खिलाफ कई (दो) एफआईआर दर्ज की गई हैं। कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में दो अलग-अलग जांच एजेंसियों द्वारा दो अलग-अलग न्यायालयों में दो समानांतर जांच की जा रही है।"
इसलिए, उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
यह बताया गया कि ऐसी ही परिस्थितियों में जहां एक आरोपी के खिलाफ लगभग समान आरोपों के साथ कई एफआईआर दर्ज की गई है, इस न्यायालय ने अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम यूओआई [डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 130 ऑफ 2020] में बाद की एफआईआर को रद्द कर दिया था।
याचिकाकर्ता ने यह भी आग्रह किया कि यह कानून का एक तुच्छ सिद्धांत है कि तथ्यों के एक ही सेट के आधार पर दूसरी एफआईआर बनाए रखने योग्य नहीं है। इसके अलावा, यह याद किया गया कि निष्पक्ष जांच का अधिकार अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत जीवन के अधिकार में निहित है।
उन्होंने तर्क दिया कि कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में दो अलग-अलग जांच एजेंसियों द्वारा दो अलग-अलग न्यायालयों में की गई दो समानांतर जांच निष्पक्ष जांच के उनके अधिकार का उल्लंघन है।
इसलिए, याचिका ने कर्नाटक में इस याचिका को लंबित दूसरी एफआईआर को रद्द करने और भविष्य में कार्रवाई के उसी कारण के आधार पर भविष्य में किसी भी एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने के लिए एक निषेधाज्ञा देने की मांग की। वैकल्पिक रूप से यह प्रार्थना की गई कि कर्नाटक में दर्ज एफआईआर को जांच के उद्देश्य से मदुरै, तमिलनाडु में स्थानांतरित किया जाए।
केस शीर्षक: रहमथुल्ला बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य।