'कुरान की गलत व्याख्या के आधार पर हिजाब मामले में फैसला किया गया':उलेमाओं की संस्था 'समस्त केरल जमीयतुल उलेमा' ने कर्नाटक हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

28 March 2022 7:00 AM GMT

  • कुरान की गलत व्याख्या के आधार पर हिजाब मामले में फैसला किया गया:उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने कर्नाटक हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    इस्लामिक मौलवी संगठन 'समस्त केरल जमीयतुल उलेमा' ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हेडस्कार्फ़ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिमों महिलाओं द्वारा कक्षाओं में हेडस्कार्फ़ पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।

    संगठन का तर्क है कि हाईकोर्ट का फैसला पवित्र कुरान और हदीस की गलत व्याख्या और इस्लामी कानून की गलत समझ पर आधारित है।

    याचिकाकर्ता ने सूरह 24 आयत 31, सूरह 33 आयत 59 का हवाला देते हुए कहा कि पवित्र कुरान के अनुसार मुस्लिम लड़कियों के लिए परिवार के बाहर सिर और गले को ढंक कर रखना अनिवार्य है।

    एडवोकेट जुल्फिकार अली के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है,

    "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अपने परिवार के बाहर पुरुष की उपस्थिति में महिला के सिर और गले को ढंकना कुरान की आयतों की अभिव्यक्ति है और मोहम्मद, ईश्वर के दूत और मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च नेता की शिक्षाओं में शामिल है। मुस्लिम महिलाएं दुनिया भर में मोहम्मद की अवधि के बाद से कुरान की तानाशाही और मुहम्मद की शिक्षाओं के पालन में इस प्रथा का पालन करें। मुस्लिम महिलाओं द्वारा अलग-अलग समय पर और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने सिर और गले को ढंकने के लिए विभिन्न प्रकार के घूंघट का उपयोग किया जाता है। हिजाब आधुनिक काल में तैयार किया गया एक ऐसा घूंघट है और इसे अपने आराम और शालीनता के कारण व्यापक स्वीकृति मिली है। यह हिजाब नहीं बल्कि इसके पीछे का उद्देश्य है, यानी सिर और गले को ठीक से ढंकना , जो इस्लामी सिद्धांतों का अनिवार्य हिस्सा है।"

    याचिकाकर्ता संगठन, जिसमें सुन्नी विद्वान शामिल हैं, का कहना है कि हालांकि फैसले का आवेदन कर्नाटक तक ही सीमित है, लेकिन कानूनी प्रस्ताव में कहा गया है कि पूरे देश में इसका व्यापक परिणाम है।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है और वह मुस्लिम समुदाय के व्यापक हितों में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रहा है।

    यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तर्क के आधार पर हिजाब को एक गैर-अनिवार्य प्रथा मानने में गलती की कि इसका पालन न करने के लिए कोई दंड निर्धारित नहीं है।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "न्याय की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के अनुसार, एक धार्मिक प्रथा के लिए 'अनिवार्यता परीक्षण' पास करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि इसके साथ जुर्माना जुड़ा हो। जब कुरान, सर्वोच्च स्रोत मुसलमानों के लिए कानून, स्पष्ट रूप से महिलाओं को इस तरह से हेडस्कार्फ़ पहनने के लिए कहता है तो उच्च न्यायालय इस ड्रेस कोड के लिए अनुच्छेद 25 की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसके साथ जुड़ी सजा पर जोर देने के लिए उचित नहीं है।"

    यह भी रेखांकित किया गया है कि कुरान की स्पष्ट आज्ञाओं का उल्लंघन निषिद्ध है और इसलिए हिजाब एक अनिवार्य प्रथा है।

    याचिका में कहा गया है,

    "उपर्युक्त कुरान की आयतों और हदीस के विश्लेषण से पता चलता है कि महिलाओं के लिए अपने सिर और गले को ढंकना एक फर्ज़ (कुरान की आज्ञाएं) है। इस्लामी न्यायशास्त्र के अनुसार फ़र्ज़ का उल्लंघन हराम (निषिद्ध) है। इसलिए मुस्लिम लड़की/महिला को अपना सिर ढंकने के लिए स्कॉर्फ पहनने से रोकना पर संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित अपने धर्म के आवश्यक अभ्यास का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन है।"

    उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला युसूफ अली द्वारा सुरों के फुटनोट्स में दी गई टिप्पणियों पर भरोसा किया ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि हिजाब एक गैर-आवश्यक प्रथा है। याचिकाकर्ता ने इस फैसले का विरोध किया।

    याचिका में कहा गया है,

    "यूसुफ अली के फुटनोट केवल संबंधित कुरान की आयतों और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय हैं। इस राय को इस्लामी कानून के स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसे हदीस की तुलना में अधिक प्रमाणिकता दी जा सकती है।"

    यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने गलती से दो छंदों को उनके संदर्भ से बाहर कर दिया है और यह मानने के लिए एक साथ रखा है कि इस्लामी धर्म में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।

    यह स्पष्ट करते हुए कि याचिकाकर्ता नहीं चाहता कि मुस्लिम लड़कियां ड्रेस के नियम की अवहेलना करें, लेकिन निर्धारित ड्रेस कोड के समान रंग के हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति दी जाए।

    याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि नागरिकों के लिए पूर्ण एकरूपता लागू करना नाजी विचारधारा की प्रतिकृति के रूप में देखा जाएगा।

    याचिका में कहा गया है,

    "मुस्लिम लड़की द्वारा एक ही रंग के ड्रेस के हिजाब या इसी तरह का हेडस्कार्फ़ पहनने से 'सार्वजनिक व्यवस्था' का उल्लंघन नहीं होगा, जिसे शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस निर्धारित करने के माध्यम से हासिल करने की मांग की जाती है। उन्हें इस हेडस्कार्फ़ को भी हटाने के लिए मजबूर करना, सभी छात्रों को पहनने के लिए आग्रह करना कक्षाओं में पोशाक की एक ही शैली और इस तरह के सख्त ड्रेस कोड को निर्धारित करना 'बहुलवाद' और 'समावेशी' के महान विचारों के लिए अभिशाप है। पूरे छात्र समुदाय के लिए इस तरह के ड्रेस पैटर्न निर्धारित करने वाली राज्य कार्रवाई न केवल 'उचित प्रतिबंध' की परीक्षा में विफल रहती है इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन 'विविधता में एकता' के पोषित विचार का भी विरोध करता है, जिस पर इस देश को अब तक गर्व है। आगे कहा कि नागरिकों के लिए इस तरह की पूर्ण एकरूपता उग्र नाजी विचारधारा की प्रतिकृति के रूप में देखा जाएगा।"

    पिछले हफ्ते, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हिजाब मामले के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को अस्वीकार किया था।

    "परीक्षाओं का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है", सीजेआई रमाना ने वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत से कहा था, जिन्होंने एक मुस्लिम छात्र की ओर से तत्काल लिस्टिंग के लिए उल्लेख करते हुए कहा था कि परीक्षा 28 मार्च से शुरू हो रही है।

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