हिजाब केस- 'हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक संरक्षित अधिकार': दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Brij Nandan

20 Sept 2022 2:32 PM IST

  • हिजाब केस- हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक संरक्षित अधिकार: दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में आज बहस पूरी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।

    जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आठ दिनों तक याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने आज दलीलें पूरी कीं।

    दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से अस्थिर है और आक्षेपित परिपत्र असंवैधानिक, अवैध है और कानूनी द्वेष के लिए जारी किया गया है और अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने 'आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस' की कसौटी पर सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की वैधता का परीक्षण करने में गलती की।

    उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक संरक्षित अधिकार है, और सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान नहीं करता है या दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता है, ताकि उचित प्रतिबंध लगाया जा सके।

    सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रतिवादी-राज्य की ओर से बहस कर रहे हैं।

    कोर्टरूम एक्सचेंज

    परीक्षण अनिवार्य धार्मिक प्रैक्टिस की नहीं, बल्कि धार्मिक प्रैक्टिस की होती है: एडवोकेट दवे

    दवे का तर्क है कि परीक्षण आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस की नहीं, बल्कि धार्मिक प्रैक्टिस की होती है। इस संबंध में, उन्होंने तिलकायत गोविंदलालजी बनाम राजस्थान राज्य पर बहुत भरोसा किया।

    उस मामले में, कोर्ट ने सोचा कि यह कैसे तय कर सकता है कि एक समुदाय के भीतर दो तरह के विश्वास होने पर एक आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है।

    उदाहरण के लिए,

    "यदि किसी दी गई कार्यवाही में, समुदाय का एक वर्ग दावा करता है कि कुछ संस्कार करते समय पोशाक धर्म का एक अभिन्न अंग है, जबकि एक अन्य वर्ग का तर्क है कि पीले रंग की पोशाक और सफेद पोशाक धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, क्या अदालत इस सवाल का फैसला करने जा रही है?"

    संविधान पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में, सामान्य परीक्षण 'क्या इस प्रथा को समुदाय द्वारा अनिवार्य माना जाता है' "टूट जाएगा"।

    दवे ने तर्क दिया,

    "हर कोई भगवान सर्वशक्तिमान को अलग-अलग तरीकों से देखता है। जो लोग केरल में भगवान अयप्पा के पास जाते हैं, वे काली पोशाक में जाते हैं। हमारे कांवरियों को देखें, आज वे संगीत वैन के साथ चलते हैं और भगवान शिव का नृत्य करते हैं। सभी को व्यक्तिगत तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, यही धार्मिक अधिकार की सीमा है।"

    सोमवार को जस्टिस धूलिया ने दवे से पूछा था कि क्या शिरूर मठ मामला, जिसने अनिवार्य धार्मिक प्रैक्टिस परीक्षण के तर्क को खारिज कर दिया था, अनुच्छेद 25 (2) (ए) के संदर्भ में था।

    प्रश्न को संबोधित करते हुए दवे ने जवाब दिया कि शिरूर मठ मामले में पहली बार 'धर्म' को परिभाषित किया गया था और इस प्रकार, परिभाषा 25 (1) और 25 (2) दोनों पर लागू होती है। इसलिए, अनिवार्य धार्मिक तर्क की अदालत की अस्वीकृति को अनुच्छेद 25 (1) के समान बल के साथ लागू होना चाहिए।

    दवे ने तब सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन बनाम बॉम्बे राज्य में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसने अनुच्छेद 25, 26 का उल्लंघन करने के आधार पर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्यूनिकेशन एक्ट, 1949 को रद्द कर दिया।

    इस मामले में, जस्टिस अयंगर ने कहा कि एक धार्मिक के अनिवार्य हिस्से में वे प्रथाएं शामिल हैं जिन्हें समुदाय द्वारा अपने धर्म के हिस्से के रूप में माना जाता है।

    आगे कहा,

    "उपयोग की जाने वाली भाषा के सामने, उन विश्वासों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है जो एक धर्म के लिए बुनियादी हैं, या धार्मिक प्रथाओं को एक धार्मिक संप्रदाय द्वारा आवश्यक माना जाता है, और दूसरी ओर उन विश्वासों और प्रथाओं पर जो एक धर्म के लिए आवश्यक हैं। एक धर्म या उस धर्म की प्रथाओं के मूल का गठन नहीं किया है। नियोजित वाक्यांशविज्ञान ने इन भेदों को मिटा दिया।"

    इस मौके पर जस्टिस गुप्ता ने पूछा कि क्या जस्टिस अयंगर मेजोरिटी में थे।

    दवे ने बताया कि वह थे और उन्होंने कहा कि बहुमत के फैसले में एक न्यायाधीश की सहमति बाध्यकारी है।

    जस्टिस धूलिया ने पूछा,

    "इससे क्या होगा?"

    दवे ने जवाब दिया,

    "वह अनिवार्य धार्मिक प्रैक्टिस कभी भी न्यायिक घोषणाओं का आधार नहीं है। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कृत्यों के बीच अंतर करने के संदर्भ में आवश्यक प्रैक्टिस का उपयोग किया गया था।"

    उन्होंने उल्लेख किया कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन मामले (सबरीमाला मामले) में अनिवार्य धार्मिक प्रथा द्वारा पैदा किए गए भ्रम पर भी ध्यान दिया था।

    अनुच्छेद 25 धार्मिक सहिष्णुता पर विचार करता है: दवे

    दवे ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 25 सहिष्णुता पर विचार करता है। इस संबंध में, उन्होंने बिजो इमैनुएल मामले का उल्लेख किया जहां यह माना गया था कि अनुच्छेद 25 संविधान में विश्वास का एक अनुच्छेद है।

    दवे ने कहा कि बिजो इमैनुएल का निर्णय भी प्रासंगिक है क्योंकि यह केरल शिक्षा अधिनियम की व्याख्या करता है, जो कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के समान है।

    दवे ने फैसले पर जोर देते हुए कहा,

    "यदि दो परिपत्रों की इस तरह व्याख्या की जाए कि प्रत्येक छात्र को उसकी वास्तविक धार्मिक आपत्ति के बावजूद राष्ट्रगान के गायन में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाए, तो ऐसी मजबूरी स्पष्ट रूप से अधिकारों का उल्लंघन करेगी।"

    उन्होंने तर्क दिया कि ड्रेस समाज के बहुसंख्यक वर्ग पर एक अनावश्यक बोझ है। कई लोगों के पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।

    जस्टिस गुप्ता ने कहा कि असमानता से बचने के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। ड्रेस कोड अमीरी या गरीबी के अंतर को नहीं दर्शाता।

    संविधान की मंशा को समझने के लिए संविधान सभा वाद-विवाद प्रासंगिक: दवे

    सोमवार को दवे ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और संविधान सभा की बहस पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी थीं।

    जस्टिस गुप्ता ने आज टिप्पणी की कि संविधान सभा में राय व्यक्तिगत राय थी।

    उन्होंने पूछा,

    "उसके बाद, उन्होंने हमें संविधान दिया है। तो क्या व्यक्तिगत राय महत्वपूर्ण हैं?"

    दवे ने जवाब दिया कि वे संविधान निर्माताओं की विचार प्रक्रिया को समझने की सीमा तक महत्वपूर्ण हैं।

    आगे कहा,

    "मैं एक पल के लिए यह नहीं कह रहा हूं कि वे तय हैं लेकिन वे हमें विचार प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं और उस हद तक वे महत्वपूर्ण हैं, उनके इरादे और मानसिकता को समझने के लिए।"

    उन्होंने केशवानंद भारती मामले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया कि संविधान सभा की बहस निर्णायक नहीं है, हालांकि इरादे पर प्रकाश डाल सकती है।

    जस्टिस गुप्ता ने कहा कि संविधान सभा में 240 सदस्य थे और प्रत्येक सदस्य एक राय का प्रतिनिधित्व करते थे।

    "क्या इसे एक सामूहिक दृष्टिकोण के रूप में लिया जा सकता है? हमें संविधान द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार जाना होगा।"

    दवे ने जवाब दिया कि अनुच्छेद 25 स्पष्ट है और संविधान सभा उस निष्कर्ष पर बहस करती है।

    दवे ने कहा,

    "जज (कर्नाटक एचसी) ने शिरूर मठ के फैसले के सिद्धांतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। यह उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से गलत निष्कर्ष है जो युवा वकीलों से कुछ संदर्भ लाइनों पर निर्भर है और भले ही एचसी को सही मानते हुए, युवा वकील समीक्षा करें। आम तौर पर, प्रथा यह है कि यदि कोई निर्णय बड़ी पीठ के समक्ष होता है, तो यौर लॉर्डशिप निर्णय को नहीं छूएंगे।"

    दवे ने आगे तर्क दिया कि युवा वकीलों का मामला (सबरीमाला) एक विपरीत मामला था। वह एक ऐसा मामला था जहां महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के अधिकार को कुछ सिद्धांतों पर रोका गया था।

    हिजाब पहनने वाली महिलाओं ने किसके अधिकारों का उल्लंघन किया है? एडवोकेट दवे ने पूछा

    अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए दवे ने तर्क दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था ही एकमात्र आधार है जो वर्तमान मामले में काम आता है। उन्होंने अधीक्षक बनाम राम मनोहर लोहिया पर भरोसा किया, जहां यह माना गया कि सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक शांति और सुरक्षा का पर्याय है।

    उन्होंने कहा,

    "किसी की शांति भंग नहीं होती है, फिर उच्च न्यायालय कैसे कह सकता है कि अधिकारों का उल्लंघन किया गया है? महिलाएं हिजाब पहनना चाहती हैं। किसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है? अन्य छात्रों के अधिकार का?"

    इसके बाद उन्होंने आईआर कोएल्हो फैसले और मेनका गांधी मामले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक साथ लागू हो सकते हैं।

    आगे कहा,

    "अनुच्छेद 21 में गरिमा का एक पहलू है। मामले में गरिमा महत्वपूर्ण है। हिजाब से महिला की गरिमा बढ़ती है जैसे, एक हिंदू महिला अपने सिर को पल्लू से ढकती है, यह बहुत डिग्नीफाइड है।"

    जस्टिस गुप्ता ने कहा,

    "डिग्नीफाइड की परिभाषा बहुत बदल गई है और बदलती रहती है।"

    75 साल बाद अचानक राज्य ने प्रतिबंध क्यों लगाया? दवे ने पूछा

    'अल्पसंख्यक समुदाय के हाशिए पर' के बारे में अपने तर्क पर विस्तार से बताते हुए, दवे ने पूछा कि 75 साल बाद अचानक इस प्रतिबंध को लाने के लिए राज्य की क्या आवश्यकता है, खासकर पहले के परिपत्र को देखते हुए जो ड्रेस के खिलाफ है।

    दवे ने कहा,

    "ऐसे कई तथ्य हैं जो दिखाते हैं कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है। यहां तक कि अगर कोई मुस्लिम मंदिर के बाहर कुछ सामान बेचना चाहता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है।"

    सॉलिसिटर जनरल ने आपत्ति जताई,

    "कोई दलील नहीं है, यह एक सार्वजनिक फोरम नहीं है।"

    दवे ने जवाब दिया,

    "ये सभी समाचार पत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं, किसी दलील की जरूरत नहीं है।"

    इसके बाद पीठ ने दवे से दलीलों को रिकॉर्ड के दायरे में सीमित करने को कहा।

    तब दवे ने अल्पसंख्यकों के हाशिए पर जाने के मुद्दे पर "सुल्ली बाई" और "बुली बाई" मामलों का उल्लेख किया। हालांकि, जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ये दोनों मामले कर्नाटक के नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के हैं।

    स्कूली छात्रों को सख्त अनुशासनात्मक उपायों की आवश्यकता वाले रेजिमेंट बलों का हिस्सा नहीं: दवे

    दवे ने प्रस्तुत किया कि केरल उच्च न्यायालय का एक निर्णय है जो याचिकाकर्ताओं का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ केंद्र ने अपील नहीं की है और इसका एक मजबूत प्रेरक मूल्य है।

    बहरहाल, उन्होंने कहा कि विवादित सर्कुलर में तीन फैसलों का जिक्र है जो अलग-अलग संदर्भ में हिजाब को प्रतिबंधित करते हैं।

    आगे कहा,

    "अचानक 75 साल बाद यह प्रतिबंध क्यों? सर्कुलर का कोई आधार नहीं है। सर्कुलर निश्चित रूप से द्वेष से ग्रस्त है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम देखें। क्या यह अधिनियम का उद्देश्य है? सर्कुलर का कोई आधार नहीं है और कार्यकारी परिपत्र अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों पर परिपत्र का संदर्भ संदर्भ से बाहर है।"

    सर्कुलर में उल्लिखित ऐसे फैसलों में से एक ऑल-गर्ल्स स्कूल में एक मुस्लिम लड़की के बारे में था, दूसरा एक कॉन्वेंट स्कूल के बारे में था, तीसरे में हिजाब के बारे में कोई चर्चा नहीं थी।

    सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र करते हुए जिसमें कहा गया था कि एक एयरमैन इस्लामिक आस्था के हिस्से के रूप में दाढ़ी नहीं रख सकता है, दवे ने प्रस्तुत किया,

    "11 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्र रेजिमेंट बलों का हिस्सा नहीं हैं, वे छात्र हैं जिन्हें उन्हें उदार वातावरण में होना चाहिए, और हम ड्रेस पहनते हैं और ड्रेस के रंग में हिजाब पहनते हैं।"

    पृष्ठभूमि

    पीठ के समक्ष 23 याचिकाओं का एक बैच सूचीबद्ध किया गया है। उनमें से कुछ मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिकाएं हैं। कुछ अन्य विशेष अनुमति याचिकाएं हैं जो कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देती हैं, जिसने सरकारी आदेश दिनांक 05.02.2022 को बरकरार रखा था। इसने याचिकाकर्ताओं और अन्य ऐसी महिला मुस्लिम छात्रों को अपने पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेजों में हेडस्कार्फ़ पहनने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।

    मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की एक पूर्ण पीठ ने माना था कि महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।

    पीठ ने आगे कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

    केस: ऐशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य एसएलपी (सी) 5236/2022 और जुड़े मामले


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