स्थानीय स्तर पर COVID संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को अनुमति दी जानी चाहिए: SCBA ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

22 April 2021 7:51 PM IST

  • स्थानीय स्तर पर COVID संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को अनुमति दी जानी चाहिए: SCBA ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    High Courts Should Be Allowed To Deal With COVID Related Issues At Local Level : Supreme Court Bar Association Moves Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय स्तर पर COVID19 संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को अनुमति देने का आग्रह करते हुए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है।

    "महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का वितरण" शीर्षक से सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को COVID19 महामारी के संबंध में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवा की आपूर्ति, वैक्सीन नीति से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि भारत संघ को आज नोटिस जारी किया जाएगा और मामले पर शुक्रवार को विचार किया जाएगा।

    वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को अदालत की सहायता के लिए इस मामले में एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है क्योंकि विभिन्न हाईकोर्ट मुद्दों से निपटते हुए भ्रम पैदा कर रहे हैं।

    CJI ने सुनवाई के दौरान यह भी संकेत दिया कि उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किए गए मुद्दों को उच्चतम न्यायालय में वापस लिया जा सकता है।

    इस पृष्ठभूमि में एससीबीए ने आवेदन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय स्थानीय मुद्दों जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी, अस्पताल के बेड की अनुपलब्धता, आवश्यक दवा आदि से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

    "राज्यों की राजधानी में लगभग हमेशा स्थित हाईकोर्ट स्थानीय प्रशासन से तत्काल रिपोर्ट मांगने और स्थानीय उभरती स्थिति के आधार पर संक्रमित रोगियों के उपचार में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को तत्काल हटाने के निर्देश और आदेश पारित करने के लिए एक बेहतर स्थिति में हैं।

    एससीबीए के आवेदन में कहा गया है कि राज्य मशीनरी में विभिन्न पहलुओं का अभाव है और माननीय उच्च न्यायालय स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों से निपटने में सक्षम हैं।

    SCBA ने इस बात पर सहमति जताई कि इस दुर्भाग्य के दौरान जीवित मरीजों के इलाज के लिए संक्रमित रोगियों के उपचार के साथ-साथ आम जनता की बुनियादी जरूरतों के लिए आवश्यक आपूर्ति के अंतरराज्यीय मुक्त और तेज आवाजाही जैसे कुछ मुद्दों, के कारण प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के मुद्दे उनके रोजगार के क्षेत्र में लगाए गए लॉकडाउन को "केंद्रीयकृत विचार" की आवश्यकता हो सकती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है।

    एसोसिएशन ने कहा कि

    "हालाँकि केंद्रीय और राज्य मशीनरी द्वारा वर्तमान स्थिति के लिए पहले से तैयारियों का अभाव है, इसलिए स्थानीय स्तर पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय स्थिति के मद्देनजर विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा रहा है।

    माननीय उच्च न्यायालयों को स्थिति से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालयों को वर्तमान मुद्दे से निपटने के लिए अनुमति देना उचित होगा।"

    कई वरिष्ठ वकीलों ने उच्च न्यायालयों से मामलों को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कदम के खिलाफ बात की है।

    सुप्रीम कोर्ट का असाधारण कदम बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के बुधवार की रात को केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ मजबूत आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद COVID-19 रोगियों को ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने के बाद सामने आया है।

    Next Story