'उसने राज्य की ताकत के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी': सुप्रीम कोर्ट ने संगतराश के खिलाफ केंद्र की एसएलपी को खारिज किया

LiveLaw News Network

17 Aug 2021 6:00 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने संगतराश (Mason) को नियमित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य की ताकत के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई लड़ने वाले संगतराश के साथ न्याय हुआ है।

    वासुदेव 4 फरवरी, 1985 से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में हस्त रसीद/मस्टर रोल के आधार पर संगतराश के रूप में कार्यरत थे। चूंकि उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने नियमितीकरण की मांग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

    कैट ने अधिकारियों को उनके द्वारा कैजुअल और वर्क चार्ज के आधार पर 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी करने की तारीख से नियमितीकरण के उनके दावे पर विचार करने का निर्देश दिया। बाद में उच्च न्यायालय ने इस आदेश के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए 15 जुलाई 2010 के अपने फैसले से उनके नियमितीकरण का निर्देश दिया।

    18 नवंबर, 2014 को उसे नियमित कर दिया गया था, लेकिन 11 दिसंबर, 2006 से प्रभावी बनाया गया। उन्होंने फिर से कैट से संपर्क किया और उनके द्वारा 4 फरवरी, 1985 से प्रभावी सीसीएस पेंशन नियमों के अनुसार उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ पेंशन देने का निर्देश देने की मांग की, जिससे उन्हें प्रदान की गई सेवाओं का लाभ मिला।

    कैट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके नियमितीकरण की प्रभावी तिथि कैट के समक्ष उनके आवेदन की तारीख से होनी चाहिए जो कि वर्ष 1997 में ओए दाखिल करने की तिथि है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र द्वारा दायर एसएलपी में कहा कि वासुदेव 1997 से ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने दावे किए हैं और 240 दिनों की निरंतर सेवा के पूरा होने पर वह अस्थायी स्थिति के हकदार हैं।

    अदालत ने एसएलपी को खारिज करते हुए कहा कि एक संगतराश के साथ न्याय किया गया है जिसने राज्य की ताकत के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है। केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले व्यापक प्रश्नों को उचित मामले में आग्रह करने के लिए खुला रखा जाता है। अंतिम उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश व्यक्तिगत तथ्यों पर कायम है क्योंकि वे इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी से संबंधित हैं।

    केस: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वासुदेव; एसएलपी (सी) 12131/2021

    कोरम: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

    CITATION: एलएल 2021 एससी 383

    वकील: यूओआई के लिए एएसजी ऐश्वर्या भाटी, प्रतिवादी के लिए एडवोकेट त्रिपुरारी रे

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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