दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अज्ञात शवों के क्रिया कर्म पर रोक लगाई, डीएनए सैंपल लेने और वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए

LiveLaw News Network

6 March 2020 12:53 PM GMT

  • दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अज्ञात शवों के क्रिया कर्म पर रोक लगाई,  डीएनए सैंपल लेने और वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों को डीएनए नमूने संरक्षित करने और दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों में दंगों के दौरान मरने वाले सभी लोगों का पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए।

    न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की एक खंडपीठ ने अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक किसी भी अज्ञात शव का क्रिया कर्म न करें।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के अधीन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे शवगृहों (mortuaries) में रखे सभी शवों के डीएनए नमूने एकत्र करें और उन्हें संरक्षित करें और इसके बाद वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम करें।

    सरकारी अस्पतालों को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी अज्ञात शव का क्रिया कर्म अगली सुनवाई की तारीख तक न करें।"

    इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

    यह निर्देश तब जारी किए गए थे जब अदालत उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ओल्ड मुस्तफाबाद क्षेत्र के निवासी एक हमजा की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हमज़ा दंगों के दौरान लापता हो गए थे।

    जैसा कि अदालत के आदेश में दर्ज किया गया था, उसका शव भागीरथी विहार में एक नाले से बरामद किया गया और संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की गई है।


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करेंं



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