फेरीवाले हॉकर प्लेस पर रात भर सामान रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

15 April 2022 3:19 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि किसी भी फेरीवाले (Hawker) को केवल हॉकिंग नीति (Hawking Policy) के अनुसार ही बाजार में फेरी लगाने की अनुमति दी जा सकती है, न कि उसके खिलाफ।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह भी कहा कि एक फेरीवाले को यह आग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे अपना सामान उस स्थान पर रखने की अनुमति दी जा सकती है जहां वह रात भर हॉकिंग कर रहा है।

    बेंच ने कहा,

    "किसी भी फेरीवाले को केवल हॉकिंग नीति के अनुसार ही बाजार में फेरी लगाने की अनुमति दी जा सकती है, न कि हॉकर्स के अनुसार। याचिकाकर्ता को फेरीवाला होने के कारण इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे अपना सामान उस जगह पर रखने की अनुमति दी जा सकती है जहां वह रात भर हॉकिंग कर रहा है।"

    दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जनवरी, 2022 के आदेश का विरोध करने वाले एक एसएलपी पर विचार करते हुए टिप्पणियों का प्रतिपादन किया गया।

    सरोजनी नगर मार्केट में फेरी लगाने वाले मदन लाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रात भर फेरीवाले की जगह पर अपना माल और सामान छोड़ने की इजाजत मांगी थी।

    उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि एनडीएमसी फेरीवालों को अपना माल और सामान रात भर फेरीवाले के स्थान पर छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहा है और गतिविधि समाप्त होने के बाद उसे आवंटन के क्षेत्र से हटाने पर जोर दे रहा है।

    जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने हालांकि याचिका खारिज कर दी।

    मांगी गई राहत को खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा,

    "हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। संबंधित प्राधिकरण को हॉकिंग नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए।"

    केस का शीर्षक: मदन लाल बनाम एनडीएमसी एंड अन्य | एसएलपी (सी) 5684/2022

    प्रशस्ति पत्र : 2022 लाइव लॉ 373

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