हेट स्पीच केस: ‘हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम की जांच काफी हद तक पूरी'-दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Brij Nandan

30 Jan 2023 7:08 AM GMT

  • Hate Speech

    Hate Speech

    दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम को लेकर हेट स्पीच केस में अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को बताया,

    "जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है। इसे पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है और हम कम से कम समय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे।"

    पीठ एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है।

    पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे।

    पीठ ने पहले मामले में जांच में प्रगति के संबंध में दिल्ली पुलिस से सवाल किया था।

    कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था,

    “एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे?

    आगे पूछा था,

    "अब, मई 2021 के बाद आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्या किया है? आपने कितनी गिरफ्तारियां की हैं? आपने क्या जांच की है? कितने लोगों की जांच की गई है?"

    आज एएसजी के बयान पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला किया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने स्थगन पर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को कुछ अतिरिक्त पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिए।

    उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के हलफनामे के अनुसार, उन्होंने आरोपियों की आवाज का सैंपल लेने के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। फरासत ने कहा कि इसे तेजी से किया जाना चाहिए और इसमें इतना समय नहीं लग सकता।

    आगे कहा,

    "दूसरी बात, इन लोगों के संबंध में निवारक कदम क्या हैं? उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ताकि इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा न दोहराया जाए? वह हलफनामा मांगा जा सकता है।"

    एएसजी केएम नटराज ने कहा कि वह इस पर निर्देश लेंगे।

    पीठ ने सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए एएसजी का बयान दर्ज किया कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट थोड़े समय के भीतर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

    बता दें, शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने जो स्टैंड लिया था, वह यह था कि हिंदू युवा वाहिनी के आयोजन के दौरान दिए गए स्पीच किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे।

    हेट स्पीच के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक अन्य याचिका के जवाब में, दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामे में कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस रुख पर असंतोष व्यक्त किया और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले "बेहतर हलफनामे" की मांग की। कोर्ट द्वारा फटकार के बाद, दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में प्राथमिकी दर्ज की।

    आज की सुनवाई में, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम के खिलाफ हेट स्पीच के मामले को चल रहे मामले के साथ टैग करने का अनुरोध किया।

    उन्होंने कहा,

    ''सुदर्शन टीवी का मामला भी इससे जुड़ा है।''

    फरासत ने पीठ को सूचित किया कि अवमानना याचिका एक अलग घटना के संबंध में थी और 'यूपीएससी जिहाद' कार्यक्रम के बारे में याचिका को जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध याचिकाओं के एक बैच के साथ टैग किया गया है।

    कोर्ट ने कहा कि वह इस पर गौर करेगी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि सुदर्शन टीवी का यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम सही नहीं था और"सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की संभावना थी।

    इस संदर्भ में, कोर्ट ने सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व वाले चैनल को भविष्य में सावधान रहने के लिए आगाह किया था।

    केस टाइटल: तुषार गांधी बनाम राकेश अस्थाना और अन्य। Conmt.Pet(C) No. 41/2022 in WP (C ) No.732/2017

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