हर्ष मंदर मामला : सरकार दूत को ही गोली मार रही है, असली अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 

LiveLaw News Network

6 March 2020 2:37 PM IST

  • हर्ष मंदर मामला : सरकार दूत को ही गोली मार रही है, असली अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हर्ष मंदर को दिल्ली पुलिस द्वारा पेश किए गए हलफनामे पर जवाब देने के लिए कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान दिए हैं।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

    शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि मंदर द्वारा दिए गए एक अन्य भाषण की सीडी है जहां उन्होंने कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी।

    वहीं मंदर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने प्रस्तुत किया कि मंदर के भाषणों के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

    "उनके भाषणों में कुछ भी निराशाजनक, आपत्तिजनक या भड़काऊ नहीं है," दवे ने प्रस्तुत किया।

    दवे ने कहा, "मुझे चिंता है कि सरकार दूत को ही गोली मारने के लिए तैयार है, जबकि असली अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।"

    दवे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार मंदर को " भयभीत" की कोशिश कर रही थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके कथित अवमाननापूर्ण भाषण का एक छोटा संस्करण प्रस्तुत करके कोर्ट में अपील करने का मंदर का अधिकार छीना जा रहा है।

    दवे ने सॉलिसिटर जनरल से कहा,

    "मैं आपसे विनती करता हूं और आप नफरत पैदा करने वाले भाषण देने वाले सभी लोगों के खिलाफ एक ही हलफनामा दायर करें।"

    सॉलिसिटर जनरल ने दवे की दलीलों पर कहा कि अगर किसी ने कोई गलत टिप्पणी की तो वह कोर्ट के संज्ञान में लाने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

    सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की कि दवे को "ऐसा कहने वाला अंतिम व्यक्ति" होना चाहिए।

    "मैं मेरे खिलाफ अवमानना ​​लाने के लिए चुनौती देता हूं," दवे ने जवाब दिया।

    शोर शराबे के बीच, मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "हम इसकी सराहना नहीं करते हैं, सभी वकील हमारे ऊपर से बात कर रहे हैं।"

    गौरतलब है कि मंदर ने दिल्ली हाईकोर्ट के 27 फरवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी जनहित याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी थी।

    याचिका में भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, अभय वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ हेट स्पीच के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

    बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस याचिका को नौ दंगा पीड़ितों द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

    हालांकि पीठ ने दंगा पीड़ितों की याचिका को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करके और शुक्रवार को इसे सूचीबद्ध करने के लिए कहा था जबकि SG तुषार मेहता ने यह दावा किया कि मंदर ने संस्थान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

    "अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह महसूस करते हैं, तो हमें तय करना होगा कि आपके साथ क्या करना है, " मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने मंदर के खिलाफ आरोप पर कहा था।

    बुधवार को दिल्ली पुलिस द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि मंदर का भाषण "हिंसा भड़काने वाला" था और "गंभीर रूप से अवमानना" का मामला है।

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