ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण का मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध
Sharafat
14 May 2022 9:59 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी की एक अदालत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद-काशिविश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वेक्षण कार्य जारी रखने का निर्देश दिया गया था।
इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने के बाद निर्देश जारी किया गया। सीजेआई रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी।
बेंच ने निर्देश दिया,
"याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी द्वारा उल्लेख किए जाने पर, हम रजिस्ट्री को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह माननीय डॉ. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करे।"
सीजेआई के समक्ष सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने स्थानीय अदालत के आदेश पर यथास्थिति की मांग की थी।
अहमदी ने कहा,
"वाराणसी संपत्ति के संबंध में सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया है। यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा कवर किया गया है। अब कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को एक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।"
सीजेआई ने कहा था, "मुझे देखने दें।"
अहमदी ने सर्वेक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की, "कृपया यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी करें।"
सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मामला क्या है, क्योंकि उन्होंने कागजात नहीं देखे हैं।
सीजेआई ने कहा,
"मैं कुछ नहीं जानता, मैं आदेश कैसे पारित कर सकता हूं। मैं पढ़ूंगा और फिर आदेश दूंगा..मुझे देखने दीजिए।"
वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद-काशिविश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वेक्षण कार्य जारी रहेगा और न्यायालय द्वारा पूर्व में नियुक्त कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा।
कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ सर्वे के लिए दो और वकीलों को कमिश्नर नियुक्त किया है और आगे आयोग को 17 मई तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वेक्षण किया जाए और आगे निर्देश दिया कि जब तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता है, यह जारी रहेगा।
अदालत ने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में साल भर प्रार्थना करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया था।
स्थानीय अदालत ने पहले अधिकारियों को 10 मई तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, हालांकि, सर्वेक्षण नहीं हो सका क्योंकि मस्जिद समिति ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध किया था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर हंगामा हुआ और मस्जिद कमेटी के सदस्य मांग कर रहे थे कि मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी रोकी जाए।
इसके बाद अंजुमन प्रबंधन मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई। 3 दिन की बहस के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि परिसर का सर्वे जारी रहेगा। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से भी इनकार कर दिया। उनके अलावा कोर्ट ने विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर भी बनाया है।
हिंदू पक्षों ने तर्क दिया कि एडवोकेट कमिश्नर को मुस्लिम पार्टी द्वारा बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं मिली। हिंदू पक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने के अंदर जाने से यह कहकर रोक दिया कि अदालत का ऐसा कोई आदेश नहीं है।
कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि डीजीपी यूपी और मुख्य सचिव, यूपी सरकार पूरी सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे ताकि सरकारी अधिकारी सर्वेक्षण कार्य में देरी न कर सकें। जिला अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने और परिसर के अंदर सर्वेक्षण कार्य में बाधा डालने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अदालत ने आगे आदेश दिया, " किसी भी मामले में सर्वेक्षण कार्य नहीं रोका जाएगा, चाहे पक्ष सहयोग करें या न करें।"
केस टाइटल : प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी बनाम राखी सिंह और अन्य